प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 05-01-2018
1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 04-01-18 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.01.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ जुन्धर में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो एक व्यक्ति अतोड गांव की ओर पैदल आ रहा था जिसे रोककर चैक किया तो उसने अपना नाम अजय कुमार सुपुत्र भुवनेश्वर सिंह निवासी गांव व डा0 बल्ह टिक्कर त0 पधर जिला मण्डी बतलाया जिसके ऊपर शक होने पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 41 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 रूप लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 04-01-18 अधीन धारा 39(1) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक अंजन कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.01.2018 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ देव ब्राडता में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कमलेश कुमार सुपुत्र शिव राम निवासी कुथेड़ डा0 ब्राड़ता त0 सरकाघाट जिला मण्डी अपनी करियाना की दुकान कुथेड़ में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त दुकान पर रेड की तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 09 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0उ0निरीक्षक अंजन कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 05/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 427, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता कुलदीप सुपुत्र किशोरी लाल निवासी गांव ढेलुहार डा0 डोहग त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04-01-18 को जब यह स्टैन में मौजूद था तो रवि कुमार व उसका भाई वहां पर आये व बिना किसी कारण के इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 तुलसी राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 451, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता भवन शर्मा सुपुत्र खेम चन्द शर्मा वर्तमान प्रशिक्षु आई0टी0आई0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04-01-18 को यह आई0 टी0 आई0 वर्कशॉप में अपना काम कर रहा था तो बाहर से दिनेश कुमार व निखिल कुमार वहां आये व इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की स0उ0नि0 लछ्मी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता हरि सिंह सुपुत्र घनू राम निवासी गांव सेगली डा0 पागंणा त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31-12-17 को समय करीब 08.30 बजे रात इसका बेटा जोगिन्द्रपाल ट्रैक्टर नं0 एच पी 33बी-0558 को लेकर रामपुर से पागंणा आ रहा था परन्तु वह घर नही पंहुचा तो जब इन्होनें उसकी तलाश की तो वह चारकुफरी के पास सड़क से नीचे 200 फीट गहरी खाई में मृत पाया गया । इसने शक जाहिर किया है कि यह हादसा इसके बेटे की लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने की वजह से हुआ है । स0उ0नि0 रूकम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. धोखाधड़ी के मामले-
1. अभियोग संख्या 04/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता आरती सुपुत्री जितेन्द्र कुमार निवासी गांव चौक डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-09-2006 इसके पिता जितेन्द्र कुमार ने करसोग में अपना जाली अनसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित वर्ग से सरकारी नौकरी हासिल की है । निरीक्षक ओंकार नाथ प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 04/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 420, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता विपिन कुमार सुपुतर प्रकाश चन्द निवासी मकान नं0 281/3 जेल रोड मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह सोली खड्ड में मोटर मैकैनिक का कार्य करता है वर्ष 2013 में एक व्यक्ति मुन्नी लाल निवासी बिलासपुर ने इससे अपनी गाड़ी ठीक करवाई व इसके साथ जान पहचान बना ली । शिकायकर्ता का छोटा भाई किडनी की बीमारी से पीड़ित है जो अप्रैल 2017 को मुन्नी लाल ने बतलाया कि इसका एक दोस्त डॉक्टर धर्माणी पी0जी0आई0 चण्डीगढ में नौकरी करता है जो इसके भाई कि किडनी का ईलाज करवा सकता है व माह मई 2017 में धर्माणी ने फोन में सम्पर्क करके इससे पैसे मांगे जो इसने मुन्नी लाल के जरिये कुल रकम 70 हजार रूपये भिजवाये व 8000/- रूपय़े बैक के जरिये भेजे जब यह 08-08-17 को चण्डीगढ गया तो इसे धर्माणी नामक डॉक्टर न मिल सका । इसने जाहिर किया कि मुन्नी व डॉ धर्माणी ने इसके पैसे धोखाधड़ी से हड़प लिये है । मु0आ0 विशाल कंवर अन्वेष्माधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. आग द्वारा रिष्टि का मामला-
1. अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 435 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता राजू गुप्ता सुपुत्र रतन लाल निवासी गांव व डा0 कुम्मी त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-01-18 को समय करीब 07.08 बजे रात शम्मी सुपुत्र वृज लाल निवासी हलेल डा0 कनैड़ त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने इसकी पार्क की गाड़ी नं0 एच पी0 24ए-7995 को आग लगा कर जला दिया । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 194 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 22, 800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 30 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3000/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 09 चालान व 7000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
No comments:
Post a Comment