Thursday, November 17, 2016

CRIME REPORT ON 17 NOV


सड़क दुर्घटना के मामले

1.      अभियोग संख्या 121/16 दिनाक 16.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में शिकायत कर्ता भगत राम सपुत्र श्री नन्द लाल निवासी गांव टकोली, त0 औट, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ कि वह पिछले छः वर्ष से हाईवा ट्रक (एच0पी0 66-1708) को चलाता आ रहा है । दिनाक 16.11.2016 को जब वह बजौरा से टकोली के लिये उपरोक्त ट्रक द्वारा जा रहा था व जब वह नगवांई पैट्रोल पम्प के पास पंहुचा तो उसी समय एक जीप (एच0पी0 65-2327) टकोली की तरफ से काफी तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई जिसे चालक रिंकू निवासी कलैहली चला रहा था और उसके ट्रक को टक्कर मारी । यह हादसा जीप चालक रिंकू के द्वारा लापरवाही व तेज रफ्तारी से हुआ है । स0उ0नि0 धर्म चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.       अभियोग संख्या 304/16 दिनांक 16.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह में श्री सोहन लाल सपुत्र श्री सोम चन्द निवासी गांव लुणापाणी, डा0 भंगरोटु, तहसील बल्ह जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि जब वह अपनी स्कूटी (एच0पी0 33डी0-1401) के द्वारा लुणापाणी से नेरचौक जा रहा था व नेरचौक एस0बी0आई0 बैंक के पास पंहुचा उसी समय एक जीप (एच0पी0 65-2040) डडौर की तरफ से तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व इसकी स्कूटी को टक्कर मारी व वहां से भाग गई ।  इस दुर्घटना से शिकायत कर्ता को चोटें आई है । मु0आ0 राजकुमार नं0 49 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

उत्पीड़न एवं धमकी देने का मामला

3.         अभियोग संख्या 287/16 दिनाक 16.11.2016 अधीन धारा 354ए, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर में एक महिला निवासी करड़, डा0 घ्राण, त0 सदर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 16.11.2016 समय करीब 01.00 बजे दिन जब वह अपने घर जा रही थी तो उसी समय कुन्दन लाल सपुत्र श्री भोलू राम निवासी करड़, डा0 घ्राण, त0 सदर, जिला मण्डी ने इसके साथ अश्ललील हरकतें की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर कर रहे है ।

चालान

4.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 192 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 14,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान किये व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 3 चालान किये ।

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