Wednesday, April 5, 2017

CRIME REPORT ON 05 APRIL

1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग सँख्या 62/17 दिनांक 05.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र श्री इन्दरू राम निवासी कण्डला डा0 कुम्मी त0 व थाना बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 05.04.17 को समय करीब 08.15 बजे सुबह तेज सिंह सुपुत्र सौजू राम, जितेन्द्र कुमार सुपुत्र जय राम तथा इनकी मां निवासी कण्डला ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 63/17 दिनांक 05.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504. 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार सुपुत्र जय राम निवासी कण्डला डा0 कुम्मी त0 व थाना बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक दिनांक 05.04.17 को समय करीब 08.15 बजे सुबह नानक चन्द, प्रेम दास और किरना देवी निवासी कण्डला ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग सँख्या 32/17 दिनांक 04.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504. 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  विनोद कुमार सुपुत्र भगत राम निवासी दयोली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-04-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह अपने घर जा रहा था तो रमेश चन्द सुपुत्र स्व0 अमर  सिंह और अजय कुमार सुपुत्र रमेश चन्द निवासी दयोली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग सँख्या 46/17 दिनांक 04.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेश कुमार सुपुत्र मस्त राम निवासी भदराणु डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04.04.17 समय करीब 10.00 बजे रात यह तिलक राज के साथ करसोग से घर आ रहा था तो धर्म पाल और नील ने इसका रास्ता  रोककर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग सँख्या 47/17 दिनांक 05.04.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धर्म पाल सुपुत्र श्याम दास निवासी सरली डा0 डलास त0 आनी जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04.04.17 को समय करीब 08.45 बजे रात नरेश कुमार और तिलक राज सुपुत्र मस्त राम निवासी भदराणु डा0 व त0 करसोग जिला मण्डी इसके घर के आंगन में आये तथा लात मुक्कों व लोहे की रोड के साथ मारपीट की तथा गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.         अभियोग सँख्या 85/17 दिनांक 04.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आशीष वर्मा सुपुत्र प्रदीप वर्मा निवासी मकान नं0 77/6 डा0 व त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04.04.17 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह अपनी गाड़ी में मां व दादी के साथ टारना माता के मन्दिर जा रहा था जब यह टारना माता के मन्दिर के नजदीक पंहुचा तो एक कार जिसको इन्द्रजीत उर्फ हैप्पी चला रहा था ने गलत साईड से गाड़ी पार करते समय इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच,  मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार भाटिया अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7.         अभियोग सँख्या 86/17 दिनांक 04.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोनिका पत्नी इन्द्रजीत निवासी नजदीक टारना मन्दिर डा0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04.04.17 को यह अपने पति के साथ अपनी गाड़ी में चण्डीगढ़ जा रही थी जब टारना रोड पर जा रहे थे तो एक कार आगे की तरफ से आई व इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी व उस गाड़ी में बैठे एक लड़का व एक औरत उतर कर बाहर आये व इसके पति के साथ मारपीट व गाली गलौच करने लग पड़े । उ0नि0 कुलदीप चन्द प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 160 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 25, 300/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये गये व 1400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 


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