Tuesday, December 26, 2017

CRIME REPORT ON 26 DEC.


1.  अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 158/17 दिनांक 26-12-2017 अधीन धारा 506, 34 भा0 द0 सं0 व धारा 3 अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-12-17 को यह अन्य लोगो सहित चतुर्भुजा माता के रथ के साथ जीप में धार्मिक समारोह से वापिस आ रहे थे तो समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह टरौर पंहुचे तो कुछ लोगो ने इसे जाति सूचक शब्द कहे व अभद्र गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

2.मादक द्रव्य अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 369/17 दिनांक 25.12.2017 अधीन धारा 20, 29-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 12.55 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ सुक्कीबाई में नाकाबन्दी डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0 एच पी 74-7230 कुल्लु की ओर से आया जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त मोटरसाइकिल  के चालक यतिन वर्मा सुपुत्र विजय वर्मा निवासी करोहटा त0 भोंरज जिला हमीरपुर व उसके साथ मोटरसाइकिल में पीछे सफर कर रहे विक्की शर्मा सुपुत्र विश्म्भर दास निवासी करोहटा त0 भोंरज जिला हमीरपुर के कब्जे से 56 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है । उपरोक्त मामले में दोनो आरोपियो को अधीन धारा 41(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया है ।

3. रास्ता रोककर, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 121/17 दिनांक 25-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुख राम सुपुत्र सरवणु राम निवासी चमयार डा0 टिहरा त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-12-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह घर के पास जा रहा था तो बिहारी लाल सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी चमयार डा0 टिहरा त0 धर्मपुर जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी टिहरा इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.         अभियोग सँख्या 35/17 दिनांक 25-12-2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र महेश चन्द निवासी शागग डा0 छतरी त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ दिनांक 25-12-17 को समय करीब 11.00 बजे दिन गोविन्द राम सुपुत्र सदर सिंह निवासी शगग डा0 छतरी त0 थुनाग ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.आबकारी अधिनियम का मामला:-

1.         अभियोग संख्या 134/17 दिनांक 25.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ आई0आई0टी कमान्द सालगी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो पवन कुमार सुपुत्र धुरू राम निवासी खानी डजा0 कमान्द त0 सदर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 05 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 लाल चन्द प्राभारी पुलिस चौकी कमान्द इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 225/17 दिनांक 25.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थान जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-11-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ बल्हजोली में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि श्याम सिंह सुपुत्र चमारू राम निवासी बनौण डा0 बल्हजोली त0 जोगिन्द्रनगर अपनी करियाना दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 3750 मि0ली0 देशी शराब ऊना नं01, 1500 मि0ली0 ऑफिसर च्वाइस, 650 मि0ली0 बीयर बरामद की । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थान जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 283 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 34चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3400/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

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