1.मादक पदार्थ अधिनियंम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 01.01.2018 अधीन धारा 20, 29 मादक पदार्थ अधिनियंम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक केहर सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.01.2018 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गलु में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो समय करीब 03.00 बजे दिन एक कार न0 एच0पी0 06 ए 5037 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो कार में सफर कर रहे विजय राणा पुत्र रमेश चन्द गाँव व डा0 महाकाल तहसील बैजनाथ जिला काँगडा, सचिन राणा पुत्र रमेश राणा निवासी गाँव व डा0 नोहरा तहसील बैजनाथ जिला काँगडा, नितिन कुमार पुत्र कुलदीप चन्द निवासी गाँव व डा0 महाकाल तहसील बैजनाथ जिला काँगडा व अनुप चौहान पुत्र कशमीर सिंह निवासी गाँव कौंसल डा0 ठारा तहसील बैजनाथ जिला काँगडा के कब्जा से 30 ग्राम चरस बरामद हुई है। चारों आरोपियों को धारा 41(1) का नोटिस देकर छोडा गया है। उप निरीक्षक केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिनद्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 01-01-18 अधीन धारा 39(1)(a) आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.01.2018 को ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ एप्रोच रोड में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर ओम प्रकाश पुत्र बलवीर सिंह निवासी गाँव पंजालग डा0 शानन तहसील जोगिन्द्रनगर के कब्जा से 11 बोतल अंग्रेजी शराब 06 बोतल देशी शराब व 05 बोतल बीयर बरामद हुई । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना जोगिन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 01-01-18 अधीन धारा 39(1)(a) आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग में सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.01.2018 को ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लोअर करसोग में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर बृज लाल पुत्र मनी राम निवासी गाँव संथाल डा0 व तहसील करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 2625 मिलिलीटर देशी शराब बरामद हुई । सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 01-01-18 अधीन धारा 39(1)(a) आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में उप निरीक्षक प्रीतम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.01.2018 को ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ रोपा में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर जगदीश चन्द पुत्र भाटकु राम निवासी गाँव व डा0 रोपा तहसील पधर जिला मण्डी के कब्जा से 01 बोतल देशी शराब व 06 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई ।उप निरीक्षक प्रीतम सिंह, प्रभारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 01.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 427, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता हंस राज पुत्र कृष्ण चन्द निवासी गाँव काण्डी डा0 रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.01.2018 को समय करीब 04.45 बजे शाम कोटला के पास लुदरमणी व एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं जानता है , इसकी JCB रोककर मारपीट की तथा JCB के शीशे को नुकसान पहुंचाया है। मुख्य आरक्षी श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 02.01.2018 अधीन धारा 353, 332, 352, 172 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता धर्म चन्द पुत्र परसराम निवासी गाँव फिहड डा0 सरी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह ग्राम पंचायत सरी में चौकीदार तैनात है आज दिनांक 02.01.2018 को समय करीब 09.15 बजे प्रातः जब यह कोर्ट का समन देने अच्छर सिह के घर गाँव सनौर गया था तो अच्छर सिंह ने समन फाड दिया व इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहुँचाने के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 01.01.2018 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में मुख्य आरक्षी हेम सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.01.2018 को ये अन्य कर्मचारियों के साथ चैलचौक में गश्त पर मौजुद थे तो भगत राम पुत्र अमर सिंह निवासी गाँव तरयाम्वली डा0 बृखमणी तहसील बल्ह जिला मण्डी ने रेत का ढेर सङक पर फैंक रखा था जिससे आम जनता व वाहनो की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 167 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 200/- रूपये जुर्माना वसुल किया है।
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