Friday, December 22, 2017

CRIME REPORT ON 22 DEC.

1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.       अभियोग सँख्या 255/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 354, 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रीना देवी पत्नी यश गौरव निवासी गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम यह अपनी सास के साथ धार्मिक समारोह से घर वापिस जा रही थी जब यह रतन सिंह के घर के पास पंहुची तो उसी समय कीर्ती गौरव सुपुत्र रतन सिंह वहां आया व इसके साथ गाली गलौच किया तथा मारपीट की जब इसका ससुर इसका बचाव करने आया तो रतन सिंह, कीर्ती गौरव, प्रकाशा देवी, गौरी देवी ने इसके ससुर के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.       अभियोग सँख्या 256/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 451, 354, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आशा रानी पत्नी रतन सिंह निवासी गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम तारा देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह व रीना देवी  इसके घर आयी व इसके साथ गाली गलौच किया उसी समय विरेन्द्र सिंह सुपुत्र गरजा राम भी वहां आया व इसके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

2.उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामला:-

1.       अभियोग संख्या 301/17 दिनांक 21.12.2017 अधीन धारा 174 ए भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0 उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, पीओ सैल मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि माननीय अदालत जे0एम0आई0सी0 -1 सुन्दरनगर द्वारा अभियोग संख्या 233/09 दिनांक 16-08-09 अधीन धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 में उदघोषित किये अपराधी रणजीत सिंह सुपुत्र कृपाल सिंह निवासी समाना मण्डी नजदीक शनिदेव मन्दिर त0 समाना जिला पटियाला को दिनांक 21-12-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह उसके गांव समाना से गिरफ्तार किया है । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

3, सड़क हादसे के मामलेः-

1.       अभियोग सँख्या 364/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अमर सिंह सुपुत्र भोले राम निवासी बान्दी डा0 ओट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-12-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी बोलेरो गाड़ी नं0 एच पी0 33ई-2249 में पराशर जा रहा था जब यह सौलीखड़्ड पहुंचा तो गाडी को रिपेयर करवाने के लिये यह गाड़ी शिव ओटो इलेक्ट्रानिक दुकान के सामने सड़क के किनारे खड़ा करने लगा तो उसी समय इसकी गाड़ी के पीछे से तेज रफ्तारी में आ रही मोटरसाइकिल नं0 एच पी-33ई-8424 ने इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिर गया व चोटें आई है । स0उ0नि0 लच्छमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग सँख्या 365/17 दिनांक 22-12-2017 अधीन धारा 279, 304ए भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश चन्द सुपुत्र प्रेम चन्द निवासी बाहुटा डा0 सराहन त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 08.30 बजे सुबह यह ओम दत ओर मोहर दास के साथ गाड़ी नं0 एच पी 63ए-4146 में सफर कर रहा था तो इन्होनें पानी पीने के लिये बाईपास से थोड़ा आगे छुहड़ू के पास गाड़ी सड़क के किनारे लगा दी व पानी पीने चले गये, पानी पीने के बाद जब  मोहर दास वापिस गाड़ी की ओर आने लगा तभी पुलघराट की ओर से गाड़ी नं एच पी 34सी-7002 तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व मोहर दास को टक्कर मार दी जिससे उसकी मुत्यु हो गई  तथा उपरोक्त गाड़ी का चालक अभिषेक सूद सुपुत्र अशोक सूद निवासी तेगुविहार डा0 कोखण त0 व जिला मण्डी गाड़ी सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.       अभियोग सँख्या 332/17 दिनांक 21-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार सुपुत्र तेज सिंह निवासी गाड़ डा0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21.12.17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब डडौर फोरलेन में मौजूद था तो उसी समय एक कार तेज रफ्तारी में आई व पैदल जा रही सीमा देवी पत्नी रोशन लाल निवासी सयाण डा0 लोहारा त0 बल्ह जिला मण्डी को टक्कर मार दी व गाड़ी का चालक गाड़ी सहित मौका से भाग गया । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 252 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 39 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 19,000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

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