Wednesday, April 19, 2017

CRIME REPORT ON 19 APRIL

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 35/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह सुपुत्र श्री गोरखू राम निवासी गांव छतरौण मसौत  डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-17 को यह कोठुवां में शादी समारोह से ढोल बजाकर समय करीब 1.15 बजे रात सोने जा रहा था तो उसी समय ओम प्रकाश उसका भाई छोटु सुपुत्र हरभजन निवासी कोठुवां, मनोज कुमार सुपुत्र जुल्फी राम निवासी कोठुवां इन सभी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

2. सड़क हादसे का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 75/17 दिनांक 18.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुरिन्द्र सिंह सुपुत्र सोम नाथ निवासी मकान नं0 358, वार्ड नं0 11 खन्ना त0 समराला जिला लुधियाना(पंजाब) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-17 को समय करीब 08.50 बजे रात जब यह अपनी कार नं0 PB 23F-4763 में अपने क्वाटर डडौर जा रहा था तो उसी ससय एक कार नं0 HP 33D-8520 डडौर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व एक स्कूटर नं0 HP 32-1029 जो डडौर की तरफ से आ रहा था को टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त स्कूटर चालक को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. किसी जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि का मामला-

1. अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 429 भा0द0सं0  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती लीला वशिष्ट पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वशिष्ट निवासी वार्ड नं0 1 रिवालसर त0 बल्ह जिला मण्डी वर्तमान वार्ड मेम्बर वार्ड नं0 1 रिवालसर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-17 को समय 09.00 बजे रात जब यह रात्रि भोजन करके अन्य औरतों के साथ रिवालसर झील के चारों ओर टहल रही थी तो इसने देखा कि झील के पानी का रंग लाल हो गया था व मच्छलियां मर रही थी इसे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने झील में मच्छलियों को मारने के लिये जहरीली दवा डाल दी हैं । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालानः-

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 117 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व उल्घनकर्ताओं से 15,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 08 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। 

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