Thursday, December 14, 2017

CRIME REPORT ON 14 DEC

.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम के मामलेः-

1.अभियोग सँख्या 139/17 दिनांक 14-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना औट में मु0आ0 मुकेश कुमार ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज सुबह जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ समय करीब 8.40 बजे सुबह नाकाबन्दी डयुटी पर कोठी नाला में मौजूद था तो उसी समय एक पंजाब रोङवेज की बस न0 पी0बी0 07 एक्स 8205 जो कुल्लु से होशियारपुर जा रही थी, को रोककर चैक किया तो बस की सीट न0 31 पर बैठे हुये नवीन कुमार पुत्र कृष्ण चन्द निवासी गाँव व डा0 भलाण तहसील सैन्ज जिला कुल्लु के कब्जा से 01 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई।  मु0आ0 मुकेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 351/17 दिनांक 14-12-2017 अधीन धारा 20-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सदर में मु0आ0 विशाल कंवर ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 14.12.2017 को  जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ आई0टी0आई0 गेट के पास नाकाबन्दी डयुटी मौजूद था तो समय करीब 12.05 बजे रात एक वाल्वो बस न0 एच0पी0 66-2577 को रोककर चैक किया तो बस की सीट न0 29 पर बैठे हुये राज कुमार पुत्र चान्दे राम निवासी गाँव भौस डा0 हरिपुर जिला कुल्लु के कब्जा से 301 ग्राम चरस बरामद हुई है।  मु0आ0 विशाल कंवर, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. दहेज उत्पीङन का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 36/17 दिनांक 14-12-2017 अधीन धारा 498 (ए), 323,506,34 भा0द0स0 पुलिस महिला पुलिस थाना मण्डी में मंजु देवी पत्नी विपन कुमार निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष मे हुआ है शादी के दो साल बाद से ही इसका पति व उसके दादा-दादी इसे दहेज के लिये मानसिक व शारिरीक तौर पर तंग करते हैं। दिनांक 13.12.2017 को भी इसके पति ने इसके साथ मारपीट की है। मुक्य आरक्षी अनिल चन्देल , अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. स्त्री की लज्जा भंग करने व छेङछाङ के मामलेः-

1.अभियोग सँख्या 350/17 दिनांक 13-12-2017 अधीन धारा 509 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरोआ की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28-11-2017 को मुल राज पुत्र भुप सिंह निवासी बालीचौकी ने उसे फोन करके कहा कि वह इसके फोटो मोबाईल में लोङ करेगा । मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 325 /17 दिनांक 14-12-2017 अधीन धारा 354,354 (डी), 506 भा0द0स0  व 12 POCSO Act पुलिस थाना सदर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि एक लङका स्कुल जाते समय इसका पीछा करता है व इसका शील भंग करने की कोशिश करता है, जब यह उसका विरोध करती है तो जान से मारने की धमकी देता है। उ0नि0 नरेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.अपहरण का मामलाः-

1अभियोग सँख्या 118/17 दिनांक 13-12-2017 अधीन धारा 363,366 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में एक शिकायतकर्ता निवासी धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि 12-12-17 को समय करीब 10.50 बजे रात  इसकी नाबालिग बेटी  बिना बताये घर से कंही चली गई है। इसने शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है । स0उ0नि0 रमेश चन्द  प्रभारी पुलिस चौकी टीहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. आबकारी अधिनियम का मामला:-

1. अभियोग संख्या 156/17 दिनांक 13.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 13-12-2017 को समय करीब 3.30 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ सैंज में गश्त पर थे तो गुप्त सूचना के आधार पर गोवर्धन सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी गांव व डा0 सैंज तहसील चच्योट जिला मण्डी के कब्जा से 05 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 283/17 दिनांक 13.12.17 अधीन धारा 341,323,324,504,506,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता चन्द्रमणी सुपुत्र प्रेम सुख चौहान निवासी गांव  भौर डा0 कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 13-12-2017 को समय करीब 5.00 बजे शाम जब यह अपने स्टोर से गाडी में सामान डाल रहा था तो उसी समय वहाँ पर जीत राम व लवली वहाँ पर आये व गाली  गलौच  करने लगे उसी समय वहाँ पर जीत राम व इसका पिता भी वहाँ पर आये व इन सब ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आऱक्षी  संजीव कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 284/17 दिनांक 13.12.17 अधीन धारा 341,323,427,34 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता जीत राम सुपुत्र राम सिंह निवासी गांव चांगर कलौनी डा0 बी0 बी0 एम0 बी0 कलौनी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 13-12-2017 को समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह अपने ढाबा भौर में मौजुद थे उसी समय वहाँ पर चन्द्रमणी व इसका भाई आये व इसके साथ  गाली –गलौच व मारपीट करने लगे बचाव के लिये इसका पिता व चाचा वहाँ आये और उनके साथ भी मारपीट की तथा फ्रीज को भी तोड़ दीया है । मुख्य आऱक्षी  वीरबल सिंह , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7.सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का मामला-

1.अभियोग संख्या 349/17 दिनांक 13.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0 आ0 रवि कांन्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.12.2017 को समय करीब 2.15 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ कोटली बाजार में गश्त पर मौजुद थे तो जय सिंह सुपुत्र धर्म सिंह निवासी घहरवाण डा0 कोटली तहसील कोटली जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सड़क पर रखा  था जिससे आम जनता व वाहनों  की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। रवी कांन्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 352/17 दिनांक 14.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0 आ0 जगदीश चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पणडोह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.12.2017 को समय करीब 09.15 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ जरल कालोनी पण्डोह में गश्त पर मौजुद थे तो श्याम सिंह  सुपुत्र मान सिंह निवासी गाँव व डा0 सरोआ तहसील चच्योट जिला मण्डी ने अपनी दुकान का सामान सड़क पर रखा था जिससे आम जनता व वाहनों  की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी।  मुख्य आरक्षी जगदीश चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 353/17 दिनांक 14.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0 आ0 रवि कान्त, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली  के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.12.2017 को समय करीब 11.50 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ कोटली बाजार में गश्त पर मौजुद थे तो राम लाल सुपुत्र जयदेव निवासी गाँव तरयासल  डा0 ङवाहण तहसील कोटली जिला मण्डी ने बजरी का ढेर सड़क पर फैंक रखा था जिससे आम जनता व वाहनों  की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी।  मुख्य आरक्षी रवि कान्त, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

8. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 336 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,300/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 29 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3100/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

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