1.स्वापक औषधि व स्वापक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 39/17 दिनांक 09.04.2017 अधीन धारा 20/61/85 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 राम कृष्ण प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 09.04.2017 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी पर राष्ट्रीय रामार्ग 21 नरेश चौक में मौजुद थे तो यह समय करीब 03.00 बजे दिन वर्षाशालिका के पास लघुशंका के लिये गये तो वहां पर एक पिठ्ठु बैग लावारिस हालत में मिला जिसे खोलकर चैक किया तो पिठ्ठु बैग के अन्दर 135 ग्राम चरस बरामद हुई है जिस पर नामालुम व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत थाना किया गया है। उ0नि0 राम कृष्ण उस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।
2.सडक दुर्घटना का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 68/17 दिनांक 09.04.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्री सम्पत लाल जट्ट सुपुत्र श्री लाल चन्द जट्ट निवासी गाँव खनलिया डा0 पलरा तहसील रायपुर जिला भिलवाडा राजस्थान की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.04.2017 को समय करीब 09.00 बजे रात यह अपनी रेहडी पर काम कर रहा था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 33 ई टी 9513 बडी तेज रफ्तारी के साथ आई व शिकायतकर्ता की रेहडी को टक्कर मार दी जिससे इसे चोंटे आई हैं उसके बाद उस कार चालक ने पास ही खडी हुई गाडी को भी टक्कर मार दी। स0उ0नि राजेनद्र ठाकुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
3. चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 172 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 20,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 08 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 06 चालान व 7100 /- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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