1. हत्या का मामला
अभियोग संख्या 18/2018 दिनांक 27-01-18 अधीन धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना बलद्वाड़ा में शिकायतकर्ता राजेन्द्र कुमार सुपुत्र किशन चन्द निवासी कोलनी डा0 ढलवान त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी हाल उप प्रधान ग्राम पंचायत भरनाल की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-01-18 को यह अपने घर में मौजूद था तो समय करीब 11.51 बजे रात बहादुर सिंह सुपुत्र रामदयाल निवासी नाला रा गैहरा ने इसे फोन में सूचना दी कि इसकी पत्नी सविता की किसी ने गऊशाला के अन्दर हत्या कर दी है । इसने शक जाहिर किया है कि इसकी पत्नी की हत्या किसी नामालूम व्यक्ति ने की है । स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 12/18 दिनांक 26-01-18 अधीन धारा 39(1)ए आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना थाना औट में स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 26/01/18 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ झिड़ी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कन्हैया लाल सुपुत्र सुन्दर निवासी झिड़ी डा0 नगवाईं त0 औट जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उसकी दुकान में रेड की तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 08 बोतले देशी शराब व 10 बोतलें बीयर की बरामद हुई । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अपहरण का मामला-
1. अभियोग संख्या 24/18 दिनांक 26-01-18 अधीन धारा 365 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सदर में
एक शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-01-18 को इसका बेटा बाजार गया था जो घर वापिस लौट कर नही आया है जिसे इन्होनें हर जगह तलाश किया परन्तु उसका कन्ही कोई पता न चल सका है । शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया कि इसके बेटे को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गये है । मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 11/18 दिनांक 26-01-18 अधीन धारा 341, 324, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी पत्नी मोहन लाल निवासी गाँव ननसाई डा0 सिद्धपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसके पति मोहन लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
1. अभियोग संख्या 18/18 दिनांक 27-01-18 अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुलदीप कुमार सुपुत्र नानक चन्द निवासी गाँव लगेंहड़ डा0 गयूण तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 10.30 बजे सुबह जब यह सुन्दरनगर में शराब के ठेके में डियूटी पर मौजूद था तो योगेन्द्र चन्देल, राजेश ठाकुर व अन्य ठेके के अन्दर आये व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम प्रकाश, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 150 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24, 500/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1100/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 75,00/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।
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