Wednesday, January 24, 2018

Crime Report on 24 January

1. आपराधिक अतिचार का मामला-

1.         अभियोग संख्या 15/18 दिनांक 23-01-18 अधीन धारा 447,379 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता देवेन्द्र कुमार पुत्र चेत राम निवासी गाँव व डा0 शाकरा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-01-18 को ठेकेदार सीता राम इसकी जमीन में घुसकर इसकी अनुमति के विना 50 खैर के पेङ काट कर ले गया है। स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 11/18 दिनांक 24-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता दत्ता थरोट पुत्र अशोक थरोट निवासी म0न0 ए-1 1104 कुमार प्रिंस विल्ले मोसीपुरन तहसील हवाली जिला पुणे महाराष्ट्र की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.01.2018 को यह टैक्सी न0 डी0एल0 1 वाई सी 1919 में परिवार सहित दिल्ली से मनाली जा रहा था व कार को नवीन कुमार चला रहा था, जब यह शुकदेव वाटिका के पास पहुँचे तो टैक्सी का चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा जिस कारण कार सङक से नीचे गिर गई। जिससे इन्हें चोंटें आई हैं। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. रास्ता रोककर, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 16/18 दिनांक 24-01-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीना देवी पुत्र प्रेम चन्द निवासी गाँव कुफरु डा0 गैहरा  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 24-01-18 को जब यह घास काट रही था तो उसी समय इसके देवर छवि राम ने इसे रोका व इसके साथ इसके साथ गाली गलौच किया, मारपीट की  व जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 जय सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 160 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 19,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 13,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं । 

 

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