1. अपहरण का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 375/17 दिनांक 31.12.17 अधीन धारा 363 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसके नाबालिग लड़का व लड़की स्कुल गये थे दिनांक 30.12.2017 को इसके बेटे ने इसे सूचना दी थी कि ये स्कुल के बाद घर आ रहे है परन्तु आज तक वह घर न पंहुचे है जिन्हें हर जगह तलाश किया परन्तु उनका कन्हीं कोई भी पता न चला है । इसने शक जाहिर किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसके बच्चों को अपहरण कर ले गया है। स0 उ0 नि0 स्वर्णरूप अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 01-01-18 अधीन धारा 39(1)(a) आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.12.2017 को समय करीब 11.30 बजे रात जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ जागर पण्डोह में गश्त पर थे तो जागर से पण्डोह की ओर एक व्यक्ति पैदल आया जिसके हाथ में एक बोरू था जब उपरोक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो दौराने पूछताछ उसने अपना नाम जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र नेत्र सिंह निवासी जागर डा0 पण्डोह त0 सदर जिला मण्डी बतलाया तथा बोरू को चैक करने पर उसमें 07 बोतले देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 01-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जंजैहली में उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.12.2017 को समय करीब 09.30 बजे रात जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ छतरी बस स्टैण्ड में गश्त पर थे तो उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मेहर सिंह सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी भलाटी डा0 रूहमणी त0 थुनाग जिला मण्डी अपनी दुकान चाय/ढाबा बरयोगी में अवैध शराब बेचने का धन्धा करते है जिस पर उपरोक्त दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 21 बोतलें अग्रेजी शराब व 07 बोतले देशी शराब बरामद हुई । उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.आवश्यक सूचना-
कई दिनों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय मण्डी में लोगो द्वारा ग्रामीण समृद्धि योजना क्षेत्रीय कार्यालय सी/13ए काटजूनगर कोलकता पश्चिम बंगाल नामक एजेंसी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती करने के एवज में नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात 7200/रूपये अभ्यर्थियो से डिमांड ड्राफ्ट द्वारा मांगे जा रहे है । इस संदर्भ में डीसीपी साउथ सबरवन कोलकता से उपरोक्त एजेंसी के बारे में पत्राचार किया गया था तो वहां कि स्थानीय पुलिस ने छानबीन के दौरान पाया है कि उपरोक्त एजेंसी का कार्यालय दर्शाये गये पते में मौजूद है लेकिन जो दिन में एक या दो घण्टे खुलना मालूम हुआ व उपरोक्त एजेंसी को चलाने वाले शंशाक दत्ता नामक व्यक्ति का फोन नंम्बर भी बन्द पाया गया है जिस कारण स्थानीय पुलिस इस व्यक्ति से पूछताछ न कर सकी है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा दर्शाये गये पते के आस पास रहने वाले लोगो से भी पूछताछ की गई है जिनसे भी इस एजेंसी के बारे कोई भी पुख्ता जानकारी न मिल सकी है । अत: निवेदन है कि आवेदनकर्ता उपरोक एजेंसी को पैसो का भुगतान अपने विवेक से करें , क्योकि कोई भी सरकारी एजेंसी नौकरी के एवज में पैसो की मांग नही करती है ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 120 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 23,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 36 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3600/- रूपये वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2000/- रूपये जुर्माना वसूल किया है ।
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