1. अभियोग सँख्या 46/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 283 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी में धनोटू चौक पर मौजूद था तो एक व्यक्ति यौगिन्द्र कुमार सुपुत्र बाबू राम गांव व डा0 नमेनी त0 व जिला ताशगंज यू0पी0 ने अपनी आईस्क्रीम की रेहड़ी सड़क के किन्नारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विनोद कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 47/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 283 भा0 द0सं0 पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को समय करीब 05.35 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी में धनोटू चौक के पास एन0 एच0-21 पर मौजूद था तो एक व्यक्ति सत्यपाल सुपुत्र जय सिंह गांव अमला डा0 बाड़ी बाजार त0 व जिला बरेली यू0पी0 ने अपनी आईस्क्रीम की रेहड़ी सड़क के किन्नारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 मुरारी लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामलें –
1. अभियोग सँख्या 110/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री पंकज राणा सुपुत्र श्री यशवंत सिंह निवासी गांव व डा0 अलाथू त0 सदर जिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को यह स्कुटर में अपने भाई के साथ लुणापानी से घर जा रहा था तो समय करीब 09.15 बजे जब यह सैनी मोहरी चौक के पास पंहुचा तो उसी समय संजीव कुमार सुपुत्र उतम सिंह व दिनेश कुमार वहां आये व इसका रास्ता रोककर, गाली गलौच व मारपीट की हैं जिससे इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 48/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार सुपुत्र कन्हैया लाल निवासी द्रामण डा0 चाम्बी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-04-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अपने स्थानीय गांव में हो रहे विवाह समारोह में चावल बांट रहा था तो एक व्यक्ति छागूं राम वहां आया ओर इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों के साथ मारपीट की व गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 49/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छांगू राम सुपुत्र कमलू राम निवासी द्रामण डा0 चाम्बी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 29-04-17 को समय करीब 06.35 बजे शाम जब यह अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपने स्थानीय गांव में विवाह समारोह में मौजूद था तो सुनील कुमार व तारा चन्द इसके पास आये व गाली गलौच, मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग सँख्या 41/17 दिनांक 29.04.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सादर अली सुपुत्र श्री फतेह मुहम्मह निवासी गाँव भडयार डा0 ब्राँग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2017 को समय करीब 06.40 बजे शाम जब यह घर जा रहा था तो दीपक व सोनू ने इसका रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 229 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 24,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 2000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।