प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 17-01-2018
1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 06/18 दिनांक 17.01.2018 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 लच्छी राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.01.2018 को समय करीब 10.45 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लारजी पावर हाउस के पास नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद थे तो एक बस नं0 एच आर 55डब्लयू-4170 मनाली की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो उसमें सफर कर रहे अजय ठाकुर सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी कमान्द डा0 डीपर त0 भुन्तर जिला कुल्लु के कब्जे से 230 ग्राम चरस बरामद हुई । स0उ0नि0 लच्छी राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामले-
1. अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 16-01-18 अधीन धारा 324, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बलबीर सिंह सुपुत्र हरबंस सिंह निवासी नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16-01-18 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपने परिवार से साथ अपने आंगन में खड़ा था तो इसके घऱ के ऊपर जंगल की ओर से किसी ने पत्थर मारा जो इसके पांव पर आकर लगा जब यह देखने गये तो रीना देवी सुपुत्री कान्शी राम निवासी नागचला वहां मौजूद थी जिसने इसकी पत्नी के ऊपर एकदम से हमला बोल दिया जिससे उसे चोटें आई है । उ0नि0 नरेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 10/18 दिनांक 17-01-18 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बामदेव शर्मा सुपुत्र खूब राम निवासी पोखी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16-01-18 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह पोखी में अपनी करियाना दुकान में मौजूद था तो सोम कृष्ण सुपुत्र राम सिंह निवासी पोखी वहां आया व इसके साथ गाली गलौच, लात मुक्को के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी तथा इसके दुकान की बिजली की तार को भी तोड़ दिया । मु0आ0 यदोपति अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 13/18 दिनांक 16-01-18 अधीन धारा 341 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रेखा देवी पत्नी प्रकाश चन्द निवासी रचोट डा0 बायला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि कातकू राम ने त्रीहमी में जेसीबी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान सड़क को बन्द कर रखा था । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 09/18 दिनांक 17-01-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विनोद कुमार सुपुत्र रिखी राम निवासी छूड़ा डा0 टिहरा तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16-01-18 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब यह सरकाघाट में कोर्ट के पास खड़ा था तो उसके साले अनिल कुमार व सुनील कुमार ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 कमल कान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 14/18 दिनांक 16.01.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.01.2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ घटासनी में गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इन्द्र सिंह सुपुत्र रामदास निवासी घटासनी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी अपने बिरोजे के स्टोर में अवैध शराब बेचने का धंधा करता है जिस सुचना पर इसके स्टोर में रेड की गई तो उसके कब्जा से 24 बोतलें अवैध देशी शराब बरामद हुई है। स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 07/18 दिनांक 16-01-18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकातकर्ता अभिषेक सुपुत्र सुरेश कुमार निवासी लगयार डा0 टिहरा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-01-18 को समय करीब 08.45 बजे रात इसके दोस्त रवि कुमार ने इसे वजरिया दूरभाष सूचित किया कि एक टिप्पर नं0 एच पा 65(टी)-8432 टिहरा में सड़क से नीचे गिर गया है जो उपरोक्त हादसा टिप्पर चालक की लापरवाही के कारण हुआ है । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 312 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 52,500/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2100/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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