Thursday, April 6, 2017

CRIME REPORT ON 06 APRIL

1. सड़क हादसे का मामलें-

1.         अभियोग सँख्या 73/17 दिनांक 05.04.2017 अधीन धारा 279, 337, 304A भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बीरबल सिंह सुपुत्र बजीर चन्द निवासी चुड़ा डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 05-04-17 को जब यह जीप में टिहरा जा रहा था जिसमें 03 अन्य नेपाली व्यक्ति सवार थे, तो समय करीब 05.30 बजे शाम जब जीप सन्देहड़ा पंहुची तो  जीप चालक गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा जिससे जीप पेड़ से टक्करा गई जिस कारण एक व्यक्ति की मौका पर मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो  गय़ा। मुख्य आरक्षी  कमल कान्त अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

1.         अभियोग सँख्या 37/17 दिनांक 06.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र फागणु राम निवासी जनेड़ डा0 मराथू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 06.04.17 को यह घर से अपने मोटरसाइकिल नं0 HP 33D-9223 में सुन्दरनगर जा रहा था तो समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह धनोटू के नजदीक मदाना होटल के पास पंहुचा तो एक कार नं0 HP 38B-2165 सुन्दरनगर से मण्डी की और से तेज रफ्तारी में आई व कार चालक ने अपनी कार एकदम दाहिनी तरफ मोड़कर इसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं । मु00 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर बल्वा, गाली गलौच व मारपीट का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 87/17 दिनांक 05.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 325, 504, 147 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार वर्तमान पम्प आपरेटर आई0पी0एच0 विभाग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-04-17 को जब यह पराशर मन्दिर के पास मौजूद था तो चन्द्रमणी सुपुत्र गोविन्द राम व उसके पांच दोस्तों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली गलौच की । मु0आ0 इन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 228 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 23, 000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये गये व 700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 


 

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