Thursday, January 4, 2018

CRIME REPORT ON 04 JANUARY

1.आबकारी अधिनियम के मामला-

1.         अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 03-01-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0निरीक्षक अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.01.2018 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गागल बाजार में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि विशाल गुलेरिया उर्फ काकू सुपुत्र सोहन सिंह निवासी गागल त0 बल्ह जिला मण्डी अपनी सब्जियों की दुकान गागल में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त दुकान पर रेड की तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 10 बोतले अंग्रेजी शराब व 10 बोतलें देशी शराब बरामद की । स0उ0निरीक्षक अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.सार्वजनिक रास्ते में बाधा के मामला-

1.         अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 03-01-18 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.01.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ भन्तरेहड़ में मौजूद था तो पाया कि विरेन्द्र कुमार सुपुत्र सावा राम निवासी भन्तरेहड़ डा0 बरोटी त0 सुन्दरनगर ने सड़क के किनारे पत्थर फिकंवा रखे थे जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी  । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 03.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता लता देवी पत्नी रमेश कुमार निवासी पनाहल डा0 शोरसन त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-01-18 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अपने सास ससुर के साथ थी तो ऊतम चन्द बिन्टी देवी ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच की व डण्डे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।स0उ0नि0 बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 01/18 दिनांक 03.01.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र पृथी सिंह निवासी गांव व डा0 रोपड़ी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-01-18 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह डियूटी से वापिस घर आया तो इसका चाचा बलदेव सिंह व उसका बेटा संजय कुमार इसके घर आये व इसके साथ गाली गलौच की तथा इसके पिता के साथ मारपीट की है । स0उ0नि0 अंजन पॉल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 02/18 दिनांक 03.01.2018 अधीन धारा 451, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता बलदेव सिंह सुपुत्र नानकू राम निवासी गांव व डा0 रोपड़ी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-01-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने घर पर मौजूद था तो इसका भतीजा श्याम लाल इसके घर आया व इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 अंजन पॉल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 03.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता घनश्याम सुपुत्र फिना राम निवासी गांव गाहरू डा0 रोपड़ी कलेहडू त0 लडभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02-01-18 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह प्यार चन्द, गोपला सिंह के साथ दलीप सिंह के घर से वापिस आ रहे थे तो चमेल सिंह ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया जब इन्होनें उसको गाली गलौच करने के लिये मना किया तो उसने इनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 मंगत राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.         अभियोग संख्या 04/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता अंकेश सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव सालंग डा0 टिकरू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 09.00 बजे सुबह यह चामुण्डा वर्क शॉप गरौडू जा रहा था तो जब यह दारट पंहुचा तो  प्रदीप कुमार वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 राजमल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6.         अभियोग संख्या 03/18 दिनांक 04.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बलद्वाड़ा में शिकायतकर्ता सूरता सुपुत्र बीरजू राम निवासी गांव बडौण डा0 त्रिफालघाट त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03-01-18 समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपने घर में मौजूद था तो रूप लाल सुपुत्र शिव लाल निवासी बडौण ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 167 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 31,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 25 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2500/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 09 चालान व 2500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

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