अभियोग संख्या 295/16 दिनाक 18.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्याम लाल सपुत्र श्री शेर सिह निवासी हाउस नं0 218/11 टारना रोड़ मण्डी जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.11.2016 को समय करीब 07.45 बजे शाम जब यह अपने थ्रीव्हीलर नं0 एच0पी0 65-0935 से मण्डी से भियूली की तरफ जा रहा था तो उसी समय भियूली के पास एक जीप नं0 एच0पी0 65-3794 जिसके चालक का नाम इसे मालूम न है बहुत ही तेज रफ्तारी व लापरवाही से पीछे से आई व इसे गलत दिशा से इसे ओवरटेक करने की कोशिश की जिस कारण ओवरटेक करते समय इसके थ्रीव्हीलर को टकर मार दी जिस कारण यह घायल हो गया । यह हादसा जीप नं0 एच0प0 65-3794 के चालक की लापरवाही, तेज गति व गलत साईड से ओवरटेक करने के कारण हुआ है । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
अभियोग संख्या न0 159/16 दिनांक 18/11/16 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी हि0 प्र0, शिकायत कर्ता पी0 सी0 चौहान सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव खोखण डा0 घ0 सोमाकोठी, त0 करसोग, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18/11/16 समय करीब 04.20 बजे दिन जब यह खण्डार गली में मौजूद था तो उसी समय एक टाटा सुमो जिसका न0 एच0पी0 31 ए 9628 है छतरी की तरफ से करसोग आ रही थी जिसे सोनू सुपुत्र श्री जय राम निवासी गांव ममेल, त0 करसोग, जिला मण्डी हि0प्र0 चला रहा था तो खण्डार गली के पास टाटा सुमो पर नियत्रंण खोने से टाटा सुमो को सडक से निचे करीब 250 फीट गिरा दिया जिसमें कुल सात सवारियां बैठी थी जिसमें (1) बीर सिंह सुपुत्र भादरु राम निवासी गांव साना त0 करसोग, (2) सपना पत्नी मोहन लाल गांव साना त0 करसोग, (3) राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह गांव नगरो त0 करसोग, (4) राजकुमारी पत्नी राजेन्द्र गांव नगरो त0 करसोग, (5) मोहन सिंह सुपुत्र श्री धन देव गांव थाचाधार त0 थुनाग जिला मण्डी (हि0 प्र0), (6) याशिका सुपुत्री श्री राजेन्द्र निवासी नगरो जिला मण्डी व (7) चालक सोनू सपुत्र श्री जय राम निवासी गांव ममेल त0 व थाना करसोग जिला मण्डी बैठे थे सभी घायल हुये हैं, और जिसमे बीर सिंह को आई0जी0 एम0 सी0 शिमला रैफर किया है । यह हादसा टाटा सुमो के चालक सोनू की लापरवाही व तेज रफ्तारी से चलाने के कारण हुआ है । मु0 आ0 तेज सिंह न0 55 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व नुकसान का मामला
अभियोग संख्या 311/16 दिनाक 19.11.2016 अधीन धारा 336, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट, जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री प्रताप सिह निवासी गांव चौंहीरुमका, डा0 बल्हड़ा, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.11.2016 को समय करीब 07.15 बजे शाम जब इसका देवर अपने छत से स्लेट (चाके) उतार रहा था तो शिकायत कर्ता ने इसका विरोध किया, तो इसके देवर ने शिकायत कर्ता को गाली गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी तथा छत से एक स्लेट के टुकड़े से इसको मारा जिससे इसका चश्मा टूट गया व इसे चोट आई । स0उ0नि0 कमलेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 20,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 24 चालान किये व 2,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 1 चालान व 7,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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