1.आबकारी अधिनियम के मामला-
1. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 02-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक प्रेम चन्द अनवेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.01.2018 को समय करीब 10.30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ पुंघ में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था दौराने नाकाबन्दी पुंघ में झाड़ियो मे 06 बोतले लावारिस देशी शराब बरामद हुई । स0उ0निरीक्षक प्रेम चन्द अनवेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.जुआ अधिनियम के मामला-
1. अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 02-01-18 अधीन धारा 13-3-1867 जुआ अधिनियम के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक मोहन जोशी अनवेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.01.2018 को समय करीब 04.35 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ छतरी में मौजूद था तो पाया कि बोध राज, कश्मीर सिंह, टिक्कम राम, ख्याल सिंह, हरदेव सिंह, रोशन लाल, किशोरी लाल छतरी में आम स्थान में बैठकर जुआ खेल रहे थे जिनके पास 14, 910/- रूपये मौका पर प्राप्त हुये । स0उ0निरीक्षक मोहन जोशी अनवेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 02.01.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी में शिकायतकर्ता मीरा देवी पत्नी यादविन्द्र निवासी रोहाण्डा त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02-01-18 को समय करीब 09.00 बजे सुबह जब यह अपने आंगन में सफाई कर रही थी तो जितेन्द्र कुमार सुपुत्र दुर्गा दास निवासी रोहाण्डा वहां आया व इसके साथ गाली गलौच करने लगा, जब इसने गाली गलौच का कारण पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।
स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 03.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी में शिकायतकर्ता असलम खान सुपुत्र मेहर अली निवासी छात्र डा0 जुगाहन त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक समय करीब 11.00 बजे दिन जब यह चाय की दुकान धनोटू में मौजूद था तो कासिम अली, जाहिद अख्तर, मकबुल अहमद ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 निवोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 04/18 दिनांक 03.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी में शिकायतकर्ता जाहिद अख्तर सुपुत्र मेहर अली निवासी छात्र डा0 जुगाहन त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 11.15 बजे दिन जब यह चाय की दुकान धनोटू में मौजूद था तो असलम खान व मोहम्मद शोएब अख्तर ने रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 निवोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. धोखाधड़ी का मामला-
1. अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 02.01.2018 अधीन धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में माननीय अदालत के आदेशानुसार अधीन धारा 156(3) के तहत भोला दत सुपुत्र बाली राम निवासी गवाड़ डा0 सैन्ज त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि सिद्धू राम सुपुत्र श्याम निवासी फानीपारा डा0 सैन्ज त0 चच्योट जिला मण्डी वर्ष 2010-15 के बीच सैन्ज ग्राम पचायत प्रधान रहे जिन्होनें अपने इस कार्यकाल के दौरान पंचायत कार्य करवाने हेतु एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी के अध्यक्ष यह खुद थे व भामावती उपरोक्त कमेटी की सचिव थी, पंचायत के विकास कार्य हेतु सरकार की ओर से पहली बार 64,500/- रूपये व दूसरी बार 75000/- रूपये पंचायत समीति के अध्यक्ष के नाम मंजूर हुये थे परन्तु मस्टरोल पर उपरोक्त कमेटी के अध्यक्ष द्वारा मजदूरों की जाली हाजरी भरकर आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 239 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 06 चालान व 8200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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