Thursday, April 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 APRIL

                                            

1. छुआछुत अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 54/17 दिनांक 19.04.2017  अधीन धारा 3(1) (S) SC & ST Act 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017  को समय करीब 11.00 बजे  दिन यह अपने घर के पास रास्ता साफ कर रही थी तो उसी समय काँशी राम सुपुत्र श्री सरदुल निवासी गाँव उन्धी ल्युड डा0 बगस्याड तहसील थुनाग जिला मण्डी वहाँ पर आया और उसे जातिसुचक शब्द कहे, जब इसने कारण पुछा तो उसने इसके साथ लात मुक्कों व पथरों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। निरीक्षक चाँद किशोर, थाना  प्रभारी गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. ले भागने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 71/17 दिनांक 20.04.2017  अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजु राम सुपुत्र श्री कबलु राम निवासी गाँव व डा0 भोजपुर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 08.15 बजे सुबह इसका वेटा प्रशांत घर से स्कुल गया था लेकिन घर वापिस नहीं आया है। इसने शक जाहिर किया है कि कोई नामालुम व्यक्ति इसके बेटे को भगा कर ले गया है। निरिक्षक लोकेन्द्र नेगी प्रभारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।  

3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को यह अन्य कर्मचारियों के साथ बरीन में उपस्थित था तो गुप्ता सुचना के आधार पर यशवन्त सिंह सुपुत्र श्री समुदा राम निवासी गाँव व डा0 बरीन तहसील बलद्वाडा की चाय की दुकान से 08 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0  श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रास्ता रोकना,  गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 99/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 323, 504, 506, 34  भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति आशा कुमारी पत्नी श्री रतन लाल निवासी गाँव ध्वाली डा0 लागधार तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.04.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम अपने पति से सास व ससुर को दुध देने के लिये पुछा जिस पर इसके पति ने इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 रमेश चन्द, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 100/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 451, 506, 34  भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ठाकुर सिंह वर्मा सुपुत्र श्री भीखम राम निवासी म0न0 129/3 पैलेस कालोनी मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 12.30 दिन तमेशवर ठाकुर, डोलमा देवी व रेखा उसके घर में घुसे व घर की दीवार तोङ दी और काम पर लगे मिस्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी अच्छर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सङक हादसे का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 70/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  उ0नि0 कुलदीप सिंह, अतिरिक्त थाना प्रभारी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 4.45 बजे शाम एक गाडी न0 एच0पी0 76-1047 अल्टो में कुछ लोग कुराटी से पधर की तरफ परिवार सहित शादी समारोह में जा रहे थे जब यह गाडी गुम्मा  नाला के पास पँहुची तो कार चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया व कार खाई मे गिर गई जिस कारण उषा पत्नी श्री प्रवीन कुमार, विजय कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार की मौका पर ही मौत हो गई व राजेश कुमार सुपुत्र श्री गोकुल, आँचल पुत्री राजेश कुमार, निशा पत्नी राजेश कुमार व अँजना पुत्री प्रवीन कुमार सभी निवासी गाँव न्योहन डा0 कुफरी तहसील पधर को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी राजमल, अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता सरस्वती देवी पत्नी श्री प्रेमा नन्द निवासी गाँव किपङ डा0 मझवाङ तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 3.30 वजे दिन यह गाडी न0 एच0पी0 33(टी)3914 में अपने कुछ रिश्तेदारो के साथ शादी में जा रही थी। गाडी को कमल किशोर सुपुत्र श्री बेस राम निवासी गाँव हटौण डा0 शिवावदार जिला मण्डी चला रहा था  जब यह मौवीसेरी के पास पहुँचे तो गाडी चालक के लापरवाही से गाडी चलाने के कारण गाडी सङक पर पलट गई जिस कारण गाडी में बैठे हुये 12 लोगों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 23/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता राजकुमार पुत्र श्री स्वारु राम निवासी गाँव गदीबागला डा0 व तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को यह अपनी 04 बर्षीय बेटी के साथ पधर से घर जा रहा था जब यह पधर से नीचे अस्पताल के पास पहुँचा तो एक नामालुम मोटरसाइकिल सवार तेज गति से रोपी की तरफ से आया व इसकी बेटी को टक्कर मार दी व मौका से भाग गया।जिससे इसकी बेटी को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी ठाकुर सिह , अन्वेषणाधिकारी थाना पधर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. अभियोग संख्या 24/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 279, 337, 304 (ए) भा0 द0 सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता प्यार चन्द पुत्र श्री तवारु राम निवासी गाँव पादर  डा0 बथेरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 11.00 बजे रात मखन लाल सुपुत्र श्री नागु राम निवासी गाँव व डा0 रोपा ने अपनी A/F जीप को लापरवाही से मोडते समय जियंत्रण खो दिया व गाडी सनवाङ में सडक से नीचे गिर गई जिस कारण उसकी मौका पर ही मृत्यु हो गई व साथ में बैठे हुये सुख राम को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र  सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

5. अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार पुत्र श्री तेज सिंह निवासी गाँव घ्नयारु डा0 बग्गी  तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह दान में खडा हुआ था तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 31 डी 1944 बडी तेज गति से आई व बग्गी नहर में गिर गई। जिसमें पाँच लोग बैठे हुये थे व गाडी को दिनेश कुमार सुपुत्र श्री जीवन सिहं निवासी गाँव चौक डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी चला रहा था ।उ0नि0 प्रदीप कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 245 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 46,650/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 09 चालान व 900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। खनन अधिनियम के तहत 05 उल्घनकर्ताओं के चालान किये गये व 8400 /- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 


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