Friday, April 14, 2017

CRIME REPORT ON 14 APRIL

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 14.04.2017

1 पानी की आपुर्ति को दोष पुर्ण तरीके से मोडने का मामलाः-

1 अभियोग संख्या 59/17 दिनांक 13.04.2017 अधीन धारा 430, भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री लाल राम निवासी मकान न0 31/7 खरीरी डा0 पुराना बाजार त0 सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि हेम राज निवासी दरह डा0 देवधार त0 च्चयोट जिला मण्डी ने उठाऊ पेय जल  योजना डडोह कपराही फगरोट के स्त्रोत का सारा पानी मोड़ दिया जिससे 18 गांव के लोगो को पानी की आपुर्ति न हो रही है। मु0आ0 हरी सिहं अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 50/17 दिनांक 13.04.2017 अधीन धारा 341, 323,  भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्री मति पार्वती देवी पत्नि श्री प्रेम चन्द निवासी नांडी त0 च्चयोट  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-04-17 को समय करीब 06.00 बजे  प्रात: इसके देवर ने इसका रास्ता रोक कर डण्डे के साथ मार पीट की । मु0आ0 हेम सिहं अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 51/17 दिनांक 14.04.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्री मति सरस्वती देवी पत्नि श्री चमन लाल  निवासी शाला त0 च्चयोट  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक12-04-17 को समय करीब 08.00 बजे  प्रात: कमला देवी व उसके बेटे दिपू इसके आँगन मे  आए व इसके साथ मार पीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। जिससे इसे चोटें आई है।  मु0आ0 हेम सिहं अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर  मामले का  अन्वेषण कर रहे हैं ।

 3. अभियोग संख्या 40/17 दिनांक 14.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना वी0 एस0 एल0 कलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भीम देव  सुपुत्र रूप लाल  निवासी  संगाहण डा0 जुगाहण त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-04-17 को समय करीब 09.00 बजे सुवह जब यह सुन्दरनगर जा रहा था व जब यह धनोटू मे अपनी बहन की दुकान की तरफ गया तो  जगदीश चन्देल ने इसका रास्ता रोक कर इसके साथ मार पीट की व गाली गलौच किया । मु0 आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वीएसएल कलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

3. सड़क हादसे का मामला-

1.अभियोग संख्या 71/17 दिनांक 13.04.17 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम  के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बिमला दवी पत्नि श्री ओम प्रकाश निवासी गा0 डोलख डा0 भंगरोटू त0 बल्ह  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-17 को समय 07.20 बजे जब यह अपने खेतो से घर जा रही थी व जब यह डयोडा मे फोर लेन के पास पंहुची तो उसी समय स्कुटी न0 एच पी 33 डी (T)-5800 डडौर की साईड से आई व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई है।  मु0आ0 विकास कुमार  अन्वेण्षाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे  हैं ।

4. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 193 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 28000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 05 चालान व 500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।

 

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