Sunday, April 16, 2017

CRIME REPORT 16 APRIL

1. सड़क हादसे के मामलें -

1.अभियोग संख्या 51/17 दिनांक 15.04.2017 अधीन धारा 279, 337, 304(ए) भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लीलाधर सुपुत्र श्री हरी सिंह निवासी गाँव मनसाणा डा0 सेरी बंगला त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2017  को समय करीब 03.30 बजे दिन यह मनसाणा में खडा था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 62 बी 0738 बडी तेज रफ्तारी से कोटलु से रिक्की की तरफ आई जिसे चेतन वर्मा सुपुत्र श्री नारायण दास निवासी गाँव रिक्की डा0 भान्थल चला रहा था व कार में उसकी पत्नी बिट्टु देवी व एक 06 साल का लडका रजत बैठा हुआ था जब यह कार मनसाणा के पास पहुँची तो कार चालक चेतन वर्मा ने कार पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण यह कार सङक से 100 फुट नीचे गिर गई। जिससे चेतन वर्मा की मौका पर ही मौत हो गई व कार में बैठे अन्य व्यक्तियों को चोटें आई है। स0उ0नि0 मोहन जोशी, अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 78/17 दिनांक 15.04.2017 अधीन धारा 279, 304(ए) भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री परमजीत सिंह सुपुत्र श्री संगवाहिया निवासी गाँव नरी डा0 डेरा बाबा रुद्रु जिला ऊना की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.04.2017 को यह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस न0 एच0पी072-5524 जो मनाली से अमृतसर जा रही थी में सफर कर रहा था समय करीब 10.00 बजे रात जब यह बस भाँवला के पास पहुँची तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 28-3918 जाहु की तरफ से तेज गति से आया व बस के साथ टकरा गया। जिससे मोटरसाईकिल चालक की मौका पर ही मौत हो गई। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।  

2. आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 97/17 दिनांक 15.04.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2017 को समय करीब 06.50 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ रंधाडा में गश्त पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर लोकपाल सुपुत्र उतम राम निवासी गाँव हवाणी गैहरा डा0 रंधाडा तहसील बल्ह जिला मण्डी की दुकान से 3750 मिलीलिटर देशी शराब मार्का ऊना न0 1 बरामद की है। उ0नि0 मनोज कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 98/17 दिनांक 15.04.17 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2017 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ रंधाडा में गश्त पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर कपिल गुलेरिया सुपुत्र श्री कशमीर सिंह निवासी गाँव व डा0 तल्याहड तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 09 बोतल  देशी शराब मार्का ऊना न0 1 व 5250 मिलीलिटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। उ0नि0 मनोज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. विधि विरुद्ध जमाव, रास्ता रोकना,  गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 16.04.2017 अधीन धारा 341, 504,506,34  भा0 द0 सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पंजकु राम  सुपुत्र श्री मदन लाल निवासी गाँव सकरैण  डा0 तनेहरड तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपने घर से बाहर जा रहा था तो करोडी मल, इसकी पत्नी अनु देवी व लाल सिहं निवासी सकरैण, तीनों ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है।मुख्य आरक्षी संजीव कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 68/17 दिनांक 15.04.2017 अधीन धारा 341, 143  भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2017 को समय करीब 03.45 बजे शाम सरोज कुमारी पुर्व वार्ड मेम्वर,  ग्राम पंचायत तलकेहड  के नेतृत्व में सकीना देवी, विमला देवी, मकोडी देवी , अनु देवी , शंकुन्तला देवी व गाँव तलकेहड की अन्य 50-60 महिलाओं ने शराब ठेका खोलने के विरोध में वीङ रोड में वीड को जाने वाली सडक को 05.00 बजे तक अवरुद्ध  रखा । स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 204 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 19,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 08 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। व खनन अधिनियम के तहत 01 उल्घनकर्ता को चालान किया गया व 400 /- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

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