Sunday, December 10, 2017

CRIME REPORT ON 10 DEC

  1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला  -

                                      अभियोग संख्या नंबर 216/17 दिनांक 9/12/17 अधीन धारा 20,29-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना जोगिंदरनगर में  सहायक उपनिरीक्षक जयचंद  रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 09-12-2017 को समय करीब 9:30 रात जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी मुकाम एप्रोच में मौजुद था तो उसी समय एक व्यक्ति  शानन पावर हाउस की तरफ से  आया जिसे रोकर चैक किया गया तो दौरानें चैकिंग  उसके कब्जे से 88 ग्राम चरस बरामद हुई जिसने दौरानें जिसने अपना नाम मनीष कुमार सुपुत्र जगदीश चंद्र निवासी गांव लाहड डाकघर वीर  तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा बतलाया।  सहायक उपनिरीक्षक जयचंद  अनवेषण अधिकारी पुलिस जोगिंदरनगर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  2.   आबकारी अधिनियम का मामला-

                                    अभियोग संख्या 217/17 दिनांक 09.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिंदरनगर में सहायक उप निरीक्षक कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी लडभड़ोल के रुका पर दर्ज हुआ कि दिनांक 9/12/17 को समय 7:00 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था तो गुप्त सूचना के आधार पर पवन कुमार  पुत्र नरेंद्र कुमार गांव अंड डा0 तुलाह के चिकन कॉर्नर से 08 बोतल देसी शराब बरामद हुई है ।

3.रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच का मामलाः-

   1.                                 अभियोग संख्या 318/17 दिनांक 10.12.17 अधीन धारा 341 323 भारतीय दंड संहिता थाना सदर में शिकायतकर्ता कर्म सिंह पुत्र बंगाली राम गांव निचला मनयाणा डा0 टिल्ली तहसील सदर जिला मंडी की शिकायत में दर्ज हुआ की दिनांक 9/12/17 को समय रात 8:00 बजे यह अपने घर गया तो उसी समय इस का भतीजा रोशनलाल अचानक इस के आंगन में आया तथा इसका रास्ता रोक कर इसे जोर से धक्का दे दिया जिस कारण यह नीचे जमीन में गिर गया व इसे चोटें आई  सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का मामला-

1.                                    अभियोग संख्या 155/17 दिनांक 09.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 नारायण लाल के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.12.2017 को  समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ कोट में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो पाया कि टेक चंद सुपुत्र दिलेराम निवासी गांव डा0 कोट ने कोट  में सड़क के किनारे बजरी फिंकवा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी सहायक उपनिरीक्षक नारायणलाल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.चालानः-

                                                मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 303 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 41,700/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 42 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4,300/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 15 चालान व 10,000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

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