Sunday, April 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 APRIL

1. सार्वजनिक रास्ते में बाधा के मामले -

1.         अभियोग सँख्या 46/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 283 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी में धनोटू चौक पर मौजूद था  तो एक व्यक्ति यौगिन्द्र कुमार सुपुत्र बाबू राम गांव व डा0 नमेनी त0 व जिला ताशगंज यू0पी0 ने अपनी आईस्क्रीम की रेहड़ी सड़क के किन्नारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विनोद कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 47/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 283 भा0 द0सं0 पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को समय करीब 05.35 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी में धनोटू चौक के पास एन0 एच0-21 पर मौजूद था  तो एक व्यक्ति सत्यपाल सुपुत्र जय सिंह गांव अमला डा0 बाड़ी बाजार त0 व जिला बरेली यू0पी0 ने अपनी आईस्क्रीम की रेहड़ी सड़क के किन्नारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 मुरारी लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामलें –

1.         अभियोग सँख्या 110/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री पंकज राणा सुपुत्र श्री यशवंत सिंह निवासी गांव व डा0 अलाथू त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को यह स्कुटर में अपने भाई के साथ लुणापानी से घर जा रहा था तो समय करीब 09.15 बजे जब यह सैनी मोहरी चौक के पास पंहुचा तो उसी समय संजीव कुमार सुपुत्र उतम सिंह व दिनेश कुमार वहां आये व इसका रास्ता रोककर, गाली गलौच व मारपीट की हैं जिससे इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 48/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार सुपुत्र कन्हैया लाल निवासी द्रामण डा0 चाम्बी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-04-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अपने स्थानीय गांव में हो रहे विवाह समारोह में चावल बांट रहा था तो एक व्यक्ति छागूं राम वहां आया ओर इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों के साथ मारपीट की व  गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

3.         अभियोग सँख्या 49/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छांगू राम सुपुत्र  कमलू राम निवासी द्रामण डा0 चाम्बी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ  कि 29-04-17 को समय करीब 06.35 बजे शाम जब यह अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपने स्थानीय गांव में विवाह समारोह में मौजूद था तो सुनील कुमार व तारा चन्द इसके पास आये व गाली गलौच, मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

4.         अभियोग सँख्या 41/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सादर अली सुपुत्र श्री फतेह मुहम्मह  निवासी गाँव भडयार डा0 ब्राँग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को समय करीब 06.40 बजे शाम जब यह घर जा रहा था तो दीपक व सोनू ने इसका रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

 

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 229 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से  24,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 2000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 


Saturday, April 29, 2017

CRIME REPORT ON 29 APRIL

  1. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला -

1.अभियोग सँख्या 45/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 283 भा0 द0सं0 पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28.04.2017 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पुलिस सहायता कक्ष धनोटु के पास पर गश्त पर था तो लेख राम  सुपुत्र श्री जगरनाथ निवासी गाँव करहेडी डा0 बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर गन्ने के जुस का ठेला लगा रखा था जिससे आम जनता व वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विनोद कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला –

1.अभियोग सँख्या 55/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 279, 337, 304 (ए)भा0 द0सं0 ते तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मोहर सिंह सुपुत्र श्री नन्त राम निवासी सरण वाग डा0 सराहन तहसील करसोग  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  28.04.2017 को समय  करीब 02.30 बजे दिन जब यह चेखवा नाला में उपस्थित था तो एक कार नं0 सी0एच0 03-2952 सराहण से सरण वाग की तरफ बडी तेज रफ्तारी से आई जिसमें चार व्यक्ति वैठे थे व गाडी को अरविन्द कुमार सुपुत्र श्री बंसी लाल निवासी बगाधी धार चला रहा था। उपरोक्त गाडी चालक ने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाडी सङक से 150 फिट नीचे गिर गई  जिससे गाडी में सफर कर रहे अंकित कुमार सुपुत्र खेम सिंह निवासी सरण वाग की मौका पर ही मौत हो गई है व अन्य को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी तेज सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. रास्ता रोककर, गाली गलौच व मारपीट के मामलें –

1.अभियोग सँख्या 109/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री अभिनव सुपुत्र श्री पवन कुमार निवासी गांव सतोहल डा0 सेहली त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28.04.2017 को यह प्राईवेट बस सुनील सर्विस में मण्डी आ रहा था  समय करीब 10.45 बजे दिन जब यह  बस स्कोडी पुल मण्डी में पहुँची तो धीरज शर्मा निवासी देवधार एक नैनो कार में आया व बस को रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व लोहे का राड से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी मनोज कुमार अनवेषणाधिकारी  पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग सँख्या 85/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता सोमा देवी पत्नी श्री हंस राज निवासी गाँव अनस्वाई डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28.04.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात यह अपने घर पर थी तो इसका पडोसी जगत राम सुपुत्र गुरसाई इसके परिवार को गाली गलौच कर रहा था जब इसने गाली देने का कारण पुछा तो जगत राम व उसकी पत्नी ने इसके व इसके पति के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग सँख्या 40/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उरफान खान सुपुत्र श्री शेर खान निवासी गाँव भडयार डा0 ब्राँग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28.04.2017 को समय करीब 09.00 बजे रात यह अपनी  पिता, समीना, व सकीना वीवी के साथ घर जा रहा था  तो अकबर अली सुपुत्र मोहम्मद अली व इसकी माँ वीना वीवी ने अपने घर से इन पर पत्थर मारे जिससे समीना वीवी व सकीना वीवी को चोटें आई हैं। संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 161 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से  24,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान13000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया

 


Friday, April 28, 2017

CRIME REPORT ON 28 APRIL

1. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला -

1.अभियोग सँख्या 25/17 दिनांक 27-04-2017 अधीन धारा 283 भा0 द0सं0 पुलिस थाना पधर  जिला मण्डी में मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पधर बाजार में गश्त पर था तो साजू राम सुपुत्र ब्रेस्तु राम निवासी दलाली डा0 ग्वाली त0 पधर जिला मण्डी ने पधर बाजार में सार्वजनिक रास्ते में सब्जियों के करेट लगा रखे रखे थे जिससे आम जनता की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 ठाकुर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर  इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला –

1.अभियोग सँख्या 106/17 दिनांक 27-04-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0सं0 ते तहत पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता खिमी देवी पत्नी श्री गीता चन्द निवासी कासन डा0 साइगलू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  27-04-17 को जब यह अपने बेटे के साथ घर जा रही थी तो  समय  करीब 3.00 बजे दिन जब यह कोटली बाजार में पंहुचे तो उसी समय केसर सिंह सुपुत्र दया राम निवासी धवानसरी डा0 कोटतुगंल त0 कोटली जिला कार नं0 HP 33A-4736 में मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी के साथ आया व इसके बेटे को टक्कर मार दी जिससे इसके बेटे को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 चतर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलें –

1.अभियोग सँख्या 107/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 325, 323, 504 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र दौलत राम निवासी गांव व डा0 हकुमतपुर गढ़शंकर, पंजाब वर्तमान चार्ज मैन बी0बी0एम0बी0 पण्डोह त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को समय करीब 1.30 बजे दिन जब यह अपने कार्यालय मैं मौजूद था तो इसी के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी मनौहर लाल इसके पास आया व इसके साथ गाली गलौच करते हुये इसके साथ मारपीट की तथा दातों से इसके कान काट दिया । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.अभियोग सँख्या 108/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 447,504,506,34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता राम नाथ निवासी गांव सिला कीपड़  डा0 दुदर  त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-04-17 को नरेश कुमार व नंद लाल शिकायतकर्ता की जमीन में आकर जबरन घर का काम शुरु करने लगे जब इनको रोका तो इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग सँख्या 72/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 325, 323, 504 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता सुमन लता पत्नी शक्ति कुमार निवासी पहलून डा0 जलपैहड त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-04-17 को समय करीब 7.00 बजे सुबह इसके पति नें इसके साथ मारपीट की जिससे इसकी आखों में व सिर पर चोटें आई हैं । चिकित्सा अधिकारी द्वारा अन्तिम राय में यह चोटें गम्भीर चोटें लगनी बतलाया हैं जिस पर .ह अभियोग दर्ज हुआ। मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.अभियोग सँख्या 58/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 451, 323, 427, 504, 506, 34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता लक्ष्मी कान्त सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी बताही डा0 पटड़ीघाट त0 बलद्वाड़ा जिल मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह छतरी में शराब के ठेके में सैल्समैन कार्यरत हैं दिनांक 26-04-17 को समय करीब 8.00 बजे रात  रणजीत सिंह सुपुत्र प्रताप  सिंह निवासी धनसर नें इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा 7/8 शराब की बोतलें व मोबाईल तोड़ दिये उसके बाद 2/3 व्यक्ति ओर वहां आये व उन्होनें ने भी इसके साथ मरापीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.अभियोग सँख्या 73/17 दिनांक 28.04.2017 अधीन धारा 451,323,504, 506, भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता सुमित कुमार सुपुत्र प्यार चन्द निवासी कटकल डा0 व त0 लड़भडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-04-17 को समय करीब 5-45 बजे शाम अपनी दुकान मे मौजुद था तो उसी समय विनय चौहान उर्फ काकु सुपुत्र काली दास निवासी चनौहणा डा0 व त0 लड़भडोल जिला मण्डी नें शिकायतकर्ता के साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड़भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 284 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 65,400/- रुपये जुर्माना वसूल क 36 हतकोटपा के त चालान किये गये व उलघंनकर्ताओं से 3700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 12 चालान व 21,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है

 


 

Thursday, April 27, 2017

CRIME REPORT ON 27 APRIL


1. आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.अभियोग सँख्या 36/17 दिनांक 26.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में उ0नि0 लाल सिंह, प्रभारी थाना औट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 26.04.2017 को अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ औट पुराना पुल के पास गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर रमेश कुमार सुपुत्र श्री नारायण दास निवासी गाँव व डा0 औट जिला मण्डी के कब्जा से 19 बोतल देशी शराब, 18 बोतल आफिसर च्वाइस व 02 बोतल मास्टर ब्लैण्ड बरामद हुई है। प्रभारी थाना उ0नि0 लाल सिंह इस अभियोग का अनवेषण कर रहें हैं।

2. अभियोग सँख्या 71/17 दिनांक 26.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी में उ0नि0 कुलदीप कुमार अतिरिक्त थाना प्रभारी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 26.04.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गलु (रोपा-पधर) में गश्त पर थे तो सुरजीत कुमार सुपुत्र श्री दिला राम निवासी गाँव रोपा पधर तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की दुकान से 05 बोतल देशी शराब मार्का ऊना न0 1 बरामद हुई है। उ0नि0 कुलदीप कुमार अतिरिक्त थाना प्रभारी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहें हैं।

2 . गाली गलौच व मारपीट का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 72/17 दिनांक 27.04.2017 अधीन धारा 325, 323, 504, भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सुमन लता पत्नी श्री शक्ति कुमार निवासी गाँव पहलूण डा0 जलपेहङ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.04.2017 को समय करीव 07.00 बजे शाम इसके पति शक्ति कुमार ने इसके साथ मारपीट की थी जिससे इसके सिर व आँखों पर चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी राज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सङक हादसे का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 77/17 दिनांक 26.04.2017 अधीन धारा 279, 337  भा0 द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री शंकर राम निवासी गाँव सनोह डा0 काँगू तहसील सुन्दरमगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26.04.2017  को यह अपने मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 31-7734 से घर जा रहा था समय करीब 06.00 बजे जब  यह हराबाग के पास पँहुचा तो एक कार चालक ने लापरवाही से गाडी चलाते हुये इसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। यह कार का न0 नहीं पढ पाया है । स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 261 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 44,000/- रुपये जुर्माना वसूल क 27 हतकोटपा के त चालान किये गये व उलघंनकर्ताओं से 2800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 5000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है

 


Wednesday, April 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 APRIL

1. हत्या का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 26.04.2017 अधीन धारा 302 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री श्याम लाल  सुपुत्र श्री शंकर  निवासी गाँव भौर डा0 कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.04.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम राजकुमार उर्फ विजु सुपुत्र श्री जय राम निवासी भौर ने अपनी पत्नी कान्ता देवी उर्फ वावी के साथ मारपीट की व जानबुझकर धक्का देकर उसे लैंटर से नीचे गिरा दिया जिस कारण उसकी क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी में मौत हुई है। निरीक्षक लोकेन्द्र नेगी प्रभारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 84/17 दिनांक 25.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजीव कुमार सुपुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी गाँव व डा0 बल्हडा तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.04.2017 को पत्नी के साथ चैकअप करवाने जा रहा था तो समय करीव 08.30 बजे रात जब यह बल्हडा में पहुँचे तो राजु निवासी गाँव सनोटा ने इनके साथ गाली गलौच किया, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 75/17 दिनांक 25.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दिवाकर सिंह  सुपुत्र श्री दौलत राम  निवासी गाँव धियुँ  डा0 वार तुँगल तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.04.2017 को यह अपने निजी कार्य से सब्जी मण्डी सुन्दरनगर आया था वापसी पर जब यह समय करीब 01.45 बजे जरल में पहुँचा तो दलीप चौधरी, जगदीश व कुछ अन्य लोगों ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं।स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

3. सङक हादसे का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 104/17 दिनांक 25.04.2017 अधीन धारा 279, 337  भा0 द0 स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति गायत्री देवी पत्नी  श्री बहादुर सिंह निवासी गाँव गाँधी नगर नजदीक टीवी टावर तहसील व जिला कुल्लु हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.04.2017 को समय करीब 11.15 बजे दिन यह तुलसी राम के साथ मोटसाईकिल न0 एच0पी0 76-0423 में कुल्लु से मण्डी आ रही थी जब यह पण्डोह में देउली के पास पँहुचे तो तुसली राम ने मोटरसाईकिल पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण यह दोनों मोटरसाइकिल सहित सङक से नीचे गिर गये।मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 291 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 34,300/- रुपये जुर्माना वसूल क 31 हतकोटपा के त चालान किये गये व उलघंनकर्ताओं से 3100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 9000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है

 

 


Tuesday, April 25, 2017

CRIME REPORT ON 25 APRIL


1. सङक हादसे के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 74/17 दिनांक 24.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 184, 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नीरज कुमार सुपुत्र रोकश कुमार निवासी गाँव व डा0 झक्योल तहसील भोरंज जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.04.2017 को समय करीब 07.00 बजे शाम यह सुन्दरनगर में  पोलटेक्नीकल कोलेज के गेट के पास खडा था तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 29 ए 6975 सुन्दरनगर की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आया व एक पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई हैं।स0उ0नि0 राम प्रकाश अनवेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 54/17 दिनांक 24.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुष्प राज सुपुत्र मोती राम निवासी गाँव बगैन डा0 भनेरा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.04.2017 को समय करीब 06.00  बजे शाम यह पुराना बाजार में अपने क्वाटर में स्थित था व इसका बेटा विक्रान्त सङक में खेल रहा था उसी समय एक विना न0 का मोटरसाईकिल मतेहल की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आया व इसके बेटे को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई हैं। मुख्य आऱक्षी तेज सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 82/17 दिनांक 25.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दिवाकर दत शर्मा सुपुत्र गुरदेव शर्मा निवासी गाँव व डा0 गुटकर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.04.2017 को समय करीब 09.15 बजे प्रातः यह गुटकर में हनुमान मन्दिर में उपस्थित था तो गाडी न0 एच0पी0 65 4764 मण्डी की तरफ जा रही थी तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 63-2788 मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व उपरोक्त गाडी को गलत तऱफ से ओवरटेक करते हुये टक्कर मार दी जिससे बृज लाल व ललित कुमार निवासी राजगढ को चोटें आई हैं। यह हादसा गाडी चालक हेत राम ठाकुर सुपुत्र श्री राम शर्मा निवासी गाँव व डा0 वान्दला जिला बिलासपुर की लापरवाही से हुआ है।स0उ0नि0 राजेन्द्र ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 103/17  दिनांक 24.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, भा0 द0स0  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सोमा देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार  निवासी गाँव व डा0 मराथु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.04.2017 को समय करीब 09.00 बजे प्रातः यह मराथु जा रही थी तो उसी समय सावित्री देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द निवासी गाँव व डा0 मराथु ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व डण्डे से मारपीट की है।मुख्य आरक्षी इन्द्र सिंह, अन्वेष्णाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 311 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 54,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 05 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये गये 500/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया।

 

 


Monday, April 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 APRIL

 

1. आबकारी अधिनियम का मामला:-

1. अभियोग संख्या 102/17 दिनाक  23.04.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.04.2017 को समय करीब 03.00 बजे दिन जब बजे शाम वह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बातली में मौजुद थे तो एक व्यक्ति पण्डोह की तरफ से पैदल आ रहा था जिसने हाथ में एक बैग लिया हुआ था , जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जो इसे काबू किया तो इसने अपना नाम परम देव सुपुत्र श्री दामोदर दास गांव बन्दरोली डा0 नांडी  तहसील च्चयोट जिला मण्डी बतलया, बैग की तलाशी पर इसके कब्जा से 08 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 123 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 14,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 13 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है  

 


Sunday, April 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 APRIL


1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 22.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अर्पित शर्मा सुपुत्र श्री हितेश शर्मा निवासी गाँव धनोटू डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक में पढ़ता है और दिनांक 22.04.2017 को समय करीब 12.15 बजे दिन राजेश, नवीन और बंटी ने इसका रास्ता रोककर लात-मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मुख्य आरक्षी श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 72/17 दिनांक 23.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 427, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देविन्द्र पाल सुपुत्र श्री चुहड़ु राम निवासी गाँव खौरी तहसील बल्ह जिला मण्डी हाल चालक बस नं0 HP65-0257 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.04.2017 को समय करीब 08.40 बजे सुबह सकील उर्फ सनी ने सिनेमा चौक सुन्दरनगर में बस  को रोककर परिचालक चमन लाल के साथ गाली-गलौच व मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 22.04.2017 अधीन धारा 279 भा0द0स0  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुन्दर सिंह सुपुत्र श्री दिले राम निवासी गाँव चकरडी डा0 बारसु तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.04.2017 को इसने अपना थ्री-वीलर न0 एच0 पी0  65-3877 को नागचला में सड़क की एक तरफ खड़ा किया था तो उसी समय एक ब्लैरो जीप नं0 HP 28C- 8788 मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई और इसके थ्री-वीलर को टक्कर मार दी । मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

 

3. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 129 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 12,600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 06 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 14 चालान किये गये 24,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया । 

 

Saturday, April 22, 2017

CRIME REPORT ON 22 APRIL

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 34/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0  पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीलम ठाकुर पत्नि भगवान दास निवासी गाँव बनाला डा0 व तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम यह  अपनी गौ शाला से अपने घर वापिस आ रही थी तो जानकी देवी पत्नि श्री नोख सिंह व उसके बेटे सुनील कुमार ने इसका  रास्ता रोककर डण्डे व पत्थर से मारपीट की । मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 53/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 अमर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2017 को यह अन्य कर्मचारियों के साथ पांगणा बाजार में गश्त पर थे तो गुप्ता सुचना के आधार पर दीप कुमार सुपुत्र श्रीमति गुमती देवी निवासी गाँव कल्शान डा0 व तहसील पांगणा जिला मण्डी के घर की तलाशी ली तो दौराने तलाशी दीप कुमार के घर से 1020 बोतलें देसी शराब बरामद हुई है। स0उ0नि0 अमर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 35/17 दिनांक 22.04.2017 अधीन धारा 279,337,304 ए भा0 द0स0  पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री टकेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री भागी रथ निवासी गाँव तनौट डा0 जहल तहसील गोहर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.04.2017 को यह समय करीब 8.20 बजे प्रातः लारजी में था तो एक कार न0 एच0 पी0 65 बी0 0271 लारजी से औट की तरफ बडी तेज रफ्तारी से आई कार चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया उपरोक्त कार लारजी डैम में गिर गई। इस कार को बालम राम चला रहा था जिसकी मौका पर ही मौत हो गई। मुख्य आरक्षी भव देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी वालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

4. पशु क्रुरता अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 83/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र सुर्यवँशी  सुपुत्र श्री अमर सिंह निवासी गाँव टटाहर  डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.04.2017 को किसी नामालुम व्यक्ति ने इसको सुचना दी की एक आवारा गाय गाँव छम्यार में घुम रही है जिसके दोनों कानों में टैग लगे हैं। जिस पर इसने इस गाय के वारे में पशु अधिकारी सरकाघाट से छानबीन की तो यह गाय ग्राम पंचायत घुघर विकास खण्ड भवारना जिला काँगडा की पाई गई जिसे कोई व्यक्ति वहाँ पर छोड गया है। मुख्य आरक्षी कमलकान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहें हैं।

5. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 264 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 41,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 18 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 14 चालान किये गये 24,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया  

 


Friday, April 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 APRIL

1. पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 78/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा-11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 बोध राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीव 09.30 बजे रात यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ बनौण में गश्त पर थे तो सिध्याणी के पास तीन ट्रक एच0पी0 65-4847, एच0पी0 65-5297 व एच0पी0 65 ए-0473 नैरचौक की तरफ से आये जिन्हे चैकिंग हेतु रोका गया तो तीनो ट्रकों में 13-13 गायें जबरदस्ती भरी हुई थी ।ट्रक न0 एच0पी0 65-4847 को देवी राम सुपुत्र श्री बल्लु निवासी मण्दिर टाण्डा डा0 ढाबण तहसील बल्ह जिला मण्डी चला रहा था व अन्य दो ट्रकों के चालक मौका से भाग गये । स0उ0नि0 बोध राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 79/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीव 10.00 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गलमा में  में गश्त पर थे तो दौराने गश्त ट्रक न0 एच0पी0 33बी 7903 व एच0पी0 65 7903 गलमा में सङक के किनारे पार्क किये हुय़े पाये गये ।दोनों ट्रकों का मालिक मनोज कुमार सुपुत्र श्री लाल सिंह निवासी गाँव काण्ढी डा0 रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी मौका पर था।  उसी समय एक अन्य ट्रक न0 एच0पी0 65 2663 नलवाडी लिंक रोड से गलमा की तरफ आया जिसे प्रेम चन्द सुपुत्र श्री रिखी दत निवासी गाँव नलवाडी डा0 गलमा तहसील बल्ह जिला मण्डी चला रहा था तीनें ट्रकों की चैकिंग पर दो ट्रकों में 12-12 व एक ट्रक में 11 गायें जबरदस्ती भरी हुई पाई गई। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहें हैं।

3.         अभियोग संख्या 82/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 11 पशु क्रुरता अतिचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भुपेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री देवेन्द्र कुमार निवासी गाँव व डा0 गलमा तहसील बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 5.45 बजे शाम प्रकाश चन्द ने एक गाय थ्री व्हिलर में लोङ  की व आमला गलु के पास उतार दी। मुख्य आरक्षी जमालदीन  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहें हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 56/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0स0  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राज कुमार सुपुत्र श्री चेत राम निवासी गाँव पठान डा0 कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात राम सिंह सुपुत्र श्री सन्त राम , केशव चन्द व देश राज सुपुत्र श्री केसर चन्द व रमिका राम सुपुत्र श्री नथु राम ने इसका व इसके भतीजे तिलक राज का रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है।मुख्य आरक्षी सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 52/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323, भा0 द0स0  पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गणेश चन्द सुपुत्र श्री कर्म दास निवासी गाँव नवीधार डा0 महोग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात यह गाँव खन्योट से घर वापिस आ रहा था जब यह नवीधार में पहुँचा तो रेता कुमार सुपुत्र श्री राम सरण निवासी गांव नवीधार डा0 महोग ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है।स0उ0नि0 भोम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

3.         अभियोग संख्या 33/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504 भा0 द0स0  पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रीता देवी पत्नी श्री रुप लाल निवासी गाँव डाहर डा0 खलवाहण तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 05.00 बजे यह अपने खेतों में मटर तोड रही थी तो इसके जेठ ने इसका रास्ता रोककर किलणी से मारपीट की जिससे इसके कन्धे पर चोट आई हैं। मुख्य आरक्षी भव देव अन्वेष्णाधिकारी थाना पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 43/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506, 427, 34 भा0 द0स0  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गीता राम सुपुत्र श्री देवी सिंह निवासी गाँव खंखर डा0 प्रेसी तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 11.00 बजे यह रात यह गाडी न0 एच0पी0 31 ए 9895 में मटर लाद रहा था तो हुक्म चन्द , नोता राम निवासी छपनोट व कर्म सिंह, कमलेश्वर कुमार निवासी दुनाग वहां पर आये व इसे मटर लादने से रोका व गाली गलौच करते हुये मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. अभियोग संख्या 36/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506, 34 भा0 द0स0  पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बाली राम पत्नी श्री रेलु राम निवासी गाँव चनेहङ डा0 भतरोता तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.04.2017 को समय करीब 04.00 बजे यह अपने घर जा रहा था तो संजय कुमार व उसकी पत्नी सीता देवी निवासी ब्रांग ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मुख्य आरक्षी नरेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी CIA मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.04.2017 को यह अन्य कर्मचारियों के साथ तल्याहङ में गश्त पर थे तो गुप्ता सुचना के आधार पर तलेश कुमार उर्फ तिलक सुपुत्र श्री निहाल सिंह निवासी गाँव व डा0 तल्याहङ तहसील व थाना सदर जिला मण्डी के कब्जा से कार न0 एच0पी0 33 डी 1184 से 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। निरीक्षक अमर सिंह, प्रभारी CIA जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. छेड़खानी, गृह अतिचार व गाली गलौच का  मामला-

 ।.         अभियोग संख्या 44/17 दिनांक 21.04.2017 अधीन धारा 451, 354ए, 504 भा0 द0स0  पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में एक लड़की शिकायतकर्ता निवासी निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-17 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह अपने कमरे में सोई थी तो एक व्यक्ति निवासी नातन शराब के नशे में इसके कमरे में आया व इसके साथ गाली गलौच व जबरदस्ती छेड़खानी करने की कोशिश की । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 181 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 32,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । खनन अधिनियम के तहत 08 उल्घनकर्ताओं के चालान किये गये व 10,600 /- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

Thursday, April 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 APRIL

                                            

1. छुआछुत अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 54/17 दिनांक 19.04.2017  अधीन धारा 3(1) (S) SC & ST Act 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017  को समय करीब 11.00 बजे  दिन यह अपने घर के पास रास्ता साफ कर रही थी तो उसी समय काँशी राम सुपुत्र श्री सरदुल निवासी गाँव उन्धी ल्युड डा0 बगस्याड तहसील थुनाग जिला मण्डी वहाँ पर आया और उसे जातिसुचक शब्द कहे, जब इसने कारण पुछा तो उसने इसके साथ लात मुक्कों व पथरों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। निरीक्षक चाँद किशोर, थाना  प्रभारी गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. ले भागने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 71/17 दिनांक 20.04.2017  अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजु राम सुपुत्र श्री कबलु राम निवासी गाँव व डा0 भोजपुर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 08.15 बजे सुबह इसका वेटा प्रशांत घर से स्कुल गया था लेकिन घर वापिस नहीं आया है। इसने शक जाहिर किया है कि कोई नामालुम व्यक्ति इसके बेटे को भगा कर ले गया है। निरिक्षक लोकेन्द्र नेगी प्रभारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।  

3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को यह अन्य कर्मचारियों के साथ बरीन में उपस्थित था तो गुप्ता सुचना के आधार पर यशवन्त सिंह सुपुत्र श्री समुदा राम निवासी गाँव व डा0 बरीन तहसील बलद्वाडा की चाय की दुकान से 08 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0  श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रास्ता रोकना,  गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 99/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 323, 504, 506, 34  भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति आशा कुमारी पत्नी श्री रतन लाल निवासी गाँव ध्वाली डा0 लागधार तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.04.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम अपने पति से सास व ससुर को दुध देने के लिये पुछा जिस पर इसके पति ने इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 रमेश चन्द, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 100/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 451, 506, 34  भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ठाकुर सिंह वर्मा सुपुत्र श्री भीखम राम निवासी म0न0 129/3 पैलेस कालोनी मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 12.30 दिन तमेशवर ठाकुर, डोलमा देवी व रेखा उसके घर में घुसे व घर की दीवार तोङ दी और काम पर लगे मिस्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी अच्छर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सङक हादसे का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 70/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  उ0नि0 कुलदीप सिंह, अतिरिक्त थाना प्रभारी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 4.45 बजे शाम एक गाडी न0 एच0पी0 76-1047 अल्टो में कुछ लोग कुराटी से पधर की तरफ परिवार सहित शादी समारोह में जा रहे थे जब यह गाडी गुम्मा  नाला के पास पँहुची तो कार चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया व कार खाई मे गिर गई जिस कारण उषा पत्नी श्री प्रवीन कुमार, विजय कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार की मौका पर ही मौत हो गई व राजेश कुमार सुपुत्र श्री गोकुल, आँचल पुत्री राजेश कुमार, निशा पत्नी राजेश कुमार व अँजना पुत्री प्रवीन कुमार सभी निवासी गाँव न्योहन डा0 कुफरी तहसील पधर को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी राजमल, अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता सरस्वती देवी पत्नी श्री प्रेमा नन्द निवासी गाँव किपङ डा0 मझवाङ तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 3.30 वजे दिन यह गाडी न0 एच0पी0 33(टी)3914 में अपने कुछ रिश्तेदारो के साथ शादी में जा रही थी। गाडी को कमल किशोर सुपुत्र श्री बेस राम निवासी गाँव हटौण डा0 शिवावदार जिला मण्डी चला रहा था  जब यह मौवीसेरी के पास पहुँचे तो गाडी चालक के लापरवाही से गाडी चलाने के कारण गाडी सङक पर पलट गई जिस कारण गाडी में बैठे हुये 12 लोगों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार, अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 23/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता राजकुमार पुत्र श्री स्वारु राम निवासी गाँव गदीबागला डा0 व तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को यह अपनी 04 बर्षीय बेटी के साथ पधर से घर जा रहा था जब यह पधर से नीचे अस्पताल के पास पहुँचा तो एक नामालुम मोटरसाइकिल सवार तेज गति से रोपी की तरफ से आया व इसकी बेटी को टक्कर मार दी व मौका से भाग गया।जिससे इसकी बेटी को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी ठाकुर सिह , अन्वेषणाधिकारी थाना पधर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. अभियोग संख्या 24/17 दिनांक 20.04.2017 अधीन धारा 279, 337, 304 (ए) भा0 द0 सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता प्यार चन्द पुत्र श्री तवारु राम निवासी गाँव पादर  डा0 बथेरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 11.00 बजे रात मखन लाल सुपुत्र श्री नागु राम निवासी गाँव व डा0 रोपा ने अपनी A/F जीप को लापरवाही से मोडते समय जियंत्रण खो दिया व गाडी सनवाङ में सडक से नीचे गिर गई जिस कारण उसकी मौका पर ही मृत्यु हो गई व साथ में बैठे हुये सुख राम को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र  सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

5. अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार पुत्र श्री तेज सिंह निवासी गाँव घ्नयारु डा0 बग्गी  तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.04.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह दान में खडा हुआ था तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 31 डी 1944 बडी तेज गति से आई व बग्गी नहर में गिर गई। जिसमें पाँच लोग बैठे हुये थे व गाडी को दिनेश कुमार सुपुत्र श्री जीवन सिहं निवासी गाँव चौक डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी चला रहा था ।उ0नि0 प्रदीप कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.चालान-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 245 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्घनकर्ताओं से 46,650/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 09 चालान व 900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। खनन अधिनियम के तहत 05 उल्घनकर्ताओं के चालान किये गये व 8400 /- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 


Wednesday, April 19, 2017

CRIME REPORT ON 19 APRIL

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 35/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह सुपुत्र श्री गोरखू राम निवासी गांव छतरौण मसौत  डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-17 को यह कोठुवां में शादी समारोह से ढोल बजाकर समय करीब 1.15 बजे रात सोने जा रहा था तो उसी समय ओम प्रकाश उसका भाई छोटु सुपुत्र हरभजन निवासी कोठुवां, मनोज कुमार सुपुत्र जुल्फी राम निवासी कोठुवां इन सभी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी ।  मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

2. सड़क हादसे का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 75/17 दिनांक 18.04.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गुरिन्द्र सिंह सुपुत्र सोम नाथ निवासी मकान नं0 358, वार्ड नं0 11 खन्ना त0 समराला जिला लुधियाना(पंजाब) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-17 को समय करीब 08.50 बजे रात जब यह अपनी कार नं0 PB 23F-4763 में अपने क्वाटर डडौर जा रहा था तो उसी ससय एक कार नं0 HP 33D-8520 डडौर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई व एक स्कूटर नं0 HP 32-1029 जो डडौर की तरफ से आ रहा था को टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त स्कूटर चालक को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. किसी जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि का मामला-

1. अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 19.04.2017 अधीन धारा 429 भा0द0सं0  पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती लीला वशिष्ट पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वशिष्ट निवासी वार्ड नं0 1 रिवालसर त0 बल्ह जिला मण्डी वर्तमान वार्ड मेम्बर वार्ड नं0 1 रिवालसर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-17 को समय 09.00 बजे रात जब यह रात्रि भोजन करके अन्य औरतों के साथ रिवालसर झील के चारों ओर टहल रही थी तो इसने देखा कि झील के पानी का रंग लाल हो गया था व मच्छलियां मर रही थी इसे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने झील में मच्छलियों को मारने के लिये जहरीली दवा डाल दी हैं । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालानः-

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 117 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व उल्घनकर्ताओं से 15,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया । कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 08 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।