Friday, November 18, 2016

CRIME REPORT 18 NOV.

  

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

  1. अभियोग संख्या 101/16 दिनाक 18.11.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी उ0नि0 राम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुका पर दर्ज हुआ है कि जब उ0नि0 राम लाल अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त व नाकाबन्दी हेतू  मुकाम नागझोर झटीगंरी में मौजूद थे तो उसी समय एक कार जिसका नं0 एच0पी0 29ए-5893 है जिसे मनजीत कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव जमठोला, डा0 लडभड़ोल, त0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी चला रहा था से 498 ग्राम चरस बरामद की । अभियोग में उक्त चालक को गिरफतार करके आगामी अन्वेषण उ0नि0 राम लाल अन्वेषणाधिकारी थाना पधर के द्वारा किया जा रहा है ।  

गृह अतिचार का मामला

  1. अभियोग संख्या 100/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 448 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार सपुत्र श्री जगन नाथ शर्मा निवासी गांव बनौण, डा0 बल्ह-जौली, त0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि शिकायत कर्ता ने उत्तम चन्द निवासी पधर से महक होटल 11 महिने के लिये लिज पर लिया था । दिनाक 15.11.2016 को महक होटल का मालिक उतम चन्द बिना किसी कारण होटल में गया और होटल को बन्द कर दिया । मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

  1. अभियोग संख्या 99/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 पुलिस थाना पधर स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत हुआ है कि दिनाक 17.11.2016 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त व सुरागबुरारी के लिये मुकाम मैग्ल में मौजूद थे तो उसी समय इन्होने रणजीत सिह सपुत्र श्री रेवत राम निवासी गांव मठानियुल, डा0 टाण्डु, त0 सदर, जिला मण्डी से पांच बोतल देशी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला

  1. अभियोग संख्या 288/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी, श्रीमति नीला देवी पत्नी श्री टेक चन्द निवासी गांव सुरल, डा0 सलेतर, त0 कोटली, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.11.2016 समय करीब 6.00 बजे शाम कुब्जा देवी, भीखम राम व चुड़ा राम सभी निवासी  गांव सुरड़ ने शिकायत कर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व गाली गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 अशोक ठाकुर प्रभारी पुलिस पोस्ट कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

रास्ता रोकने, मारपीट व गाली गलोच के मामले

  1. अभियोग संख्या 289/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति शालू पत्नी श्री सागर निवासी गांव व डा0 भियूली, त0 व थाना सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.11.2016 समय करीब 01.00 बजे दिन जब वह अपने घर जा रही थी व घर के पास पंहुचने वाली थी तो उसी समय सन्नो देवी ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व गाली गलोच किया । मु0आ0 निर्मल सिह नं0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 290/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी शिकायत कर्ता सन्नो देवी पत्नी श्री चेतन निवासी गांव व डा0 भियूली, डा0घ0 सदर जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.11.2016 को समय करीब 01.00 बजे दिन जब वह दुकान से सामान लेकर अपने घर जा रही थी तो भियूली के पास शालू पत्नी श्री सागर व शालू की माता वहां पर आई व इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 राम सिह नं0 66 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  3. अभियोग संख्या 291/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 341, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता कुब्जा देवी पत्नी श्री भीखम राम निवासी गांव सुरल, डा0 सलेतर, त0 कोटली, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.11.2016 को समय करीब 01.00 बजे दिन उसकी ननंद नीला देवी ने उसका रास्ता रोक रोका व इसके साथ मारपीट की व इसके आंगन में लगी दिवार को तोड़ दिया । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस पोस्ट कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

जीव जन्तु के सम्बंध में उपेक्षापूर्ण आचरण का मामला

  1. अभियोग संख्या 293/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 289 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सरीता हाण्डा पत्नी स्व0 श्री यादविन्द्र निवासी हाउस नं0 105/8 भूतनाथ बाजार मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.11.2016 को जब वह मण्डी बाजार अपनी स्कूटी सहित आ रही थी व अलकनन्दा के घर कटौला रोड़ के पास पंहुची तो उसी समय वहां पर लता सेन का पालतू कुत्ता आया व शिकायत कर्ता को काटा जिससे शिकायत कर्ता अपनी स्कूटी से निचे गिर गई । स0उ0नि0 राम लाल प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसों के मामलें

  1. अभियोग संख्या 292/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रकाश चन्द सपुत्र श्री तेज राम निवासी गांव विनोल, डा0 घ्राण, त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.11.2016 को समय करीब 01.15 बजे दिन जब वह नौ मील में दुकान पर बैठा था तो एक टैंकर नं0 पी0बी 065 जैड-6062 जिसे हरदीप सिह सपुत्र श्री नानक सिंह निवासी गांव व डा0 माजराकला, त0 दुदनसादा, जिला पटियाला पंजाब  कुल्लू की तरफ से तेज रफ्तारी व लापरवीह से आया व सैन्ट्रो कार नं0 डी0एल0 3 सी0–ए0एस0-1385 को टक्कर मारी ।  जिसमे  सवार  कार   चालक  नीरज शर्मा  सुपुत्र  आर0 एल0  गांव पंजगाई  त0 विलासपुर  जिला विलासपुर   सहित    आर0 एल0  शर्मा , सरोज , रीनू  अन्नया व अनुष्का  को  चोट आई । मु0आ0 जगदीश नं0 36 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 294/16 दिनाक 18.11.2016 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेमंत कुमार सपुत्र श्री धनदेव निवासी गांव व डा0 टिहरी, त0 सदर, जिला मण्डी हि0 प्र0 के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.11.2016 समय करीब 12.30 बजे जब यह कार नं0 एच0पी0 01 एच0-1647 पर थे व व इवनिंग प्लाजा होटल के पास पंहुचे तो उसी समय एक एच0पी0 28ए-4999 दूसरी तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आई व इनकी गाड़ी को टक्कर मारी । जिससे गाड़ी का नुकसान ही हुआ है । मु0आ0 अच्छर सिह नं0 593 अन्वेषणाधिकारी पुलिस पोस्ट शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  3. अभियोग संख्या 305/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता बेली राम सपुत्र श्री गवर्धन निवासी गांव लेहड़ा, डा0 रिवालसर, त0 व थाना बल्ह जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.11.2016 को इसके बेटे सुरेन्द्र कुमार ने ट्रेक्टर नं0 एच0पी0 22-5333 पर पत्थरों को लोढ़ किया उस ट्रेक्टर को दुर्गा दास चला रहा था जब ये लेहड़ा के पास पंहुचे तो ट्रैक्टर चालक ने अपना नियत्रंण खो दिया व ट्रैक्टर सड़क से निचे चला गया । यह हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ है । जिससे ये दोनो घायल हो गये है । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 58 अन्वेषणाधिकारी पुलिस पोस्ट रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  4. अभियोग संख्या नं0 310/16 दिनाक 18.11.2016 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट शिकायत कर्ता कुमारी कचंना सपुत्री श्री कर्म चन्द निवासी गांव काकड़, डा0 घ0 चन्दरुही, त0 भोरंज, जिला हमीरपुर के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.11.2016 को करीब 12.00 बजे दिन जब यह सड़क के किनारे चल रही थी उसी समय एक मोटर साईकल बड़ी तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया जिसे साहिल नाम का व्यक्ति चला रहा था आया व इसे टक्कर मारी । जिससे यह घायल हो गई । मु0आ0 कमल कान्त नं0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अनाधिकृत गृह प्रवेश, मारपीट, गाली गलोच व जान से मारने की धमकी

  1. अभियोग संख्या 308/16 दिनाक 17.11.2016 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति किरण वर्मा पत्नी श्री विशाल निवासी गांव बसन्तपुर, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि यह मार्च 2016 से अपने माइके में रह रही है ।  दिनाक 17.11.2016 को समय करीब 10.45 बजे दिन जब यह अपने माईके में उपस्थित थी तो उसी समय इसका पति विशाल व इसकी सास श्री मति रुमला देवी वहां आए व इसके साथ मारपीट, गाली गलोच व जान से मारने की धमकी देने लगे । स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालान

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 183 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 18,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 3 चालान किये व 300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 3 चालान किये व 400/- रुपये जुर्माना किया है ।  

 

          

 

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