1. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामले-
1. अभियोग संख्या 12/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेत राम सुपुत्र मनसा राम निवासी गरथाली डा0 बखरोट तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18-01-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने दोस्त देश राम के साथ बखरोट से घर जा रहा था तो जब यह घरथाली नाली के पास पंहुचे तो खूब राज वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 यदोपति अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 22/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता खेम राज गुलेरिया सुपुत्र ख्याली राम निवासी राजगढ़ तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18-01-18 को समय करीब 08.00 बजे रात लाल सिंह सुपुत्र राम कृष्ण निवासी राजगढ़ त0 बल्ह ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 नरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. आबकारी अधिनियम के मामले-
1. अभियोग संख्या 15/18 दिनांक 18-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 मनवीर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18-01-18 को समय करीब 05.50 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर पठानकोट चौक में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अश्वनी कुमार उर्फ काका सुपुत्र साधु राम निवासी लक्ष्मी बाजार अपनी टेलर की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान पर रेड की गई तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 24 बोतले देशी शराब ऊना नं0 1 बरामद हुई । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 16/18 दिनांक 18-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0नि0 केहर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18-01-18 को समय करीब 07.15 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त पर गरौडू बाजार में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिक्कू उर्फ राकेश सोनी सुपुत्र ओम प्रकाश निवासी घमरेहड़ अपने स्टोर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति के स्टोर पर रेड की गई तो दौराने तलाशी उसके स्टोर से 25 पेटियां देशी शराब ऊना नं0 1 बरामद हुई । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 04/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जीवन सिहं सुपुत्र मोहर सिंह निवासी हलीन डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18-01-18 को समय करीब 09.00 बजे रात यह अपने चाचा ओम प्रकाश के साथ उनकी पिकअप गाड़ी नं0 एच पी 87-0304 में पैट्रोल डलवाने के लिये बगसैड़ जा रहे थे उपरोक्त पिकअप को इसका चाचा ओमप्रकाश चला रहा था तो जब यह थुनाड़ी मोड़ के पास पंहुचे तो उपरोक्त पिकअप का चालक गाड़ी के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा जिससे गाड़ी सड़क से नीचे जा गिरी जिससे इन दोनों को चोटे आई है । उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 289 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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