Saturday, December 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 DEC.


1. गृह अतिचार व मारपीट का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 152/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 451, 323, 147 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीरज कुमार सुपुत्र सुभाष निवासी तुनाही मुहल्ला बी0बी0एम0बी0कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-12-17 को समय करीब 09.00 बजे रात सुनील कुमार सुपुत्र पृथी पाल, तिलक राज, पार्वती, प्रकाश, अनिल कुमार इसके किराये के कमरे में आये व इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 दलजीत सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2. धोखाधड़ी का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 333/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 420, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शंकुन्तला देवी पत्नी पाल सिंह निवासी बरसु त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह 1986 से बतौर आगंनबाड़ी कार्यकर्ता बरसु में कार्य करती है वर्ष 2013 में सी0डी0पी0ओ0 इन्द्र देव शर्मा ने आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओ के लिये बैठक का आयोजन करवाया उपरोक्त बैठक में उन्होनें अपने रिश्तेदार रवि शर्मा आर0सी0एस0 फाइनांस लिमिडिड कम्पनी के मैनेजर से इनकी बातचीत करवाई जिसने इन्हे बतलाया कि इस कम्पनी में यह अपना-2 आरडी खाता खुलवाएगी तो तीन साल में पैसा डब्बल हो जायेगा । जिस पर इसने व वीना देवी, दयावन्ती, कृष्णा, कोशल्या, तेज कुमारी, सावित्री, कमलेश ने उपरोक्त कम्पनी में खाता खुलवाया जिसकी किस्त यह सभी वर्ष 2013-2015 तक देती रही परन्तु 2015 में इन्हे पता चला कि यह कम्पनी फर्जी है जिस पर इन्होनें अपने पैसे वापिस करने की मांग की तो उन्होनें पैसे देने से मना कर दिया ।उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषम कर रहे हैं ।   

3.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 154/17 दिनांक 22.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को समय करीब 07.10 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ बायर नाला के पास गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पुर्ण चन्द सुपुत्र हरि शरण निवासी जगयार डा0 बखरोट त0 करसोग जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 08 बोतले अवैध शराब बरामद हुई है। स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

4.सार्वजनिक रास्ते में बाधा का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 153/17 दिनांक 22.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-11-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ बस स्टैण्ड पागंणा में गश्त पर मौजूद था तो पाया कि याद राम सुपुत्र रेबा राम निवासी रामपुरा त0 ओला जिला बरेली उतर प्रदेश ने पागंणा बाजार में सड़क के किनारे दुकान लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । स0 उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.         अभियोग संख्या 367/17 दिनांक 23.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 रविकान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय समय करीब 10.15 बजे सुबह जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ कोटली बाजार में गश्त पर मौजूद था जब यह सीनियर सिकेण्डरी स्कुल कोटली के पास पंहुचा तो पाया कि दिनेश कुमार सुपुत्र हुक्म चन्द निवासी कोटली ने गलत तरीके से सड़क के किनारे रेता व बजरी फिकंवा रखी थी । जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 रविकान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 368/17 दिनांक 23.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ तल्याहड़ व पैड़ी में गश्त पर मौजूद था जब यह मोहर अलाथू के पास पंहुचा तो पाया कि रोशन लाल सुपुत्र आत्मा राम निवासी मोहर डा0 अलाथू ने सड़क के किनारे पत्थर फिकंवा रखे थे । जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.मिथ्या इतला देने का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 366/17 दिनांक 22.12.2017 अधीन धारा 177, 505(1) भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नेतर लाल सुपुत्र देवी रूप निवासी गांव व डा0 गुम्मा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हाल अड्डा प्रभारी बस स्टैण्ड मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 10.10 बजे सुबह यह अपनी डियूटी पर बस स्टैण्ड मण्डी में मौजूद था तो बस स्टैण्ड के लैण्डलाइन नम्बर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात मोबाइल नम्बर से बस स्टैण्ड में बम्ब होने की झूठी सूचना दी जिस पर इसने इस बारे में सदर पुलिस थाना में व जिलाधीश को सूचित किया । जिस पर पुलिस कर्मचारी मौका पर बस स्टैण्ड पंहुचे तो बस स्टैण्ड मण्डी की हर तरह से तलाशी की गई परन्तु कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त न हुई । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है । मामला में आरोपी संदीप सिंह सुपुत्र दलीप सिंह राणा निवासी सैहल डा0 पैड़ी त0 बल्ह जिला मण्डी व उम्र 21 साल जिसकी  पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी को आज सुबह थाना सदर मण्डी में लाकर मामले के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है ।

6, सड़क हादसे के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 155/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता रमेश कुमार सुपुत्र परमा नन्द निवासी गांव व डा0 थाली त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-12-17 को समय करीब 04.00 बजे जब यह थाली में खड़ा था तो एक मोटरसाइकिल ततापानी से थाली की ओर आ रही थी जिसे बनवारी लाल सुपुत्र दिवाकर निवासी थाली चला रहा था ने थाली से ततापानी की ओर आ रही एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिर गया व चोटें आई है । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 133/17 दिनांक 23-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व 184 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता टेक चन्द सुपुत्र नाग राम निवासी कुलान्दर डा0 द्रंग त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 05.45 बजे सुबह जब यह नौमील में सड़क के किनारे खड़े अपने ट्रक नं0 एच पी 65-1780 में सो रहा था तो एक कार नं0 सी एच 03सी-0219 ने इसके ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त कार चालक अर्जुन सिंह सुपुत्र जगदीश चन्द व उसके साथ   सफर कर रहे जगदीश चन्द सुपुत्र भागी राम निवासी समखेतर त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी को चोटे आई है । स0उ0नि0 कुलमेश सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 239 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 40,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 35 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3500/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 12,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment