अभियोग सँख्या 136/17 दिनांक 06-12-2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक दवा व मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना औट में सहायक उप निरीक्षक बलवीर शर्मा , प्रभारी पुलिस वालीचौकी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06-12-2017 को मुकाम शिलही लारजी में अन्य कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद थे तो समय करीब 07.50 बजे प्रातः एक व्यक्ति लारजी की तरफ से पैदल औट की तरफ आया जिसने अपने हाथ में एक बैग लिया हुआ था जब इस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखा तो एकदम पीछे मुङ गया व हाथ में लिया हुआ बैग पैराफिट के पीछे फैंक दिया जिस पर उसके पास किसी संदेहजनक वस्तु के होने का शक हुआ जिसे पुलिस पार्टी ने 50 फुट की दुरी पर काबु करके पुछताछ की तो उस व्यक्ति ने अपना नाम फकीर चन्द सुपुत्र शंकर दास निवासी गाँव दुशाहर डा0 सैन्ज जिला कुल्लु बतलाया दौराने तलाशी उसके बैग से 310 ग्राम चरस बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक बलवीर शर्मा , प्रभारी पुलिस वालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 251/17 दिनांक 06-12-2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05-12-2017 अमित शर्मा सुपुत्र पवन कुमार निवासी गाँव जुकैन डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी को शिमला से गिरफ्तार किया है जिसे माननीय अदालत न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी कोर्ट न0 -2 सरकाघाट से अभियोग संख्या 48/15 दिनांक 09-02-2015 अधीन धारा 454,380 में दिनांक 14-11-2017 को उदघोषित अपराधी करार दिया गय़ा था। मुख्य आरक्षी विजय कुमार ,अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियो का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 153/17 दिनांक 05-12-2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में मुख्य आऱक्षी हंस राज के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05-12-2017 को जब ये गोहर में गश्त पर थे तो तारा पति सुपुत्र जय राम निवासी गाँव व डा0 गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी ने सङक पर रेत फैंक रखी थी जिससे आम जनता व वाहनों का आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आऱक्षी हसं राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4 चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 384 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 58,400/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 26 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3300/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 7100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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