Friday, January 26, 2018

Crime Report on 26 January

1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग संख्या 23/18 दिनांक 26-01-18 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत पुलिस थाना थाना सदर में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25/01/18 को समय करीब 10.20 बजे जब रात यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पुलिस लाइन के नजदीक नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक बस नंबर एच आर 55 टी- 3842 जो मंडी से सुंदर नगर की तरफ जा रही थी को रोककर चेक किया तो दौराने चेकिंग बस में सफर कर रहे दिनेश कुमार पुत्र श्री गीता नंद गांव जखेड़ डाकघर कलखर जिला मण्डी के कब्जे से 176 ग्राम  चरस बरामद  हुई । मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सङक हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 25-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना करसोग में म0आ0 वृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-01-18 को समय करीब 08.30 बजे रात दौलत राम कार नं0 एच पी-12 बी- 8603 में बलिन्डी से अपने घर वापिस आ रहा था उपरोक्त कार को चालक चेत राम सुपुत्र दत राम निवासी सैंन्जी डा0 बलिन्डी  त0 करसोग चला रहा था जब यह मेहड़ नाला के पास पंहुचे तो उपरोक्त कार चालक कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर कार सड़क से 120 मीटर नीचे जा गिरी जिससे इन दोनो को चोटें आई है । म0आ0 वृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 18/18 दिनांक 25-01-18 अधीन धारा 451, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विदया देवी पत्नी कश्मीर सिंह निवासी गाँव गडूही डा0 भराडू  तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25-01-18 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अपने आंगन में सोई थी तो गीता देवी व उसका पति रमेश इसके आंगन में आये व इसके रास्ता रोककर इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 होशियार सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. वन अधिनियम का मामला

              अभियोग संख्या नंबर 11/2018 दिनांक 26 26-01-18 अधीन धारा 379 323 504 427 34 भारतीय दंड संहिता व 41, 42 भारतीय वन अधिनियम अधिनियम के तहत थाना औट में शिकायतकर्ता इंद्र सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी बसहोंगी डाकघर बालीचौकी जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25-01-18 को यह अपने रिश्तेदार के घर गाड़ी नंबर एचपी HP 01 k- 6767  में जा रहा था  व समय करीब 10:00 बजे रात जब यह पनाला के नजदीक पहुंचा तो एक गाड़ी नंबर HP- 33ET-9326  को सड़क के बीच खड़े देखा जिसमें ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति बैठा था तथा तीन अन्य व्यक्ति देवदार के लौग गाड़ी में डाल रहे थे जब उसने गाड़ी को पास देने के लिए कहा तो उस गाड़ी का चालक शेर सिंह वह एक अन्य व्यक्ति प्रेम सिंह पुत्र श्री आलम चंद गाड़ी से बाहर आए व उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया  तथा गाड़ी को सड़क में छौडकर मौका से भाग गये। गाड़ी को मय दस अदद लौग देवदार के कब्जा में लिया गया है । मुद आ0 दुर्गा दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 258 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 57,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 31 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3100/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 11 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 45,00/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं । 

 

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