1. भगा ले जाने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 69/17 दिनांक 10.04.2017 अधीन धारा 363 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर मण्डी में शिकायतकर्ता फुला देवी पत्नी श्री कनोरू निवासी गाँव मझखेतर डाकघर तलेली तहसील व थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इसका बेटा बृज लाल उर्फ अजु अपनी नानी के घर बिलासपुर में पढ़ता था जो वहां से मार्च 2016 में घर आ गया था । तथा इसको बतलाया कि यह अपनी नानी के पास नहीं रहना चाहता हैं । जिस पर यह अपने मायके बिलासपुर गई तथा जब यह बिलासपुर से वापिस आई तो बृज लाल घर पर नहीं था । इसने उसे हर जगह तलाश किया परन्तु कहीं पर भी उसका कोई पता न चला है । इसे संन्देह है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसके बेटे का अपहरण करके ले गया है । स0उ0नि0 जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 363 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिंनाक 09.04.17 को एक लड़का निवासी बल्ह जिला मण्डी इसकी बेटी को भगा कर ले गया हैं । उप-निरीक्षक करणजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. रास्ता रोककर गाली-गलौच व मारपीट के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 48/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता श्रीमति सैना देवी पत्नी श्री सोहन लाल भलवाड डा0 जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10.04.2017 को समय करीब 06.50 बजे शाम जब यह अपने रसोईघर से बाहर आ रही थी तो उसी समय इसकी बहु आशा देवी पुत्री श्री चन्द्रमणी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली-गलौच व बेलन से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी बीरवल सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 93/17 दिनांक 10.04.2017 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री राजकुमार सुपुत्र स्व. श्री भुरी सिंह निवासी गाँव मोहरी डा0 अलाथु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10.04.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम यह अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था तो नीरज कुमार ने अपनी नैनो कार सड़क के बीच में खड़ी की हुई थी इसने अपना मोटरसाइकिल अपने पड़ोसी के घर के पास खड़ा किया और घऱ जाने लगा तो नीरज कुमार ने इसका रास्ता रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी हैं जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 इन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 10.04.2017 अधीन धारा 324,504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता श्री चमन लाल सुपुत्र भीखम राम गांव बासुंगी डा0 व त0 बालीचौकी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10-04-17 को समय करीब 06.20 बजे शाम यह गिरधारी लाल, भाग सिंह, प्रेम सिंह, पुने राम व हरि सिंह के साथ गौरी माता मन्दिर के पास वन रक्षक के साथ वनों के बचाव के बारे में बात कर रहे थे तो उसी समय जय चन्द सुपुत्र भूप सिंह निवासी गांव बासुंगी डा0 व त0 बालीचौकी जिला मण्डी वहां पर आया तथा इसे साथ गाली गलौच व चाकू के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 दुर्गा सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 70/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 147, 149, 382,504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अमर सिंह सुपुत्र सौजु राम निवासी खुराहल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-04-17 को समय करीब 06.45 बजे शाम यह कन्दर में विनय कुमार सुपुत्र धर्म पाल, संजय कुमार सुपुत्र सिहनू राम निवासी कन्दर व उनके साथ कुछ अनय्य लोगो ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व लात मुक्कों के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी तथा पर्स से 4800/- रीपये छीन कर ले गये । मु0आ0 राजेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. पशु अत्याचर अधिनियम का मामला
1. अभियोग संख्या 76/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 11 पशु अत्याचर अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला में शिकायतकर्ता श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-04-17 को समय करीब 1.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ भामबला चौक पर नाकाबन्दी डियूटी पर थे तो उस समय एक ट्रक न0 HP 65-4178 सरकाघाट की ओर से आया उपरोक्त ट्रक के चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम शुक्रदीन सुपुत्र भूरी सिंह निलासी जमसाई त0 सरकागाट जिला मण्डी बतलाया तथा ट्रक को चैक करने पर 17 भैसें ठूस - ठूस कर भरी हुई थी।उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सडक दुर्घटना का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 49/17 दिनांक 10.04.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्री हितेश कुमार सुपुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी गाँव इमला डा0 व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.04.2017 को समय करीब 08.45 बजे रात इसने वैन नं0 HP 30-1771 को बारल पुल के पास सड़क में खड़ा किया था तो उसी समय एक कार न0 HP 30A-0535 बड़ी तेज रफ्तारी के साथ करसोग की तरफ से आई व शिकायतकर्ता की वैन को टक्कर मारकर मौका से कार चालक भाग गया । मु0 आ0 तेज़ सिंह नं0 55 अन्वेष्णाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
5. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 371 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 61,500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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