1. सडक हादसे के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 329/17 दिनांक 20.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता संदीप कुमार सुपुत्र धनी राम गांव व डाकघर चांगर कॉलोनी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को समय करीब 07.35 बजे शाम यह अपनी कार न0 एच0पी0 31 बी0 1663 में मण्डी से सुन्दरनगर की तऱफ जा रहा था जब यह गुटकर के पास पहुँचा तो इसके आगे एक गाडी न0 एच0पी0 62-3484 जा रही थी जिसने एक राहगीर कश्मीर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी गुटकर को टक्कर मार दी। यह हादसा चालक की तेज गति से गाडी चलाने के कारण हुआ है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 129/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता ग्यारहु राम पुत्र मोती राम निवासी गांव शिंगारी डा0 कुन्नु तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह यादव बस सर्विस में बतौर चालक नौकरी करता है दिनांक 19.12.2017 को यब बस लेकर कुफरी से मण्डी आ रहा था जब बस कटीण्डी के पास पहुंची तो एक सवारी को चक्कर आ गया जिस कारण बस का परिचालक केहर सिंह बस से पानी लेने के लिये उतरा उसी समय एक टिप्पर न0 एच0पी0 65-4012 कटिण्डी की तरफ से तेज गति से आया व उसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक लाल चन्द, प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता कर्म सिंह पुत्र हरी राम निवासी गांव लवाण्डी डा0 बिजनी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात यह अपने स्कुटर न0 एच0पी0 33-6792 में मण्डी से घर आ रहा था जब यह राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर न्युल के पास पहुंचा तो कार न0 एच0पी0 37 इ 6537 का चालक तेज गति से आया व इसके स्कुटर को टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 20.12.2017 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता संदीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी गांव कुलान्दर लवाण्डी डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.12.2017 को यह टिप्पर न0 एच0पी0 34 ए 3646 में मण्डी से आ रहा था। टिप्पर को रवि कान्त पुत्र कृष्ण चन्द निवासी गांव कुलान्दर डा0 द्रंग तहसील पधर चला रहा था समय करीब 08.00 बजे रात जब ये टाण्डु के पास पहुंचे तो रवि कान्त ने टिप्पर को तेज गति से चला कर जोगिन्द्रनगर की तरफ से आ रहे ट्रक न0 एच0पी0 53-2062 को टक्कर मार दी जिसस कारण रवि कान्त को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 151/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी में उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ नरेश चौक में गश्त पर थे तो गुप्त सुचना मिली की सुनील कुमार कार न0 एच0पी0 31 डी 4200 और स्कुटी न0 एच0पी0 31 ए 9116 में शराब बेचने का धंधा करता है उपरोक्त सुचना के आधार पर सुनील कुमार पुत्र टिहरु राम निवासी भरजाणु डा0 जुगाहण तहसील सुन्दरनगर की दोनों गाडियों की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 04 पेटी रॉयल स्टैग, 03 पेटी मैक्डवैल, 02 पेटी ओल्ड फॉक्स रम व 63 बोतल देशी शराब की बरामद हुई हैं। उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 298/17 दिनांक 20.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में उप निरीक्षक नन्द लाल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.12.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ सिनेमा चौक के पास गश्त पर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र साध राम निवासी गाँव भनवाङ डा0 मलोह तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 14 बोतल देशी शराब की बरामद हुई हैं। उप निरीक्षक नन्द लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 130/17 दिनांक 19.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में मुख्य आरक्षी अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पधर बाजार में गश्त पर थे तो राजमल पुत्र हिम्मत राम निवासी गांव व डा0 मंधेर तहसील बैजनाथ जिला काँगडा ने अपनी मोमो की रेहडी सङक में लगा रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उतपन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी अमृत लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. मारपीट के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 223/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मंजुवाला पत्नी प्रताप ठाकुर निवासी गांव व डा0 द्राहल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 19/12/17 को यह अपनी कार मे जोगिन्द्रनगर कॉलेज जा रही थी जब यह जोगिनदरनगर बाजार में पहुँ ची तो इसकी कार अजय शर्मा की दुकान से टकरा गई, यह कार से बाहर निकली तो दुकान मालिक अजय शर्मा ने इसे थप्पङ मार दिया तथा गाली गलौच किया । जब यह पुलिस स्टेशन जाने लगी तो अजय शर्मा व निशी शर्मा ने इसका रास्ता रोककर दोवारा इसे थप्प्ङ मारा व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 361/17 दिनांक 19.12.17 अधीन धारा 341,323,504 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव काण्डला डा0 कुम्मी तहसील वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.12.2017 को समय 08.30 बजे रात यह पुलघराट में शराब के ठेके के पास खडा था तो उसी समय मनु वहाँ पर आया व इसे धमकाना शुरु कर दिया जब यह दौङकर चिकन कार्नर की तरफ जाने लगा तो मनु ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 350 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 48,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 52 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 5500/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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