1. मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग सँख्या 356/17 दिनांक 15-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सदर में सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.12.2017 को समय करीब 07.30 बजे प्रातः जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम विन्द्रावणी में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद थे तो उसी समय एक पंजाब रोडवेज की बस न0 पी0बी0 32 पी0 3872 कुल्लु की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सफर कर रहे मोहर सिंह पुत्र टिकम राम निवासी गांब जिन्दी डा0 सालंग तहसील व जिला कुल्लु के कब्जा से 1.349 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है । सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. महिला से छेडछाड व मारपीट का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 37/17 दिनांक 16-12-2017 अधीन धारा 354,356,504,323,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.12.2017 को यह अपने खेतों में घास काट रही थी तो उसी समय अरुण कुमार पुत्र बेसर राम इसके पास आया व इसके साथ गाली गलौच किया व छेडछाड की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी अनिल चन्देल ,अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.आबकारी अधिनियम का मामला:-
1. अभियोग संख्या 290/17 दिनांक 15.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक प्रेम चन्द ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 15-12-2017 को समय करीब 05.10 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ कनैड में गश्त पर थे तो गुप्त सूचना के आधार पर राम दास पुत्र बंगाली राम निवासी गांव भौर डा0 कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मिलीलिटर अवैध शराब बरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक प्रेम चन्द ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 150/17 दिनांक 16.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी यदोपति, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 16-12-2017 को समय करीब 12.05 बजे दिन जब ये बस अड्डा करसोग में गश्त पर था तो रमेश कुमार पुत्र नारदु राम निवासी गाँव नायरा डा0 व तहसील करसोग जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सङक में फैला रखा था जिससे आम जनता व वाहनो की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी यदोपति अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग संख्या 126/17 दिनांक 15.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी रुप लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 16-12-2017 को समय जब ये कुन्नु बाजार में गश्त पर था तो कुशल चन्द पुत्र दया राम निवासी गाँव व डा0 कुन्नु तहसील पधर जिला मण्डी ने पत्थर व मिट्टी सङक में फैक रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी रुप लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5.रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 354/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 452,427,504,506 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता कोमल चन्द पुत्र भुप सिंह निवासी गांव ओवरा डा0 कोटमोर्स तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 14-12-2017 को समय करीब 08.30 बजे रात यह अपने भाई के घर गया था जब यह वहाँ से वापिस आया तो इसने अपने घर का दरवाजा टुटा हुआ देखा इसने अपनी पत्नी से पुछा तो उसने बतलाया कि कपिल देव पुत्र चुडामणी निवासी देओली डा0 कोटमोर्स वहाँ पर आया था जिसने गाली गलौच किया व दरवाजा तोड दिया। मुख्य अऱक्षी प्रेम सिंह , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी पणडोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 355/17 दिनांक 15.12.17 अधीन धारा 341,323,504,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अरुण कुमार पुत्र बेसर राम निवासी गांव कठलग डा0 पधिंयु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 15-12-2017 को समय करीब 12.00 बजे दिन यह अपनी गौशाला से घर वापिस आ रहा था तो उसी समय पालु तथा भीमस की पत्नी ने इसके साथ गाली गलौच किया तथा मारपीट की है। मुख्य आरक्षी तारा चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 289/17 दिनांक 15.12.2017 अधीन धारा 447,341,323 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मीरा देवी पत्नी श्याम लाल निवासी गाँव कन्दार डा0 खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.12.2017 को समय करीब 09.30 बजे प्रातः जब यह अपने घर में थी तो उसी समय अंजु देवी पत्नी रुप लाल ने फुला देवी का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक बालक राम, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.अभियोग संख्या 125/17 दिनांक 15.12.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द पुत्र देवी चन्द निवासी गाँव बरयारा डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.12.2017 को यह कुलान्दर गये थे समय करीब 03.30 बजे ये खाना खा रहे थे तो प्रवीन कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी चमन लाल ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 276 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 47,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 29 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 09 चालान व 3000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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