Wednesday, November 30, 2016

CRIME REPORT ON 30/11/2016

आबकारी अधिनियम के तहत मामलाः

  1. अभियोग संख्या 283/16 दिनाक 29.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.11.2016 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम धर्ली में गस्त पर मौजूद थे तो दौराने गस्त साजू राम सपुत्र श्री जोघल राम निवासी गांव शाबल, डा0 ब्राबड़ा, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 के कब्जा से 5250 मिली लीटर देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 शिव कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 301/16 दिनाक 30.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सचिन ठाकुर सपुत्र श्री मेहर सिह निवासी गांव कठवार, डा0 बीर तुगंल, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.11.2016 को जब यह अपनी स्कूटी (एच0पी0 33सी-8225) पर स्टेशनरी स्टोर पंजेहटी जा रहा था उसी समय एक कार (एच0पी034सी0-1007) तलयाहड़ की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व इसकी स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे यह घायल हो गया । यह हादसा कार चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 नन्द लाल नं0 35 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 200 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 16,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 15 चालान किये व 1500/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 8 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 23,100/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

 

Tuesday, November 29, 2016

CRIME REPORT 29 NOV

रास्ता रोकने, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 307/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री शेर सिह सपुत्र श्री लालू राम निवासी गांव पाधरु, त0 बल्ह, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 28.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे दिन जब अपने ट्रैक्टर को मन्दरेहड़ी से लेकर जा रहा था तो उसी समय वहां पर खेम सिह व उसका बेटा विरेन्द्र कुमार @ बबलू वहां पर आया और इसके साथ मारपीट करने लगे । जब इसकी पत्नी ने छुड़ाने की कोशिश की तो इन्होने इसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की व इन्हे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 308/16 दिनाक 29.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ढमेश्वर शर्मा सपुत्र श्री विश्व देव निवासी गांव सील, डा0 सिधयाणी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 29.11.2016 को समय करीब 09.45 बजे दिन एक कार (पी0बी008-एक्स-5400) सड़क से करीब 200 मीटर निचे गिर गई । कार में दो व्यक्ति बैठे थे जो दोनो घायल हो गये है । यह हादसा कार चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 282/16 दिनाक 29.11.2016 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुरेन्द्र सेन सपुत्र श्री महेन्द्र सिह निवासी गांव स्लाह, डा0घ0भोजपुर, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 29.11.2016 को समय करीब 09.35 बजे दिन बस स्टैण्ड के पास एक ट्रक (एच0पी0 23-3217) पुंघ की तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आया व मोटर साईकल (एच0पी0 31-7154) को टक्कर मारी । जिसमें श्री किरण सेन पत्नी श्री सुरेन्द्र सेन की मौका पर मौत हो गई । यह हादसा उपरोक्त ट्रक चालक की गफलत व लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अपहरण, बलात्कार, गलत तरिके से रोकना व जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 174/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 366, 376, 346, 506बी भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी एक लड़की निवासी गांव थाची, डा0 देवधार, त0 चच्योट, जिला मण्डी हि0 प्र0 की रहने वाली है की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.08.2016 को छांगु राम सपुत्र श्री कमलू राम निवासी गांव द्रमण, डा0 चाम्बी, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी ने शिकायत कर्ता को इसके घर से शादी का प्रलोभन दिया व कार (एच0पी031सी0-2440) के द्वारा अगवा करके अपनी बहन के घऱ कुशला, त0 सुन्दनगर ले गया और शिकायत कर्ता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी ।

चालान

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 15,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 4 चालान किये व 400/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया है ।

Monday, November 28, 2016

CRIME REPORT ON 28 NOV

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या  103/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रताप सिह सपुत्र श्री हलकू राम निवासी गांव टिकन, त0 पधर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.11.2016 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह टिक्कन से अपने घर जा रहा था तो टिकन सड़क के पास संजय कुमार सपुत्र श्री बलीभद्र निवासी गांव टिकन, त0 पधर, जिला मण्डी वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 135/16 दिनाक 28.11.2016 अधीन धारा 341, 427, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री पंकज शर्मा सपुत्र श्री ज्योती प्रकाश निवासी गांव चाम्बी, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.11.2016 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह जैदेवी से अपनी कार (एच0पी031बी-4600) पर अपने  घर वापिस आ रहा था जब यह जैदेवी शराब  ठेके के पास पंहुचा तो उसी समय वहां पर दो व्यक्ति जिनके नाम विक्की व बीटू जो कि सेल्ज मैन है ने इसकी कार रोककर इसकी कार के शिशे को तोड़ दिया व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार नं0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

    चालानः

  3. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 20,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 14 चालान किये व 1400/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 2 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1000/-रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया है ।

Sunday, November 27, 2016

Crime Report on 27 NOV

आबकारी अधिनियम के तहत मामलाः
  1. अभियोग संख्या 280/16 दिनाक 27.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.11.2016 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम जडरोन में समय करीब 02.00 बजे दिन गस्त पर मौजूद थे तो गस्त के दौरान जोघल राम सपुत्र श्री दास निवासी गांव मलायनी, डा0 बायला, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 3000 मि0ली0 अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या 281/16 दिनाक 27.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.11.2016 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम मलयानी के नजद समय करीब 04.30 बजे दिन गस्त पर मौजूद थे तो गस्त के दौरान लक्षमण दास सपुत्र श्री बुद्धी राम निवासी मलयानी, डा0 बाल्या, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 11230 मि0ली0 लाहण बरामद की ।  स0उ0नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  3. अभियोग संख्या 300/16 दिनाक 26.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.11.2016 को समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित नेला के पास गस्त पर मौजूद थे तो गस्त के दौरान नाग सिह सपुत्र श्री गुरध्यान सिह निवासी गांव मजवाड़ कटेहड़, त0 सदर जिला मण्डी के कब्जा से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 201 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 28,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 16 चालान किये व 1600/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 2 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1000/- किया है ।

 

 

पुलिस अधीक्षक

मण्डी, जिला मण्डी हि0 प्र0।

Saturday, November 26, 2016

Crime Note on 26.11.2016

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 26.11.2016

घर में घुस कर बलात्कार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 173/16 दिनाक 26.11.2016 अधीन धारा 458, 376, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी महिला शिकायत कर्ता निवासी गांव सम्पल, डा0 छत्तरी, त0 थुनाग, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 24.11.2016 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर पर अकेली मौजूद थी तो उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम देविन्द्र कुमार सपुत्र श्री दिवान चन्द निवासी सम्पल, डा0 छत्तरी इसके कमरे में गया व दरवाजे को कुन्डी से बन्द करके इसके मुंह को बन्द करके इसे निचे फर्श पर गिरा दिया व इसके साथ जबरदस्ती करके इससे बलात्कार किया । इसके कुछ समय बाद इसका पति घर आया व दरवाजे को खटखटाया व इसने दरवाजा खोला तो देविन्द्र कुमार इसके पति के साथ भी मारपीट की तथा दोनो को जान से मारने की धमकी दी व वहां से चला गया । उ0नि0 गोपाल सिह प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम के तहत मामलाः

  1. अभियोग संख्या 134/16 दिनाक 25.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलोनी स0उ0नि0 तरसेम सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलोनी के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.11.2016 को समय करीब 04.10 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पलाउटा के पास गस्त पर मौजूद था तो गस्त के दौरान इन्होने श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री राम दास निवासी गांव समकल, डा0 अप्पल बैहली, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी से 5250 मिली लीटर अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 तरसेम सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

सड़क हादसे के मामलेः

  1. अभियोग संख्या 299/16 दिनाक 26.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुनील कुमार सपुत्र श्री गुलेर सिह निवासी गांव फारसा, डा0 नश्लोह, त0 सदर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.11.2016 को जब यह अपने रिस्तेदार जिसका नाम विक्की सपुत्र श्री टेक चन्द निवासी डडौर व योगेश सपुत्र श्री चमन लाल निवासी डडौर सहित कटौला में शादी में गये थे जहां से वापिस आती बार विक्की मोटर साईकल (एच0पी033ए-3396) को चला रहा था जब ये बिजनी आई0पी0एच0 के पास पंहुचे तो बिक्की ने मोटर साईकल से कन्ट्रोल खो दिया जिससे मोटर साईकल सड़क से निचे गिर गया । जिससे ये तिनों घायल हो गये । उ0नि0 विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 207 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 25,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 3 चालान किये व 300/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 1 चालान  किया है ।

 

 


Friday, November 25, 2016

CRIME REPORT ON 25 NOV

दहेज उत्पीड़न का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 172/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 498ए भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता मीरा देवी पत्नी श्री परम देव निवासी गांव सोबली, डा0 बागाचुनौगी, त0 थुनाग, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि 2007 से इसका पति परम देव और  ससुर इसके साथ मारपीट व गाली गलौच कर रहें है । इसने कई बार अपने परिवार वालों के साथ समझौता भी किया परन्तु फिर भी इसका पति व ससुर इसके साथ बुरा व्यवहार करते है तथा इसे जान से मारने की धमकियां देते है । उ0नि0 गोपाल सिह प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

आबकारी अधिनियम के अधीन मामलाः

  1. अभियोग संख्या  133/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी जिला मण्डी स0उ0नि0 जगदीश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी के रुका पर दर्ज हुआ है  कि दिनाक 24.11.2016 को समय करीब 05.10 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित पलाहुटा के पास गस्त पर में मौजूद था तो दया पत्नी श्री मोती राम निवासी गांव समकाल, डा0 अप्पर बैहली, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी से 02 लीटर अवैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 जगदीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 298/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुनील कुमार सपुत्र स्व0 श्री दिले राम निवासी गांव साम्बल, डा0 पण्डोह, त0 सदर, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह सामान लेकर अपने घर जा रहा था व यह साम्बल के पास पंहुचा तो उसी समय एक स्वीफट डिज़ायर (एच0पी033ई-4609) मण्डी की तरफ से आई व एक स्कूटी (एच0पी0 33सी-4733) को टक्कर मारी  व कार चालक टक्कर मारने के बाद मौका से भाग गया, जिससे स्कूटी का चालक तरुण गुलेरिया निवासी गांव साम्बल, त0 सदर जिला मण्डी घायल हो गया । यह हादसा कार चालक के गफलत व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अधीन मामला

  1. अभियोग संख्या 202/16 दिनाक 25.11.2016 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर उ0नि0 कुलदीप चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के द्वारा दर्ज हुआ कि आज दिनाक 25.11.2016 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मौजूद था तो लाह्ला नाला के पास एक कैरी बैग रखा हुआ था जिसे अन्य पुलिस कर्मचारियों की सहायता से निरिक्षण करने पर उसके अन्दर 500 ग्राम कैनाविस पाई गई इसके अलावा इस कैरी बैग में अन्य कोई भी सामाग्री नही पाई गई । उपरोक्त लावारिस बैग के मिलने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया । उ0नि0 कुलदीप चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच व आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 314/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 323, 325, 441, 442, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राम लाल सपुत्र श्री जोधु राम निवासी गांव डरकोल, डा0 व त0 बलद्वाड़ा, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.11.2015 समय करीब 09.00 बजे दिन चौधरी राम सपुत्र श्री कैथ राम, श्रीमति बिश्नी देवी, ध्यान वर्मा व सन्जू राम वर्मा इसके खेतों में गये व इसके साथ गाली गलोच व मारपीट किया । स0उ0नि0 कमलेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 154 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 19,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 3 चालान किया व 300/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया गया ।

Thursday, November 24, 2016

CRIME REPORT 24 NOV

रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलोच व जान से मारने की धमकी का मामलाः

1.        अभियोग संख्या 279/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति राधा पत्नी श्री नानकू राम निवासी गांव बैहली, डा0 जड़ोल, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे दिन तीन व्यक्ति गुलाबा राम, देशवन्ती व रीता देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल नं0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

आपराधिक अनाधिकार गृह प्रवेश, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः

2.        अभियोग संख्या 132/16 दिनाक 23.11.2016 अधीन धारा 452, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी शिकायत कर्ता श्रीमति बीमला देवी पुत्री श्री बिहणू राम निवासी गांव बाड़ी, डा0 प्रेसी, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.11.2016 को समय करीब 01.30 बजे नेत्र सिह की साली व दो अन्य व्यक्ति अपने चेहरे को काले कपड़ों से ढक कर इसके घर में गये व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

बारह वर्ष से कम बच्चे के परित्याग का मामलाः

3.        अभियोग संख्या नं0 306/16 दिनाक 24.1.2016 अधीन धारा 317 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता विनोद कुमार सपुत्र श्री प्रेम सुख शर्मा निवासी गांव व डा0 नेरचौक की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.11.2016 समय करीब 09.00 बजे प्रातः जब वह ट्रक युनियन पवन ढाबा के पास मौजूद था तो इसने देखा की कोई अज्ञात व्यक्ति एक छोटे बच्चे को पवन ढाबा के पास बैंच पर छोड़ कर चले गये है । स0उ0नि0 खलील अहमद अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

सड़क हादसे के मामलेः

4.        अभियोग संख्या 102/16 दिनाक 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री नेत्र ठाकुर सपुत्र श्री दर्शन ठाकुर निवासी गांव भौरधार, डा0 गुम्मा, त0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 03.50 बजे दिन जब यह अपने रिस्तेदारों सहित अपनी बहन के घर शिंगरी से अपने घर टाटा सुमो (एच0पी076-2150) पर वापस आ रहे थे व जब ये मोहडाधार पंहुचे तो उसी समय एक ट्रक (एच0पी0 66ए-3856) पधर की तरफ से तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व इनकी टाटा सुमो को टक्कर मारी, जिससे टाटा सुमों में बैठी सभी सवारियां घायल हो गई । यह हादसा ट्रक चालक की तेज रफ्तारी व लापरवाही से ट्रक को चलाने के कारण हुआ है । मु0आ0 ठाकर सिह नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.        अभियोग संख्या 313/16 दिनाक 24.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता जॉनी राज ठाकुर सपुत्र श्री तिलक राज ठाकुर निवासी गांव बतेली, डा0 भाम्मला, त0 बलद्वाड़ा, जिला मण्डी के शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह अपनी दुकान बतेली में मौजूद था तो उसी समय एक ट्रैक्टर जिसे पिंकू सपुत्र श्री तोता राम निवासी तरणडोल चला रहा था बड़ी तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व इसकी दुकान में घुस गया, जिसके कारण इसकी माता व इसके दोस्त जो दुकान में बैठे थे घायल हो गये । यह हादसा ट्रैक्टर चालक पिंकू की गफलत व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ है । स0उ0नि0 कमलेश सिह प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः

6.       मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघन करने वालों के 175 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत किये व 15,000/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ताओं से वसूल किया है, कोटपा  के अन्तर्गत 10 कोटपा उलंघनकर्ताओं के चालान व 1000/- रुपये जुर्माना कोटपा उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत भी 1 उलंघन कर्ता का चालान व 500/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ता से वसूल किया है ।

Wednesday, November 23, 2016

CRIME REPORT ON 23 NOV

अपहरण का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 278/16 दिनाक 23.11.2016 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर शिकायत कर्ता सोहन लाल निवासी पॉलटैक्निक कॉलेज सुन्दरनगर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि रेशव श्याम सपुत्र श्री जय सिहं व साहिल सपुत्र श्री दिनेश निवासी कुठेड़ा घर से लापता है तथा इसे शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनका अपहरण किया है । उ0नि0 मनमोहन सिह प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

गृहअतिचार, गाली गलोच व जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 130/16 दिनाक 22.11.2016 अधीन धारा 452, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी शिकायत कर्ता श्रीमति जमना देवी पत्नी श्री बेसर राम निवासी गांव कुलग, डा0 कुटाहची, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.11.2016 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह अपनी बेटी सहित अपने रसोई घर में मौजूद थी तो उसी समय इसके सास-ससुर व दो जेठ/देवर इसके रसोई घर में आए व गाली गलोच करने लगे तथा इसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 131/16 दिनाक 22.11.2016 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी शिकायत कर्ता श्री ठाकर दास सपुत्र श्री उमा दत्त निवासी गांव बरयोगी, डा0 प्रेसी, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.11.2016 को हेत राम सपुत्र श्री धारी राम निवासी काण्ढा ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव, प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 201/16 दिनांक 23.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति मीरा देवी पत्नी श्री शेर सिह निवासी मचकेहड़, डा0 एहजु, त0 जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज दिनाक 23.11.2016 को समय करीब 12.50 बजे दिन एक टाटा सफारी गाड़ी (एच0पी0 53ए-5009) जिसे अश्वनी कुमार चला रहा था ने एक मोटर साईकल (एच0पी037सी-2441) को टक्कर मारी, जिससे मोटर साईकल चालक घायल हो गया । स0उ0नि0 रणजीत सिह, प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 173 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 19,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 1 चालान किया व 100/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ता से वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अधीन 5 चालान व 9,000/- रुपये जुर्माना उलघंनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

Tuesday, November 22, 2016

CRIME REPORT 22 NOV.

सड़क हादसे का मामला

  1. अभियोग संख्या 171/16 दिनाक 21.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता राजू सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव व डा0 शाला, त0 च्चयोट, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.11.2016 को एक कार नं0 एच0पी0 32बी-2450 जिसे भारतभूषण निवासी शाला चला रहा था चैलचौक की तरफ से शाला की तरफ आ रही थी तो समय करीब 05.00 बजे जब उपरोक्त कार बरजोहड़ू के पास पंहुची तो कार चालक भारतभूषण कार पर नियंत्रण खो बैठा व कार सड़क से करीब 200/250 मीटर निचे गिर गई । जिससे कार चालक भारतभूषण घायल हो गया । स0उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

रास्ता रोकने, लोक सेवक के कार्य में बाधा, लोक सेवक के साथ मारपीट व गाली गलोच का मामला

  1. अभियोग संख्या 94/16 दिनाक 21.11.2016 अधीन धारा 341, 353, 332, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता मदन लाल सपुत्र श्री प्यार सिह निवासी गांव कोहलड़ी, डा0 टीहरी, त0 खुण्डियां, जिला कागंड़ा हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि यह हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम में चालक पद पर तैनात है व दिनाक 21.11.2016 को जब यह एच0आर0टी0सी0 की बस नं0 एच0पी0 12एफ0-7895 को जिसका रुट जोगिन्द्र नगर से चण्डीगढ़ है को लेकर कैन्ची मोड़ धर्मपुर के पास पहुंचा उसी समय वहां पर 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने बस को रोका व इसके साथ मारपीट व गाली गलोच की । मु0आ0 नरेश कुमार नं0 862 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालान                                           

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 160 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 26,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 2 चालान किये व 200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 2 चालान किये व 4600 /- रुपये जुर्माना किया है ।  

 

 

                                                               

 

 

 

 

Monday, November 21, 2016

CRIME REPORT 21 NOV

 

रास्ता रोकना, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला

 

  1. अभियोग संख्या 122/16 दिनाँक 20/11/16 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट शिकायतकर्ता राजेश कुमार राव सुपुत्र श्री एस0 के0 लच्छमण दास निवासी गाँव टकोली, डाक घर पनारसा, उप तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 19/11/16 को अन्नत राम सुपुत्र श्री बालक राम व उसका बेटा जो कि टकोली के रहने वाले हैं ने शिकायत कर्ता व इसके मजदूरों जो कि मशीन ठीक करने जा रहे थे, का रास्ता रोककर गाली-गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 योगिन्द्र पाल नं0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

       

 सार्वजनिक  सम्पति  के नुक्सान का मामला

  1. अभियोग संख्या 129/16 दिंनाँक 21/11/16 अधीन धारा  3 जनता की सम्पति  के नुक्सान का अधिनियम,  पुलिस थाना बी0 एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर शिकायतकर्ता श्री मति लोरमा देवी प्रधान ग्राम पंचायत अप्पर बैहली, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज हुआ है  कि दिनाँक 13/11/16 को प्रभदयाल व इसके दो बेटे जगदीश व जगदीप ने अप्पर बैहली सडक के दोनों ओर लगे पैरापीट को तोडा व सडक को कंटीली तारों से रोक दिया जिससे सरकारी  सम्पति का नुकसान हुआ ।  उ0 नि0/प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0एल0 कलोनी सुन्दरनगर  इस अभियोग का  अन्वेषण कर रहे हैं।

     

अनाधिकार गृहप्रवेश, सम्पति का नुकसान, दंगा व जान से मारने की धमकी का मामला

  1. अभियोग  संख्या 297/16 दिनांक 21/11/16 अधीन धारा 452, 427, 147, 149 व 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता देशराज सुपुत्र श्री उतम सिंह निवासी गाँव अप्पर पण्डोह जिला मण्डी की शिकायत  पर दर्ज हुआ है कि  दिनाँक 21/11/16 को  समय करीब 10 बजे दिन राजू, तेजू, भवन, सन्तोष और निक्कू इसके  आंगन में आये और ब्राम्दा में लगे मारबल को नुक्सान पहुँचाया और इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह  इस अभियोग का अन्वेषण  कर  रहे हैं।

     

चालान                                           

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 129 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 19,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 21 चालान किये व 2100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 5 चालान किये व 18,600 /- रुपये जुर्माना किया है ।  

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Sunday, November 20, 2016

CRIME REPORT 20 NOV

                                                           

एन० डी० पी० एस०  अधिनियम के अधीन मामला

  1. अभियोग सख्या 276/16 दिनांक 19-11-16 अधीन धारा 20  एन० डी० पी० एस०  अधिनियम थाना सुन्दरनगर मे मु० आ० टेक चन्द  न०03 अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दर नगर  द्वारा पजीकृत हुआ कि  दिनाँक 19-11-16 को  पुँघ मे  जब वह नाकाबन्दी के दौरान मोटर साईकिल ( ए० पी० 23A(T)8275)  की तलाशी ले रहा था तो  उक्त मोटर साईकिल के सवार अक्षय कुमार सुपुत्र श्री जितेन्द्र कुमार निवासी बैरी मियां डाक घर गेहडवी त० झन्डूता जिला विलासपुर से 150  ग्राम  चरस  बरामद हुई । मु० आ० टेक चन्द न०03  अन्वेषणाधिकारी  थाना सुन्दरनगर इस  अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं ।

    सडक दुर्घटना का मामला

  2. अभियोग स० 277/16 दिनाँक 19-11-16 अधीन धारा  279 भा० द० स० व अघीन धारा 185 यातायात अधिनियम  के अधीन  थाना सुन्दरनगर मे शिकायत कर्ता  सोहन लाल सुपुत्र स्वर्गीय श्री मुन्शी राम  गांव धनोह  डाक घर, त० जिला  विलासपुर की शिकायत पर  दर्ज हुआ कि दिनाँक  19-11-16 को जब वह बस द्वारा विलासपुर के लिये जा रहा था  तो ललित चौक के पास एक मोटर साईकिल  (ए० पी० 31B-3499)  तेज रफतारी  के साथ आया और बस के साथ टकराया ।   उप० नि० मनमोहन सिंह  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

धोखाधडी का मामला

  1. अभियोग संख्या 296/16 दिनाक 19.11.2016 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री  संजीव कुमार  सुपुत्र   श्री  जय  प्रसाद  निवासी भिवारी  0 व जिला मुजफ्फ  नगर  विहार  जो कि वर्तमान में आर्मी  ट्रांजिट कैम्प  पन्डोह मे   तैनात की शिकायत पर दर्ज  हुआ कि  उसके मोबाईल  न० 82955-65626 पऱ मोबाईन०  76317-91845 से  काल आई कि में  एस० वी० आई० बैक का  मैनेजर  वोल रहा हूँ   और उसने शिकायत कर्ता के व उसकी पत्नीके  ए०टी० एम० के  बारे में जानकारी प्राप्त करी व उनके  ए० टी० एम० से  मु०  का नम्बर माँगा  उसके बाद शिकायत कर्ता  की पत्नी  के मोबाईल पर फोन  किया और   ए० टी० एम का नम्बर पुछा और उसके बाद उनके  खाता से  मु० 104276/  की राशी निकालकर शिकायतकर्ता  के साथ  धोखाधडी की है । स० उप० नि० हेमराज  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

चोट का मामला

  1. अभियोग स० 312/16  दिनाँक 19-11-16 अधीन धारा 325  भा० द० स०  थाना सरकाघाट मे शिकायत कर्ता श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द गांव व डाक घर पिंगला  त०सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक17-11-16 को  उसकी पुत्र बधु मीना देवी ने उसके साथ मारपीट की व उसको चोटें आई हैं ।  मु० आ० विजय कुमार न०866 अन्वेषणाधिकारी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।  

 

रास्ता रोकने , मारपीट व धमकी  का मामला

  1. अभियोग संख्या 128/16   दिनाक 20-11-16  अधीन धारा 341/323/504/34   भा0द0सं0 पुलिस थाना बी० एस० एल० कलौनी  सुन्दरनगर  में शिकायत कर्ता श्रीमति आशा शर्मा  पत्नी श्री बृज लाल शर्मा निवासी गाँव सकराह  डा० घर चाम्बी  त० सुन्दरनगर जिला मण्डी  (हि० प्र०) की शिकायत  पर दर्ज हुआ कि वह प्राथमिक स्कूल  प्रैसी मे  जे० बी० टी० अध्यापिका तैनात है  आज  समय करीब  आठ  बजे प्रात: योग राज सपुत्र श्री  लेखराज व  उसकी पत्नी  सरोज कुमारी   शिकायत कर्ता के खेतों मे आये   उसको गाली गलौच करी व  उसके साथ मारपीट  की । मु० आ०  विनोद कुमार न०18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी० एस० एल० कलौनी  सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

  

चालान                                         

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 493 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 15,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया । 

 

Saturday, November 19, 2016

CRIME REPORT 19 NOV.

सड़क हादसे के मामलें
  1. अभियोग संख्या 295/16 दिनाक 18.11.2016 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्याम लाल सपुत्र श्री शेर सिह निवासी हाउस नं0 218/11 टारना रोड़ मण्डी जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.11.2016 को समय करीब 07.45 बजे शाम जब यह अपने थ्रीव्हीलर नं0 एच0पी0 65-0935 से मण्डी से भियूली की तरफ जा रहा था तो उसी समय भियूली के पास एक जीप नं0 एच0पी0 65-3794 जिसके चालक का नाम इसे मालूम न है बहुत ही तेज रफ्तारी व लापरवाही से पीछे से आई व इसे गलत दिशा से इसे ओवरटेक करने की कोशिश की जिस कारण ओवरटेक करते समय इसके थ्रीव्हीलर को टकर मार दी जिस कारण यह घायल हो गया । यह हादसा जीप नं0 एच0प0 65-3794 के चालक की लापरवाही, तेज गति व गलत साईड से ओवरटेक करने के कारण हुआ है । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

  2. अभियोग संख्या न0 159/16 दिनांक 18/11/16 अधीन धारा  279, 337 भा0 0 सं0  पुलिस थाना  करसोग जिला मण्डी हि0 प्र0, शिकायत कर्ता पी0 सी0 चौहान सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव खोखण डा0 घ0  सोमाकोठी, त0 करसोग, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि  दिनाक 18/11/16 समय करीब 04.20 बजे दिन जब यह खण्डार गली में मौजूद था तो उसी समय एक टाटा सुमो जिसका न0 एच0पी0 319628 है छतरी की तरफ से करसोग आ रही थी जिसे सोनू सुपुत्र  श्री  जय राम निवासी गांव ममेल, त0 करसोग, जिला मण्डी हि0प्र0 चला रहा था तो  खण्डार गली के पास टाटा सुमो पर नियत्रंण  खोने से टाटा सुमो को सडक से निचे करीब 250 फीट गिरा दिया जिसमें कुल सात सवारियां बैठी थी जिसमें (1) बीर सिंह सुपुत्र भादरु राम निवासी गांव साना त0 करसोग, (2) सपना पत्नी  मोहन लाल गांव साना 0 करसोग,  (3) राजेन्द्र सिंह  सुपुत्र  श्री ईन्द्र सिंह गांव नगरो त0 करसोग, (4) राजकुमारी पत्नी राजेन्द्र गांव नगरो त0 करसोग, (5) मोहन सिंह सुपुत्र श्री धन देव  गांव थाचाधार त0 थुनाग जिला मण्डी (हि0 प्र0), (6) याशिका सुपुत्री श्री राजेन्द्र  निवासी नगरो  जिला मण्डी व (7) चालक सोनू सपुत्र श्री जय राम निवासी गांव ममेल त0 व थाना करसोग जिला मण्डी बैठे थे सभी घायल हुये हैं, और जिसमे बीर सिंह को आई0जी0 एम0 सी0 शिमला रैफर किया है । यह हादसा टाटा सुमो के चालक सोनू की लापरवाही व तेज रफ्तारी से चलाने के कारण हुआ है । मु0 0  तेज सिंह न0 55 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व नुकसान का मामला

  1. अभियोग संख्या 311/16 दिनाक 19.11.2016 अधीन धारा 336, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट, जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति रोशनी देवी पत्नी श्री प्रताप सिह निवासी गांव चौंहीरुमका, डा0 बल्हड़ा, जिला मण्डी के ब्यान पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.11.2016 को समय करीब 07.15 बजे शाम जब इसका देवर अपने छत से स्लेट (चाके) उतार रहा था तो शिकायत कर्ता ने इसका विरोध किया,  तो इसके देवर ने शिकायत कर्ता को गाली गलोच किया व जान से मारने की धमकी दी तथा  छत  से एक स्लेट के टुकड़े से इसको मारा जिससे इसका चश्मा टूट गया व इसे चोट आई ।  स0उ0नि0 कमलेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

    चालान

  2. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 मोटर वाहन अधिनियम उलंघनकर्ताओं के चालान किये व उलघंनकर्ताओं से मु0 20,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के अन्तर्गत 24 चालान किये व 2,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के अधीन 1 चालान व 7,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।