Wednesday, April 12, 2017

CRIME REPORT ON 12 APRIL

                                                                             

1. आपराधिक न्यासभंग का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 405, 406 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री हेम राज सुपुत्र श्री खुब राम निवासी गाँव बतेहडा डा0 ब्रिखमणी तहसील बल्ह जिला मण्डी वर्तमान में मण्डलीय उङनदस्ता हिमाचल पथ परिवहन निगम मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.04.2017 को यह समय करीब 07.02 बजे शाम हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस जो गागल से मण्डी रुट पर थी को काँगणी में सब्जी मण्डी के पास चैक किया तो पाया कि बस में 10 सवारियां सफर कर रही थी जिसमें से 09 सवारियों के पास टिकट नहीं था। बस के परिचालक राजेश कुमार ने सभी सवारियों से 86 रुपये किराया ले लिया था लेकिन किसी भी सवारी को टिकट न दिया था। मुख्य आरक्षी इन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2. गृह अतिचार, रास्ता रोकना,  गाली-गलौच करना, मारपीट  व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 95/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री तेग सिंह सुपुत्र स्व. श्री लच्मण निवासी गाँव सेहल  डा0 पैड़ी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.04.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम यह अपने घर में था तो उसी समय कौशल्या देवी, रमेश कुमार और शिव राम निवासी सेहल इसके घर के अन्दर आये और इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, व पत्थर के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी हैं जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

2. अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री गोपाल सिंह सुपुत्र श्री तुला नंद निवासी गाँव बटौर डा0 सेहली तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.04.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन यह मण्डी से अपने घर बटौर आ रहा था तो उसी समय रिंकू नाम के एक व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी हैं जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 यशपाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 69/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री मंगत राम निवासी बग्गी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.04.2017 को समय करीब 10.00 बजे सुबह कुलदीप चन्द सुपुत्र श्री राम सिंह निवासी बग्गी तहसील बल्ह जिला मण्डी ने इसके पति का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौच किया व इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट की है।  स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. सडक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 64/17 दिनांक 11.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 संदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी लङभडोल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.04.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम एक औरत श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री हच्छु राम निवासी गाँव रोपडु डा0 बसोना तहसील लङभडोल जिला मण्डी मेले से वापिस घर जा रही थी तो उसी समय एक स्कुटर न0 पी0बी0 35 इ 3436 का चालक बडी तेज गति से आया व उपरोक्त महिला को पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई हैं।  स0उ0नि0 संदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

5. चालान-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 260 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 34,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 24 चालान व 2400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


 

 

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