रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलोच व जान से मारने की धमकी का मामलाः
1. अभियोग संख्या 279/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति राधा पत्नी श्री नानकू राम निवासी गांव बैहली, डा0 जड़ोल, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे दिन तीन व्यक्ति गुलाबा राम, देशवन्ती व रीता देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल नं0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
आपराधिक अनाधिकार गृह प्रवेश, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः
2. अभियोग संख्या 132/16 दिनाक 23.11.2016 अधीन धारा 452, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी शिकायत कर्ता श्रीमति बीमला देवी पुत्री श्री बिहणू राम निवासी गांव बाड़ी, डा0 प्रेसी, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे नेत्र सिह की साली व दो अन्य व्यक्ति अपने चेहरे को काले कपड़ों से ढक कर इसके घर में गये व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
बारह वर्ष से कम बच्चे के परित्याग का मामलाः
3. अभियोग संख्या नं0 306/16 दिनाक 24.1.2016 अधीन धारा 317 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता विनोद कुमार सपुत्र श्री प्रेम सुख शर्मा निवासी गांव व डा0 नेरचौक की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.11.2016 समय करीब 09.00 बजे प्रातः जब वह ट्रक युनियन पवन ढाबा के पास मौजूद था तो इसने देखा की कोई अज्ञात व्यक्ति एक छोटे बच्चे को पवन ढाबा के पास बैंच पर छोड़ कर चले गये है । स0उ0नि0 खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क हादसे के मामलेः
4. अभियोग संख्या 102/16 दिनाक 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री नेत्र ठाकुर सपुत्र श्री दर्शन ठाकुर निवासी गांव भौरधार, डा0 गुम्मा, त0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 03.50 बजे दिन जब यह अपने रिस्तेदारों सहित अपनी बहन के घर शिंगरी से अपने घर टाटा सुमो (एच0पी076-2150) पर वापस आ रहे थे व जब ये मोहडाधार पंहुचे तो उसी समय एक ट्रक (एच0पी0 66ए-3856) पधर की तरफ से तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व इनकी टाटा सुमो को टक्कर मारी, जिससे टाटा सुमों में बैठी सभी सवारियां घायल हो गई । यह हादसा ट्रक चालक की तेज रफ्तारी व लापरवाही से ट्रक को चलाने के कारण हुआ है । मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
5. अभियोग संख्या 313/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता जॉनी राज ठाकुर सपुत्र श्री तिलक राज ठाकुर निवासी गांव बतेली, डा0 भाम्मला, त0 बलद्वाड़ा, जिला मण्डी के शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह अपनी दुकान बतेली में मौजूद था तो उसी समय एक ट्रैक्टर जिसे पिंकू सपुत्र श्री तोता राम निवासी तरणडोल चला रहा था बड़ी तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व इसकी दुकान में घुस गया, जिसके कारण इसकी माता व इसके दोस्त जो दुकान में बैठे थे घायल हो गये । यह हादसा ट्रैक्टर चालक पिंकू की गफलत व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ है । स0उ0नि0 कमलेश सिह प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः
6. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघन करने वालों के 175 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत किये व 15,000/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ताओं से वसूल किया है, कोटपा के अन्तर्गत 10 कोटपा उलंघनकर्ताओं के चालान व 1000/- रुपये जुर्माना कोटपा उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत भी 1 उलंघन कर्ता का चालान व 500/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ता से वसूल किया है ।