चोरी का अभियोग व चोरी की इनोवा व फारर्च्यूनर कारों की बरामदगी
1. यह गुप्त सूचना प्राप्त होने पर कि सुन्दरनगर थाना क्षेत्र में एक इनोवा कार (एच0पी0 62-5059) चोरी की है इस पर मण्डी पुलिस की एक टीम मु0आ0 अशोक कुमार नं0 878 पी0ओ0 सैल मण्डी के नेतृत्व में उपरोक्त कार को युनस अख्तर सपुत्र श्री नईम अख्तर निवासी गांव डीनक, डा0घ0 कनैड, त0 व थाना सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) से पकड़ने में कामयाब रही ।
उपरोक्त युनस अख्तर ने बरामदा इनोवा कार का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र पुलिस टीम के समक्ष प्रस्तुत किया उसमें दर्ज इन्जन नम्बर व चैसी नम्बर गाड़ी के इन्जन नम्बर व चैसी नम्बर के साथ नही मिलते थे जिस पर गाड़ी को इनोवा गाड़ी की एजैंसी में ले जाकर चैक करवाया तो इस बात की पुष्टि हुई कि सम्बधित गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र नकली है । जिस कारण युनस अख्तर के विरुद्ध अभियोग संख्या 274/16 दिनाक 15.11.2016 निम्न धारा 379 भा0द0सं0 थाना सुन्दरनगर में पंजीकृत किया गया तथा युनस अख्तर को इस अभियोग में गिरफतार करके इनोवा कार को कब्जा पुलिस में लिया गया । उपरोक्त अभियोग के अन्वेषण के दौरान आरोपी युनुस अख्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला कि कुछ और चोरी की गाड़ियां सुन्दरनगर थाना क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से चल रही है ।
इस पर मण्डी पुलिस की एक अन्य टीम थाना प्रबन्धक अधिकारी, थाना सुन्दरनगर निरीक्षक लोकेन्द्र नेगी के नेतृत्व में उपरोक्त दोनो आरोपियों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक इनोवा कार (एच0पी0 32-3276) को महेन्द्र गुप्ता सपुत्र श्री रत्न लाल गुप्ता निवासी गांव व डा0 घ0 कुम्मी, त0 बल्ह, जिला मण्डी के कब्जा से तथा एक फारर्च्यूनर गाड़ी (एच0पी0 07डी-0247) को राकेश कुमार उर्फ रौकी के गैराज रानीबाईं से बरामद करने में सफल हुई । यह दोनो गाड़ियां भी चोरी की थी जिन्हे उपरोक्त आरोपियों से कब्जा पुलिस में से लिया गया । उपरोक्त अभियोग संख्या 274/16 दिनाक 15.11.2016 निम्न धारा 379 भा0द0सं0 था सुन्दरनगर में पंजीकृत हुआ है तथा इसका आगामी अन्वेषण थाना प्रबन्धक अधिकारी थाना सुन्दरनगर नि0 लोकेन्द्र नेगी द्वारा किया जा रहा है ।
लोक सेवक के रास्ता को रोककर सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं मारपीट का अभियोगः
2. अभियोग संख्या 303/16 दिनांक 15.11.2016 निम्न धारा 341, 353, 332, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में मु0आ0 अशोक कुमार नं0 878 प्रभारी पी0ओ0 सैल जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ । जिसमें उन्होने बताया कि जब वह अपनी टीम व आरोपी युनुस तथा एक अन्य व्यक्ति लक्की व गाड़ी (एच0पी0 62-5059) के साथ थाना सुन्दरनगर जा रहे थे और जब वे डडौर के पास पंहुचे तब एक अन्य गाड़ी (एच0पी0 65ए-0660) उनकी गाड़ी के आगे आकर रुकी । जब उन्होने गाड़ी को रोकने के बारे पूछा तो उपरोक्त गाड़ी से मोहम्मद जाहिद सपुत्र श्री मोहम्मद अली एवं महबूब अख्तर सपुत्र श्री नईम अख्तर दोनो कनैड के निवासी उपरोक्त गाड़ी से उतरे और उनके साथ मारपीट करने लगे । जिससे वह व आ0 सचिन सेन जख्मी हो गये । उपरोक्त अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह कर रहे है ।
रास्ता रोकना, बलात्कार व जान से मारने की धमकी का मामलाः
3. अभियोग संख्या 200/16 दिनाक 15.11.2016 निम्न धारा 341, 342, 376, 506 भा0द0सं0 थाना जोगिन्द्रनगर में एक महिला निवासी लडभड़ोल क्षेत्र जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि धर्म सपुत्र श्री गोरखा राम निवासी गांव कशेहड़, डा0 घ0 त्रामट, त0 लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) जो कि उसका परिचित है ने जुलाई 2016 में उसका अपहरण किया व उसके साथ बलात्कार किया व उसे धमकी दी कि यदि इसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा । 15-16 दिन पहले पुनः उसने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया तथा उपरोक्त धर्म सिह शिकायत कर्ता को फोन पर भी गाली गलौच करता है । इस अभियोग का अन्वेषण नि0 संजीव कुमार, प्रभारी थाना जोगिन्द्रनगर के द्वारा किया जा रहा है ।
चालानः
4. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 178 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 20,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान किये व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 2 चालान किये व 16,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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