Tuesday, November 29, 2016

CRIME REPORT 29 NOV

रास्ता रोकने, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 307/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री शेर सिह सपुत्र श्री लालू राम निवासी गांव पाधरु, त0 बल्ह, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 28.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे दिन जब अपने ट्रैक्टर को मन्दरेहड़ी से लेकर जा रहा था तो उसी समय वहां पर खेम सिह व उसका बेटा विरेन्द्र कुमार @ बबलू वहां पर आया और इसके साथ मारपीट करने लगे । जब इसकी पत्नी ने छुड़ाने की कोशिश की तो इन्होने इसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की व इन्हे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 308/16 दिनाक 29.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ढमेश्वर शर्मा सपुत्र श्री विश्व देव निवासी गांव सील, डा0 सिधयाणी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 29.11.2016 को समय करीब 09.45 बजे दिन एक कार (पी0बी008-एक्स-5400) सड़क से करीब 200 मीटर निचे गिर गई । कार में दो व्यक्ति बैठे थे जो दोनो घायल हो गये है । यह हादसा कार चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 282/16 दिनाक 29.11.2016 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुरेन्द्र सेन सपुत्र श्री महेन्द्र सिह निवासी गांव स्लाह, डा0घ0भोजपुर, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 29.11.2016 को समय करीब 09.35 बजे दिन बस स्टैण्ड के पास एक ट्रक (एच0पी0 23-3217) पुंघ की तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आया व मोटर साईकल (एच0पी0 31-7154) को टक्कर मारी । जिसमें श्री किरण सेन पत्नी श्री सुरेन्द्र सेन की मौका पर मौत हो गई । यह हादसा उपरोक्त ट्रक चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अपहरण, बलात्कार, गलत तरिके से रोकना व जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 174/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 366, 376, 346, 506बी भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी एक लड़की निवासी गांव थाची, डा0 देवधार, त0 चच्योट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की रहने वाली है की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.08.2016 को छांगु राम सपुत्र श्री कमलू राम निवासी गांव द्रमण, डा0 चाम्बी, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी ने शिकायत कर्ता को इसके घर से शादी का प्रलोभन दिया व कार (एच0पी031सी0-2440) के द्वारा अगवा करके अपनी बहन के घऱ कुशला, त0 सुन्दनगर ले गया और शिकायत कर्ता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी ।

चालान

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 15,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 4 चालान किये व 400/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया है ।

No comments:

Post a Comment