1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 27/18 दिनांक 30.01.2018 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर में मुख्य आरक्षी जगदीश चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 30.01.2018 को समय करीब 11.15 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर मुकाम सौला के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति पण्डोह डैम की तरफ से पैदल आया जिसने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की जिस पर उसे काबु करके पुछताछ की तो उसने अपना नाम अमन कुमार पुत्र लाल सिंह निवासी गाँव लुरहार डा0 जबलु तहसील झण्डुता जिला बिलासपुर बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से 222 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आऱक्षी जगदीश चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 29.01.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 हरिश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-01-2018 को समय करीब 5.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम घुराहण में मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुरेश कुमार सुपुत्र रुप सिंह निवासी गाँव खालग डा0 जाबला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी अपनी चिकन की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसकी दुकान की चैकिंग की तो इसके कब्जा से 07 बोतलें अवैध देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 20/18 दिनांक 29.01.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29-01-2018 को समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम बगस्याड में मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नरपत राम सुपुत्र मनी राम निवासी गाँव थालटु डा0 बगस्याड तहसील करसोग जिला मण्डी अपने घर पर अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर इसके घर की तलाशी ली तो दौराने चैकिंग इसकी रसोई से 60 लिटर लाहण बरामद हुई है। स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. सड़क हादसे के मामले-
1. अभियोग संख्या 15/18 दिनांक 29-01-18 अधीन धारा 279 भा0द0स0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता मुकन्द लाल शर्मा सुपुत्र धर्म चन्द शर्मा निवासी गाँव महेश डा0 बारी तहसील व जिला कुल्लु दिनांक 24-01-18 को यह अपनी कार न0 एच0 पी- 34 सी0 5358 में अपनी पत्नी के साथ सैंज गया था कार को मोहर सिंह चला रहा था। यह सैंज से चण्डीगढ चला गया व इसकी पत्नी मोहर सिंह के साथ कार में कुल्लु की तरफ गये परन्तु वे दोनों घर न पहुँचे। उपरोक्त कार दिनांक 29.01.2018 को लारजी डैम में मिली है इसने शक जाहिर किया है कि यह हादसा कार चालक मोहर सिंह की लापरवाही व तेज रफ्तारी के कारण हुआ है । स0 उ0 नि0 लछ्छी राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 30.01.2018 अधीन धारा 452,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ज्ञान चन्द पुत्र स्व. भुरी सिंह निवासी गाँव पडैन हार डा0 सैन्थल तहसील जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.01.2018 को समय करीब 09.15 बजे रात यह अपने घर में सोया हुआ था तो उसी समय संजय कुमार पुत्र अमरा चन्द इसके आँगन में आय़ा व गाली गलौच करने लगा तथा जान से मारने की धमकी दी जब इसने उससे पुछा की गाली गलौच क्यों कर रहा है तो तो संजय कुमार ने इसके बेटे के साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी तुलसी राम, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. वन अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 18/18 दिनांक 29.01.2018 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व 32,33 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वनरक्षक अलसिण्डी वीट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ वीट न0 डी0 76 कोट कपडयास में गश्त पर था तो खैर के 26 पेङ कटे हुये पाये इसने शक जाहिर किया है कि कोई नामालुम व्यक्ति इन पेङों को काटकर ले गया है। स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 29.01.2018 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व 32,33 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वनरक्षक तत्तापानी वीट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ वीट न0 डी0 100 जुन्गल में गश्त पर था तो खैर के 20 पेङ कटे हुये पाये जिस पर इसने शक जाहिर किया है कि कोई नामालुम व्यक्ति इन पेङों को काटकर ले गया है। स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. अदालत के आदेशों का अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 30.01.2018 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में स0उ0नि0 रुक्कम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि इन्होने दिनांक 30.01.2018 को समय करीब 08.15 बजे प्रातः गुप्त सुचना के आधार पर माननीय अदालत JMIC करसोग से अभियोग संख्या 165/15 दिनांक 08.12.2015 अधीन धारा 457, 380 भा0द0स0 के उदघोषित अपराधी सुरेन्द्र कुमार पुत्र दिवाकर राम निवासी गाँव डम्हो डा0 बलिण्डी तहसील करसोग जिला मण्डी को भनेरा से गिरफ्तार किया है। स0उ0नि0 रुक्कम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2018 में खेल कुद प्रतियोगिताओं के आयोजन वारेः-
हर वर्ष की भाँति इस वार भी अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2018 खेल कुद प्रतियोगिताओं का आयोजन पुलिस अधीक्षक, संयोजक, शिवरात्री मेला -2018 की अध्यक्षता में करवाई जा रही है जिस संदर्भ में आज पुलिस लाईन मण्डी के सभागार कामाक्षा हॉल में खेल कूद उप-समिति की बैठक का आयोजन किया गया व विभिन्न खेलों से सम्वन्धित सदस्यों से विचार विमर्श के बाद खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथियाँ निर्धारित की गई । जिसका शुभआरम्भ श्री कपिल शर्मा (भा0पु0से0) पुलिस उपमहानिरीक्षक मध्य क्षेत्र मण्डी व श्री रूग्वेद ठाकुर (भा0प्र0से0) उपायुक्त जिला मण्डी की अध्यक्षता में किया जायेगा । जिसके अनुसार हॉकी के मुकावले दिनांक 03 से 05 फरवरी 2018 तक, फुटबॉल के मुकावले दिनांक 04 से 07 फरवरी 2018 , मैराथन 11 फरवरी 2018, बास्केटबॉल के मुकाबले 09 से 11 फरवरी 2018, जुड्डो कराटे के मुकाबले 16 फरवरी, वॉलीवॉल व कबड्डी के मुकावले 17 से 19 फरवरी, कुश्ती 19 से 21 फरवरी 2018 तक, रस्साकशी (महिला व पुरुष वर्ग) 20 फरवरी, वुशु के मुकाबले 20 फरवरी , रंगोली प्रतियोगिता मेले के शुभारम्भ व समापन समारोह के दिन आयोजित किये जायेंगे।
8. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 220 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 22 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 750/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।
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