1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियं का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 20/18 दिनांक 29.01.2018 अधीन धारा 20, 29-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिनद्रनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.01.2018 को प्रातः 4.55 बजे जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पठानकोट चौक पर नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक महिन्द्रा बोलेरो न0 एच0पी0 86-1621 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो जीप से 01 किलो 80 ग्राम चरस बरामद हुई है जिस पर उपरोक्त जीप के चालक कुलवन्त पुत्र कपिल देव निवासी गांव व डा0 बिंगा तहसील धर्मपुर, नितीश कुमार पुत्र कपिल देव निवासी गांव व डा0 बिंगा तहसील धर्मपुर व अशोक कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी गाँव धनारसी डा0 सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आऱक्षी कमलेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिनद्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. दहेज उत्पीङन का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 04/18 दिनांक 29-01-18 अधीन धारा 498, 506,509,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में शिकायतकर्ता गुंजन सवरवाल पत्नी अपर्ण शर्मा निवासी मॉडल टॉउन , होटल माँउटेन टॉप , मनाली जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह 2017 में हुआ है शादी के बाद से ही इसका पति इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान करता है व ददेज की माँग करता है जिस कारण यह अपने मायके में मण्डी में ही रह रही है। मुख्य आरक्षी राम चन्द्र, अन्वेषणाधिकारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।.
3. धोखाधडी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 29-01-18 अधीन धारा 420,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंकुश सूद पुत्र किशोरी लाल निवासी मनीष रिजॉर्ट भ्युली डा0 पुरानी मण्डी जिला मण्डी व इसके दोस्त संदीप वर्मा पुत्र किशोरी लाल वर्मा निवासी म0न0 217/11 टारना हिल्स मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इन दोनों ने जुलाई 2017 में अल्फा टुअर कम्पनी से विदेश जाने हेतु बुकिंग करवाई थी लेकिन कम्पनी के मालिक ने ट्रैव्लस एंजेसी को बन्द कर दिया है व इन्हें विदेश ले जाने से भी मना करता है। निरीक्षक सुनील कुमार, प्रभारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सड़क दुर्घटना का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 14/18 दिनांक 28-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अन्नत राम पुत्र सिंह राम निवासी गाँव लागट डा0 बरमाणा तहसील सदर जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 को यह पने परिवार के साथ गाडी न0 एच0पी0 24 डी 3341 में साडाबाँई जा रहा था समय करीब 02.30 बजे दिन जब ये बनाला के पास पहुँचा तो एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी 49-1742 कुल्लु की तरफ से तेज गति से आया व इसकी कार को टक्कर मार दी । जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैँ। सहायक उप निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 25/18 दिनांक 29.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लोकेश कुमार पुत्र चमन लाल निवासी गाँव भडयाल डा0 टिक्कर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 को समय करीब 07.45 बजेशाम सोनु व सात आठ अन्य लोग इसके घर आये व इसके व इसके माता-पिता से मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 12/18 दिनांक 28.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हंस राज शर्मा पुत्र हरी चन्द निवासी गाँव मठी वनवार डा0 व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 को समय करीब 05.15 बजे शाम जब यह अपने आंगन की तरफ जा रहा था तो मनोज कुमार पुत्र मक्र ध्वज निवासी मठी वनवार डा0 व तहसील धर्मपुर जिला मण्डी ने इसके साथ रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है। मुक्य आरक्षी संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 28.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राम लाल पुत्र सीता राम निवासी गाँव डबरोग डा0 व तहसील सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 को समय करीब 04.45 बजे शाम जब मिस्री इसके घर का काम कर रहा ता तो उसी समय महेन्द्रपाल, राजो देवी व आंचल वहां आये व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा इसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी । मुख्य आरक्षी कमल कान्त, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 18/18 दिनांक 28.01.2018 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता महेन्द्र पाल पुत्र सीता राम निवासी गाँव डबरोग डा0 व तहसील सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम राम लाल सुपुत्र सीता राम व उसके परिवार के अन्य सदस्यो ने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मुख्य आरक्षी कमल कान्त, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. छेड़खानी का मामला-
1. अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 28.01.2018 अधीन धारा 354, 354ए, 451 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.01.2018 को समय करीब 07.00 बजे रात जब यह अपने घर पर थी तो एक व्यक्ति इसके घऱ के अन्दर आया व इसके साथ छेड़खानी की । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2018 में खेल कुद प्रतियोगिताओं के आयोजन वारेः-
हर वर्ष की भाँति इस वार भी अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2018 खेल कुद प्रतियोगिताओं का आयोजन पुलिस अधीक्षक, संयोजक, शिवरात्री मेला -2018 की अध्यक्षता में करवाई जा रही है जिस संदर्भ में आज पुलिस लाईन मण्डी के सभागार कामाक्षा हॉल में खेल कूद उप-समिति की बैठक का आयोजन किया गया व विभिन्न खेलों से सम्वन्धित सदस्यों से विचार विमर्श के बाद खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथियाँ निर्धारित की गई । जिसका शुभआरम्भ श्री कपिल शर्मा (भा0पु0से0) पुलिस उपमहानिरीक्षक मध्य क्षेत्र मण्डी व श्री रूग्वेद ठाकुर (भा0प्र0से0) उपायुक्त जिला मण्डी की अध्यक्षता में किया जायेगा । जिसके अनुसार हॉकी के मुकावले दिनांक 03 से 05 फरवरी 2018 तक, फुटबॉल के मुकावले दिनांक 04 से 07 फरवरी 2018 , मैराथन 11 फरवरी 2018, बास्केटबॉल के मुकाबले 09 से 11 फरवरी 2018, जुड्डो कराटे के मुकाबले 16 फरवरी, वॉलीवॉल व कबड्डी के मुकावले 17 से 19 फरवरी, कुश्ती 19 से 21 फरवरी 2018 तक, रस्साकशी (महिला व पुरुष वर्ग) 20 फरवरी, वुशु के मुकाबले 20 फरवरी , रंगोली प्रतियोगिता मेले के शुभारम्भ व समापन समारोह के दिन आयोजित किये जायेंगे।
8. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 150 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24, 500/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1100/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 75,00/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।
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