1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 22.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अर्पित शर्मा सुपुत्र श्री हितेश शर्मा निवासी गाँव धनोटू डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक में पढ़ता है और दिनांक 22.04.2017 को समय करीब 12.15 बजे दिन राजेश, नवीन और बंटी ने इसका रास्ता रोककर लात-मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मुख्य आरक्षी श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 72/17 दिनांक 23.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 427, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देविन्द्र पाल सुपुत्र श्री चुहड़ु राम निवासी गाँव खौरी तहसील बल्ह जिला मण्डी हाल चालक बस नं0 HP65-0257 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.04.2017 को समय करीब 08.40 बजे सुबह सकील उर्फ सनी ने सिनेमा चौक सुन्दरनगर में बस को रोककर परिचालक चमन लाल के साथ गाली-गलौच व मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. सङक दुर्घटना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 22.04.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री दिले राम निवासी गाँव चकरडी डा0 बारसु तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.04.2017 को इसने अपना थ्री-वीलर न0 एच0 पी0 65-3877 को नागचला में सड़क की एक तरफ खड़ा किया था तो उसी समय एक ब्लैरो जीप नं0 HP 28C- 8788 मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई और इसके थ्री-वीलर को टक्कर मार दी । मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
3. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 129 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 12,600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 06 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 14 चालान किये गये व 24,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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