1.अभियोग सँख्या 25/17 दिनांक 27-04-2017 अधीन धारा 283 भा0 द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पधर बाजार में गश्त पर था तो साजू राम सुपुत्र ब्रेस्तु राम निवासी दलाली डा0 ग्वाली त0 पधर जिला मण्डी ने पधर बाजार में सार्वजनिक रास्ते में सब्जियों के करेट लगा रखे रखे थे जिससे आम जनता की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. सड़क हादसे का मामला –
1.अभियोग सँख्या 106/17 दिनांक 27-04-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0सं0 ते तहत पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता खिमी देवी पत्नी श्री गीता चन्द निवासी कासन डा0 साइगलू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को जब यह अपने बेटे के साथ घर जा रही थी तो समय करीब 3.00 बजे दिन जब यह कोटली बाजार में पंहुचे तो उसी समय केसर सिंह सुपुत्र दया राम निवासी धवानसरी डा0 कोटतुगंल त0 कोटली जिला कार नं0 HP 33A-4736 में मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी के साथ आया व इसके बेटे को टक्कर मार दी जिससे इसके बेटे को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 चतर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलें –
1.अभियोग सँख्या 107/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 325, 323, 504 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र दौलत राम निवासी गांव व डा0 हकुमतपुर गढ़शंकर, पंजाब वर्तमान चार्ज मैन बी0बी0एम0बी0 पण्डोह त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को समय करीब 1.30 बजे दिन जब यह अपने कार्यालय मैं मौजूद था तो इसी के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी मनौहर लाल इसके पास आया व इसके साथ गाली गलौच करते हुये इसके साथ मारपीट की तथा दातों से इसके कान काट दिया । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.अभियोग सँख्या 108/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 447,504,506,34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता राम नाथ निवासी गांव सिला कीपड़ डा0 दुदर त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-04-17 को नरेश कुमार व नंद लाल शिकायतकर्ता की जमीन में आकर जबरन घर का काम शुरु करने लगे जब इनको रोका तो इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 72/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 325, 323, 504 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता सुमन लता पत्नी शक्ति कुमार निवासी पहलून डा0 जलपैहड त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-04-17 को समय करीब 7.00 बजे सुबह इसके पति नें इसके साथ मारपीट की जिससे इसकी आखों में व सिर पर चोटें आई हैं । चिकित्सा अधिकारी द्वारा अन्तिम राय में यह चोटें गम्भीर चोटें लगनी बतलाया हैं जिस पर .ह अभियोग दर्ज हुआ। मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.अभियोग सँख्या 58/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 451, 323, 427, 504, 506, 34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता लक्ष्मी कान्त सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी बताही डा0 पटड़ीघाट त0 बलद्वाड़ा जिल मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह छतरी में शराब के ठेके में सैल्समैन कार्यरत हैं दिनांक 26-04-17 को समय करीब 8.00 बजे रात रणजीत सिंह सुपुत्र प्रताप सिंह निवासी धनसर नें इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा 7/8 शराब की बोतलें व मोबाईल तोड़ दिये उसके बाद 2/3 व्यक्ति ओर वहां आये व उन्होनें ने भी इसके साथ मरापीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5.अभियोग सँख्या 73/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 451,323,504, 506, भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता सुमित कुमार सुपुत्र प्यार चन्द निवासी कटकल डा0 व त0 लड़भडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को समय करीब 5-45 बजे शाम अपनी दुकान मे मौजुद था तो उसी समय विनय चौहान उर्फ काकु सुपुत्र काली दास निवासी चनौहणा डा0 व त0 लड़भडोल जिला मण्डी नें शिकायतकर्ता के साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड़भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 284 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 65,400/- रुपये जुर्माना वसूल क 36 हतकोटपा के त चालान किये गये व उलघंनकर्ताओं से 3700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 12 चालान व 21,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
No comments:
Post a Comment