Monday, November 21, 2016

CRIME REPORT 21 NOV

 

रास्ता रोकना, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला

 

  1. अभियोग संख्या 122/16 दिनाँक 20/11/16 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट शिकायतकर्ता राजेश कुमार राव सुपुत्र श्री एस0 के0 लच्छमण दास निवासी गाँव टकोली, डाक घर पनारसा, उप तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 19/11/16 को अन्नत राम सुपुत्र श्री बालक राम व उसका बेटा जो कि टकोली के रहने वाले हैं ने शिकायत कर्ता व इसके मजदूरों जो कि मशीन ठीक करने जा रहे थे, का रास्ता रोककर गाली-गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 योगिन्द्र पाल नं0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

       

 सार्वजनिक  सम्पति  के नुक्सान का मामला

  1. अभियोग संख्या 129/16 दिंनाँक 21/11/16 अधीन धारा  3 जनता की सम्पति  के नुक्सान का अधिनियम,  पुलिस थाना बी0 एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर शिकायतकर्ता श्री मति लोरमा देवी प्रधान ग्राम पंचायत अप्पर बैहली, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज हुआ है  कि दिनाँक 13/11/16 को प्रभदयाल व इसके दो बेटे जगदीश व जगदीप ने अप्पर बैहली सडक के दोनों ओर लगे पैरापीट को तोडा व सडक को कंटीली तारों से रोक दिया जिससे सरकारी  सम्पति का नुकसान हुआ ।  उ0 नि0/प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0एल0 कलोनी सुन्दरनगर  इस अभियोग का  अन्वेषण कर रहे हैं।

     

अनाधिकार गृहप्रवेश, सम्पति का नुकसान, दंगा व जान से मारने की धमकी का मामला

  1. अभियोग  संख्या 297/16 दिनांक 21/11/16 अधीन धारा 452, 427, 147, 149 व 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता देशराज सुपुत्र श्री उतम सिंह निवासी गाँव अप्पर पण्डोह जिला मण्डी की शिकायत  पर दर्ज हुआ है कि  दिनाँक 21/11/16 को  समय करीब 10 बजे दिन राजू, तेजू, भवन, सन्तोष और निक्कू इसके  आंगन में आये और ब्राम्दा में लगे मारबल को नुक्सान पहुँचाया और इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह  इस अभियोग का अन्वेषण  कर  रहे हैं।

     

चालान                                           

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 129 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 19,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 21 चालान किये व 2100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 5 चालान किये व 18,600 /- रुपये जुर्माना किया है ।  

 

 

                                                                     

 

 

 

 

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