1. अपहरण का मामला-
1. अभियोग संख्या 05/18 दिनांक 20-01-18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-01-18 की रात शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी अपने कमरे से गायब है जिसे इसने हर जगह तलाश किया किन्तु उसका कन्ही कोई भी पता न चल सका । इसने शक जाहिर किया कि इसकी बेटी को एक लड़का भगा ले गया । उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
1. गृह अतिचार, छेड़खानी तथा जान से मारने की धमकी का मामला-
1. अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 20-01-18 अधीन धारा 452, 354बी, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्द्वाड़ा जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-01-18 को समय करीब 12.30 बजे रात चार व्यक्ति जबरदस्ती इसके कमरे में घुस आये व इसके साथ छेड़खानी की तथा किसी को बताने सूरत पर जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला-
1. अभियोग संख्या 09/18 दिनांक 20-01-18 अधीन धारा 306 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सन्तोष कुमार सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी गोरत डा0 स्योह त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी बहिन अनु कुमारी की शादी वर्ष 2003 में शशि कुमार निवासी चन्जयार डा0 ध्वाली त0 धर्मपुर के साथ हुई थी शादी के बाद से ही इसकी बहिन को उसका पति मानसिक व शारीरिक रूप से तंग करता था जिस कारण दिनांक 20-01-18 को इसकी बहिन ने अपने घऱ में फंदा लगा कर अपनी जान दे दी । उ0नि0 पृथी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। उपरोक्त अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है ।
4. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 19-01-18 अधीन धारा 20, 29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 रोहित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-01-18 को समय करीब 12.30 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ आई0टी0आई0 चौक मण्डी में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो एक अल्टो कार नं0 एचपी-12जी-5628 बस स्टैण्ड की ओर से आई जिसे रोककर चैक किया तो उसमे बैठे जोनी सुपुत्र कैलाश निवासी वार्ड नं011नजद रेलवे क्रोसिंग आनन्दपुर साहिब जिला रूपनगर पंजाब व उम्र 27 वर्ष, अजय कुमार सुपुत्र कृपा राम निवासी मुहल्ला बड़ी सरकार त0 आनन्दपुर साहिब जिला रूपनगर पंजाब व उम्र 30 वर्ष के कब्जे से 956 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 रोहित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5.सड़क हादसे के मामलें-
1. अभियोग संख्या 23/18 दिनांक 20-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजकुमार सुपुत्र सतीश कुमार निवासी भरमाणा त0 व जिला हथरास(उतर प्रदेश) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-01-18 को समय रीब 7/7.30 बजे रात जब यह चरण सिंह व धर्मवीर के साथ काम खत्म करके फोरलेन डडौर से ढागूं अपने रिहायशी क्वाटर जा रहे थे तो जब यह ट्रक यूनियन डडौर के पास पंहुचे तो एक कार तेज रफ्तारी से नेरचौक की ओर से आई जिसने चरण सिंह को टक्कर मार दी । जिससे उसे चोटें आई है । स0उ0नि0 धर्मेश दत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 20/18 दिनांक 20-01-18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुन्दर सिंह सुपुत्र केशव राम निवासी गांव मैहनी डा0 घराण बैहली तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-01-18 को जब यह अपनी मोटरसाइकिल में घर जा रहा था तो समय करीब 04.15 बजे जब यह जोगनी मोड़ के पास पंहुचा तो एक कार नं0 एच पी- 87-0153 तेज रफ्तारी में आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला-
2. अभियोग संख्या 13/18 दिनांक 20-01-18 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0आ0 जैन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-01-18 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ सरकाघाट कॉलेज के पास गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति विजय किशोर सुपुत्र लखन सिंह निवासी बैहड़ डा0 व त0 सरकाघाट जिला मण्डी ने अपनी जलेबी पकोड़े की रेहडी सड़क के किनारे लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 जैन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 177 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 32,600/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 01 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 100/- रूपये जुर्माना वसुल किया है ।
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