1. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग सँख्या 48/17 दिनांक 08.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-04-17 को समय करीब 4.35 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ कैलोधार में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मनसा राम सुपुत्र बोधी सिंह निवासी नारस डा0 चौरीधार त0 करसोग जिला मण्डी अपने घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता था जिस पर उपरोक्त व्यक्ति के घर की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 276 बोतलें देशी शराब ऊना नं0 1 बरामद हुई । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 91/17 दिनांक 08.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेन्द्र पाल सुपुत्र ठाकुर सिंह निवासी तरौर डा0 सेगली त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-04-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अपनी गाड़ी नं0 HP 65A- 0243 में मझवाड़ जोगी माता के मन्दिर से घर जा रहा था तो जब यह मझवाड़ से थोड़ा आगे पंहुचा तो एक अज्ञात व्यक्ति ने इसकी गाड़ी को बीच सड़क में रोक दिया जब इसने उसे हार्न दिया तो उस व्यक्ति ने इसको गाड़ी से बाहर खींच कर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विशाल कवर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 63/17 दिनांक 08.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अभिषेक सुपुत्र रोशन लाल निवासी ढेलूधार डा0 डोहग त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-04-17 को जब यह सुखाबाग मेले से घर जा रहा था तो समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह डोहग पंहुचा तो अंकु सुपुत्र इलाईची प्रसाद, संजय सुपुत्र सरवन कुमार व अन्य एक व्यक्ति जो उपरोक्त सभी निवासी डोहग त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के हैं उपरोक्त सभी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजमल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 92/17 दिनांक 09.04.17 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता इन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सुख राम गांव स्यांह, डा0 ढ़ाबण तह0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-04-17 को यह अपनी रिश्तेदारी जीजा के घर सन्यारडी मुहल्ला फंकशन में आया था तो समय करीब 9.30 बजे रात जब यह घर की तरफ चला तो सामने से विक्की, जोनू , छोटू, अजय गांव कठयाल आये और इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट शुरु कर दी । जब इसे छुड़ाने के लिये विशाल कुमकार निवासी थनेड़ा मुहल्ला आया तो इसके साथ भी इन्होनें मारपीट की । उपरोक्त लोगों की मारपीट से इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 175 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 34000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 03 चालान व 300/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 02 चालान व 4100 /- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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