Tuesday, January 23, 2018

Crime Report on 23 January

1.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 10/18 दिनांक 23-01-2018 अधीन धारा 20,25-61/85 अधीन धारा मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.01.2018 को समय करीब 10.45 बजे दिन जब ये पुलिस थाना के गेट के पास नाकाबन्दी डयुटी पर थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी058-3898 मनाली की तरफ से मण्डी की तरफ आई जिसे रोककर चैक किया तो उसमें बैठे रमजान पुत्र मोहम्मद यासिन निवासी थाटीधार डा0 हुरला तहसील भुन्तर जिला कुल्लु के कब्जा से 1.162 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. वन अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 14/18 दिनांक 22-01-18 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता महेन्द्र सिंह वन क्षेत्र अधिकारी वन क्षेत्र पागंणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-01-18 को कैलाश चन्द वन खण्ड अधिकारी ततापानी व वनरक्षक हुक्म चन्द, नरेशकुमार व सरण जब बीट डा 86 लोचाड़, समेधु, अलसिंडी गश्त पर थे तो उन्होने पाया कि मुश्ताक, रोशन, मुजफ्फर, मुहमद कासिम, शबीर अहमद, जहागीर अहमद, रसानदीन और ज्ञान चन्द उपरोक्त वीट से खैर के तीन पेड़ काट  दिये थे। स0उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष, ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. लोकसेवक के कार्य में बाधा व मारपीट का मामला-

1.         अभियोग संख्या 14/18 दिनांक 22-01-18 अधीन धारा 353, 332 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता राकेश कुमार सुपुत्र जगदीश चन्द निवासी हरी डा0 बैहना त0 सरकाघाट जिला मण्डी हाल सचिव ग्राम पंचायत बकारटा तथा पंचायत प्रतिनिधि कोरम में भाग ले रहे थे तो उसी समय विनोद कुमार सुपुत्र जगदीश चन्द ने इसे कहा कि पंचायत कार्य के लिये 2 लाख रुपये का आकलन बनाया जाये, जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि आकलन का काम सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया है जिस पर उसने इसके साथ रास्ता रोककर मारपीट की व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की है। मुख्य आरक्षी जय सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रास्ता रोककर, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 15/18 दिनांक 22-01-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राम लाल पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गाँव नैण डा0 गोपालपुर तहसील गोपालपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22-01-18 को  समय करीब 04.45 बजे शाम यह जे0सी0बी0 के साथ प्लॉट की खुदाई का कार्य कर रहा था तो उसी समय विजेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार व रमेश कुमार पुत्र दिला राम , सुनीता देवी पत्नी रमेश चन्द तथा अब्बु ने इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 बिजय कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 16/18 दिनांक 23-01-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सतीश कुमार पुत्र राम सिंह निवासी गाँव बाडी डा0 चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की  शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 23-01-18 को  समय करीब 08.30 बजे प्रातः हरी सिंह ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 बीरबल सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहुँचाने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 09/18 दिनांक 22-01-2018 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी दुर्गा दास, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी वालीचौकी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.01.2018 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ बालीचौकी टैक्सी स्टैण्ड में गश्त कर रहे थे तो आलम चन्द पुत्र टोडर मल निवासी नौणा डा0 व तहसील वाली चौकी सडक पर रेहडी लगाकर मुंगफली बेच रहा था जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी दुर्गा दास, अन्वेषणाधिकारी पुलिसचौकी वालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 138 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये  हैं ।                                                                                                     

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