1.अपहरण का मामला:-
1. अभियोग संख्या 374/17 दिनांक 30-12-17 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी जेल रोड़ मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि 29-12-17 को इसकी नाबालिग बेटी घर से स्कुल गई थी जो आज तक घर पर वापिस न आयी है । जिसे इसने हर जगह तलाश किया परन्तु उसका कही कोई पता न चल सका है । इसने शक जाहिर किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है । स0 उ0 नि0 राम गोपाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. छेड़खानी ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 159/17 दिनांक 29-12-2017 अधीन धारा 452,354,506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-12-17 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर के कमरे में मौजुद थी तो वेद राम सुपुत्र मुनी लाल निवासी नांज त0 करसोग जिला मण्डी इसके कमरे का दरवाजा तोड़ कर इसके कमरे में आया व इसके साथ अश्लिल हरकते की व उसके पिता ने कहा कि अगर इसने पुलिस शिकायत की तो वह इसे जान मार देगा । स0 उ0 नि0 रुकम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग सँख्या 207/17 दिनांक 29-12-2017 अधीन धारा 354,506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी कनैड की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27-12-17 को समय करीब 6.00 बजे शाम जब यह अपने घर मे अपनी सास के साथ मौजुद थी तो जाकर हुसैन व अखतर निवासी डिनक इनके घर पर आये व गन्दी गाली गलौच करने लगे व इसकी सास के साथ मारपीट व अश्लिल हरकते की व जान से मारने की धमकी दी । उ0 नि0 नन्द लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
3. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 338/17 दिनांक 29-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अनिल कुमार सुपुत्र सन्तोष कुमार निवासी गाँव शालगी डा0 कमाँद त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-12-17 समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह जब यह अपने टिपर न0 एच0 पी0 33 सी 5335 कमाँद जा रहा था तो जब यह पीपलु के पास पहुँचा तो एक प्राईवेट बस न0 एच0 पी0 65 5209 आगे से तेज रफतारी से आयी व टिपर को टक्कर मार दी ।यह हादसा बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ है । जिससे चालक को चोटें आयी है । मु0 आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 156 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 23,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 53 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 5300/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 24 चालान व 8700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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