Monday, December 18, 2017

CRIME REPORT ON 18 DEC.


1. मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधिनियम के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 27/17 दिनांक 17-12-2017 अधीन धारा 20,29-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना बल्द्धाडा  में स0 उ0 नि0 ललित कुमार अन्वेषणाअधिकारी पुलिस थाना बल्द्वाडा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.12.2017 को  समय करीब 5.15 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त व  नाकाबन्दी डयुटी पर मुकाम रोपा ठाठर में मौजुद थे तो एक आदमी रोपा ठाठर की तरफ से पैदल आया जिसे रोककर चैक किया तो उसके कब्जा से-46 ग्राम चरस बरामद हुई है । स0 उ0 नि0 ललित कुमार अन्वेषणाअधिकारी पुलिस थाना बल्द्वाडा ,इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सडक हादसे का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 128/17 दिनांक 18-12-17 अधीन धारा 279 337 भारतीय दंड संहिता के थाना पधर में शिकायतकर्ता विकास चन्देल  सुपुत्र विक्रम सिंह गांव डोलग डाकघर निचली भटेहड़ तहसील सदर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ की दिनांक 17-12 –17 को समय 11:30 दिन यह अपने मोटरसाईकिल  नम्बर एच0 पी0 33 बी0 6474 में अपने दोस्तों  के साथ पराशर जा रहा था मोटरसाईकिल को अनुप कुमार तेज रफ्तारी से चला रहा था व उसने शराब पी रखी थी, जब ये कमाँद के पास पहुँचे तो अनुप कुमार ने वन विभाग के वैरियर को टक्कर मार दी जिस कारण इनको चोटें आई हैं । मु0 आ0 राजेन्द्र कुमार ,अन्वेषण अधिकारी पुलिस चौकी कमाँद इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.वन अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 127/17 दिनांक 17-12-17अधीन  धारा 379 भारतीय दंड संहिता, 41, 42 वन अधिनियम  के थाना पधर में शिकायतकर्ता टेक चन्द सुपुत्र बसन्तु राम निवासी गांव गरोडु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है की दिनांक 16-12 –17 को यह वन रक्षक अजय पटियाल व सुनील ठाकुर के साथ सुधार की तरफ चैकिंग पर जा रहे थे समय करीब 11.15 बजे रात जब ये फियुन गलु के पास पहुंचे तो एक स्वराज माजदा न0 एच0पी0 65-4034 सुधार की तरफ से आया जिसे वीर चन्द पुत्र मनी राम निवासी टिक्कर डा0 बल्ह तहसील पधर जिल मण्डी चला रहा था, गाडी को चैक किया तो गाडी से  देवदार के 60 अवैध स्लीपर बरामद हुये है। सहायक उप निरीक्षक कुलमेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अदालत के आदेशों का अवहेलना का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 358/17 दिनांक 18-12-17अधीन  धारा 174 (ए) भारतीय दंड संहिता थाना सदर में मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है इन्होने दिनांक 17.12.2017 को  शिव राज पुत्र मदन लाल निवासी गाँव सतौण जिला सिरमौर को गिरफ्तार किया है, जिसे माननीय मुख्य दण्डाधिकारी मण्डी की अदालत से अभियोग संख्या 468/03 दिनाक 15.11.2003 में उदघोषित अपराधी करार दिया गया था। मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. मारपीट  का मामलाः-

1अभियोग संख्या 294/17 दिनांक 17.12.17 अधीन धारा  341,323,504 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्रीमती कंला देवी पत्नी तारा चन्द गांव साई डाकघर जुगाहण जिला मंडी की शिकायत में दर्ज हुआ की दिनांक 17/12/17 को समय 03:30 बजे जब यह अपने खेतों में काम करने गयी थी तो शंकरी देवी ने इसका रास्ता रोककर  गाली-गलौच व मारपीट की है , जिससे  इसे चोटें आई है।  मुख्य आरक्षी ललित कुमार इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. आबकारी अधिनियम का मामला-

1.अभियोग संख्या 119/17 दिनांक 17.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनाँक 17-12-2017 समय करीब 1.40 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम अवाह देवी मोड़ पर मौजुद थे तो उसी समय एक जीप न0 एच0पी0-86 बी-0719 टिहरा की तरफ से आयी जिसे रोककर चैक किया गया तो जीप  से 21पेटियां उना न0 -01 व 09 पेटियां अग्रेजी शराब बरामद हुई है । जीप चालक  वीर सिह सुपुत्र डागु राम निवासी बीगाँ तहसील धर्मपुर जिला मण्डी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। स0उ0नि0 रमेश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 228  चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 8100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

                                                                                                                         

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