1. पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 78/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा-11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 बोध राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीव 09.30 बजे रात यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बनौण में गश्त पर थे तो सिध्याणी के पास तीन ट्रक एच0पी0 65-4847, एच0पी0 65-5297 व एच0पी0 65 ए-0473 नैरचौक की तरफ से आये जिन्हे चैकिंग हेतु रोका गया तो तीनो ट्रकों में 13-13 गायें जबरदस्ती भरी हुई थी ।ट्रक न0 एच0पी0 65-4847 को देवी राम सुपुत्र श्री बल्लु निवासी मण्दिर टाण्डा डा0 ढाबण तहसील बल्ह जिला मण्डी चला रहा था व अन्य दो ट्रकों के चालक मौका से भाग गये । स0उ0नि0 बोध राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 79/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीव 10.00 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गलमा में में गश्त पर थे तो दौराने गश्त ट्रक न0 एच0पी0 33बी 7903 व एच0पी0 65 7903 गलमा में सङक के किनारे पार्क किये हुय़े पाये गये ।दोनों ट्रकों का मालिक मनोज कुमार सुपुत्र श्री लाल सिंह निवासी गाँव काण्ढी डा0 रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी मौका पर था। उसी समय एक अन्य ट्रक न0 एच0पी0 65 2663 नलवाडी लिंक रोड से गलमा की तरफ आया जिसे प्रेम चन्द सुपुत्र श्री रिखी दत निवासी गाँव नलवाडी डा0 गलमा तहसील बल्ह जिला मण्डी चला रहा था तीनें ट्रकों की चैकिंग पर दो ट्रकों में 12-12 व एक ट्रक में 11 गायें जबरदस्ती भरी हुई पाई गई। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहें हैं।
3. अभियोग संख्या 82/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भुपेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री देवेन्द्र कुमार निवासी गाँव व डा0 गलमा तहसील बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 5.45 बजे शाम प्रकाश चन्द ने एक गाय थ्री व्हिलर में लोङ की व आमला गलु के पास उतार दी। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहें हैं।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 56/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राज कुमार सुपुत्र श्री चेत राम निवासी गाँव पठान डा0 कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात राम सिंह सुपुत्र श्री सन्त राम , केशव चन्द व देश राज सुपुत्र श्री केसर चन्द व रमिका राम सुपुत्र श्री नथु राम ने इसका व इसके भतीजे तिलक राज का रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है।मुख्य आरक्षी सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 52/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323, भा0 द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गणेश चन्द सुपुत्र श्री कर्म दास निवासी गाँव नवीधार डा0 महोग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात यह गाँव खन्योट से घर वापिस आ रहा था जब यह नवीधार में पहुँचा तो रेता कुमार सुपुत्र श्री राम सरण निवासी गांव नवीधार डा0 महोग ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है।स0उ0नि0 भोम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504 भा0 द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रीता देवी पत्नी श्री रुप लाल निवासी गाँव डाहर डा0 खलवाहण तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 05.00 बजे यह अपने खेतों में मटर तोड रही थी तो इसके जेठ ने इसका रास्ता रोककर किलणी से मारपीट की जिससे इसके कन्धे पर चोट आई हैं। मुख्य आरक्षी भव देव अन्वेष्णाधिकारी थाना पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 43/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506, 427, 34 भा0 द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गीता राम सुपुत्र श्री देवी सिंह निवासी गाँव खंखर डा0 प्रेसी तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 11.00 बजे यह रात यह गाडी न0 एच0पी0 31 ए 9895 में मटर लाद रहा था तो हुक्म चन्द , नोता राम निवासी छपनोट व कर्म सिंह, कमलेश्वर कुमार निवासी दुनाग वहां पर आये व इसे मटर लादने से रोका व गाली गलौच करते हुये मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अभियोग संख्या 36/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506, 34 भा0 द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बाली राम पत्नी श्री रेलु राम निवासी गाँव चनेहङ डा0 भतरोता तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 04.00 बजे यह अपने घर जा रहा था तो संजय कुमार व उसकी पत्नी सीता देवी निवासी ब्रांग ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी नरेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी CIA मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2017 को यह अन्य कर्मचारियों के साथ तल्याहङ में गश्त पर थे तो गुप्ता सुचना के आधार पर तलेश कुमार उर्फ तिलक सुपुत्र श्री निहाल सिंह निवासी गाँव व डा0 तल्याहङ तहसील व थाना सदर जिला मण्डी के कब्जा से कार न0 एच0पी0 33 डी 1184 से 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। निरीक्षक अमर सिंह, प्रभारी CIA जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. छेड़खानी, गृह अतिचार व गाली गलौच का मामला-
।. अभियोग संख्या 44/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 451, 354ए, 504 भा0 द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में एक लड़की शिकायतकर्ता निवासी निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-17 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह अपने कमरे में सोई थी तो एक व्यक्ति निवासी नातन शराब के नशे में इसके कमरे में आया व इसके साथ गाली गलौच व जबरदस्ती छेड़खानी करने की कोशिश की । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 181 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 32,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । खनन अधिनियम के तहत 08 उल्घनकर्ताओं के चालान किये गये व 10,600 /- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।
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