रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः
अभियोग संख्या 103/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रताप सिह सपुत्र श्री हलकू राम निवासी गांव टिकन, त0 पधर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.11.2016 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह टिक्कन से अपने घर जा रहा था तो टिकन सड़क के पास संजय कुमार सपुत्र श्री बलीभद्र निवासी गांव टिकन, त0 पधर, जिला मण्डी वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
अभियोग संख्या 135/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 341, 427, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री पंकज शर्मा सपुत्र श्री ज्योती प्रकाश निवासी गांव चाम्बी, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.11.2016 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह जैदेवी से अपनी कार (एच0पी031बी-4600) पर अपने घर वापिस आ रहा था जब यह जैदेवी शराब ठेके के पास पंहुचा तो उसी समय वहां पर दो व्यक्ति जिनके नाम विक्की व बीटू जो कि सेल्ज मैन है ने इसकी कार रोककर इसकी कार के शिशे को तोड़ दिया व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार नं0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 20,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 14 चालान किये व 1400/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 2 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1000/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।
No comments:
Post a Comment