Saturday, January 20, 2018

CRIME REPORT ON 20 JANUARY

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 20-01-2018

1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 14/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 20, 21, 29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  निरीक्षक गुरूवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ नलवार खड्ड सुन्दरनगर के पास गश्त पर मौजूद था तो दो व्यक्ति पैदल बनायक की ओर से आये जिनसे शक के आधार पर पूछताछ की तो उन्होने अपना नाम उदय ठाकुर सुपुत्र प्रेम लाल ठाकुर निवासी दयोला छाम्ब  डा0 हरनोडा त0 सदर बिलासपुर जिला बिलासपुर व सुशान्त चन्देल सुपुत्र जोगिन्द्र सिंह चन्देल निवासी बलोह  डा0 ननवाया त0 धुमारवीं त0 बिलासपुर बतलाया तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 06 ग्राम हीरोइन व 06 ग्राम चरस बरामद हुई, उपरोक्त अभियोग में आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया गया है । निरीक्षक गुरूवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आबकारी अधिनियम के मामले-

1.         अभियोग संख्या 06/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  स0उ0नि0 भोम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को समय करीब 04.40 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ घनई चौक के पास गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति पैदल आ रहा था जिसके पास एक थैला था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे काबू करके उसके थैले की तलाशी ली तो उसके कब्जे से बिना परमिट के 02 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कुलदीप सुपुत्र भादरू  निवासी शालोग डा0 व त0 चच्योट जिला मण्डी बतलाया । स0उ0नि0 भोम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  उ0नि0 कल्याण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी शहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पुरानी मण्डी में गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति पैदल आ रहा था जिसके पास एक थैला था जो पुलिस पार्टी को देखकर पीछे की ओर भागने लगा जिसे काबू करके उसके थैले की तलाशी ली तो उसके कब्जे से बिना परमिट के 09 बोतले अंग्रेजी शराब बरामद हुई जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम लाभ सिंह सुपुत्र देवी सिंह निवासी लोटे डा0 वीर त0 सदर जिला मण्डी बतलाया । उ0नि0 कल्याण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.सड़क हादसे के मामलें-

1.         अभियोग संख्या 13/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मुस्कान शर्मा पत्नी राजेश कुमार निवासी गांव व डा0 करसोग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को यह अपने बेटे बिहन शर्मा व बेटी तमन्ना के साथ घर जा रही थी तो जब यह गुरूद्वारा नजद बस स्टैण्ड करसोग के पास पंहुची तो एक सूमो नं0 एच पी-01एम-1756 आगे से आई व इसके बेटे विहन शर्मा को टक्कर मार दी, जिससे इसके बेटे को चोटें आई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 09/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी एस एल कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार सुपुत्र हेत राम निवासी गांव दमोहल डा0 अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को  समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह मसोह पुल में मौजूद था तो उसी समय इसकी भतीजी चेतना सुपुत्री जय कृष्ण बस से उतरी व सड़क पार करने लगी तो एक वैन नं0 एच पी-31बी-5667 धनोटू की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसकी भतीजी को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई है । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी एस एल कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।


4. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट का मामला-

1.         अभियोग संख्या 18/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दत राम सुपुत्र चंचल राम निवासी गलू डा0 बलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह अपने खेतों में काम कर रहा था तो हंस राज, सोनू, पुष्प राज निवासी गलू वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्को के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सार्वजनिक रास्ते में बाधा के मामले-

1.         अभियोग संख्या 11/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ सरकाघाट कॉलेज के पास गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति टकू राम सुपुत्र सोहन सिंह निवासी अम्बीमोही डा0 पिगंला त0 सरकाघाट जिला मण्डी ने अपनी गोल गफ्फे की रेहडी सड़क के किनारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 12/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  मु0आ0 कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-01-18 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ सरकाघाट कॉलेज के पास गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति दुन्नी चन्द सुपुत्र चौकस राम निवासी गध्याणी डा0 रखोह त0 सरकाघाट जिला मण्डी ने अपनी चन्ना टिक्की की रेहडी सड़क के किनारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 205 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 32,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 7000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

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