Tuesday, January 9, 2018

Crime Report On 09 January, 2018

1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 08.01.2018 अधीन धारा 20, 25 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 08.01.2018 को समय करीब 04.05 बजे शाम जब ये पुलिस थाना गेट के पास अन्य कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 01 के 3872 कुल्लु की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी में सफर कर रहे अनुप राम पुत्र लाल दास निवासी गाँव गोरी धार डा0 देउठा तहसील बंजार जिला कुल्लु के कब्जा से 886 ग्राम चरस बरामद हुई है।  सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 05/18 दिनांक 08.01.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में उप निरीक्षक प्रीतम सिंह प्रभारी थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 08.01.2018 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पधर में गश्त डयुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर विनोद कुमार पुत्र राम दास निवासी गांव व तहसील पधर जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब बरामद हुई। उप निरीक्षक प्रीतम सिंह, प्रभारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 06/18 दिनांक 09.01.2018 अधीन धारा 341, 427, 506,34 भा0द0स0  पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बबीता पत्नी मेहर सिंह निवासी गाँव कसयौण डा0 माँहुनाग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 08.01.2018 को यह महेन्द्र सिंह व सोहन लाल के साथ कार न0 एच0पी0 30-4303 में रामपुर से करसोग आ रहे थे ,समय करीब 11.30 बजे रात जब ये कोटलु के पास पहुँचे तो संजना पत्नी टंकेशवर, इन्द्रा देवी पत्नी लाभ सिंह निवासी गाँव मनसाणा डा0 सेरी और हेत राम व दो अन्य व्यक्ति कार न0 एच0पी030 2484 में आये व इनका रास्ता रोककर इनकी कार को नुकसान पहुँचाया व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहंचाने का मामलाः-

1.अभियोग संख्य़ा 04/18 दिनांक 09.01.2018 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में  मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 09.01.2018 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ सरकाघाट बाजार में गश्त पर थे तो सरकाघाट कालेज के पास भुरी देवी पत्नी महावीर गाँव व डा0 हरदेव गंज तहसील व जिला अलीगढ उतरप्रदेश ने चन्ने भटुरे की रेहडी सङक पर लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी विजय कुमार , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 212 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 22,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 15 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1700/- रूपये वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 14,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया है ।

 

No comments:

Post a Comment