1.आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 320/17 दिनांक 10.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में निरीक्षक चाँद किशोर प्रभारी पुलिस थाना बल्ह के रुका पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 10-12-2017 को समय 8:20 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त ड्यूटी पर मुकाम डडौर में मौजुद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर भुप सिंह सुपुत्र बीनु राम निवासी गांव व डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी अपनी दुकान में शराब बेचने का धंन्धा करता है जिस सुचना पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से एक लीटर अवैध शराब बरामद हुई है । निरीक्षक चाँद किशोर प्रभारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 24/17 दिनांक 11.12.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बलद्वाडा जिला मण्डी में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार, प्रभारी पुलिस थाना के रुका पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 11-12-2017 को समय 12.30 बजे दिन जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ प्लासी में गश्त पर थे तो गुप्त सूचना के आधार पर सुन्दर लाल सुपुत्र सन्त राम निवासी गांव बजुरी तहसील बलद्वाडा के कब्जा से 2625 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई है उप निरीक्षक अश्वनी कुमार, प्रभारी पुलिस थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 280/17 दिनांक 10.12.17 अधीन धारा 341,504,506 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता नरेश कुमार सुपुत्र काकु राम गांव डोढ़वा डाकघर भोजपुर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 10-12-2017 को यह अपनी पत्नी के साथ ट्रैक्टर पर घर जा रहा था जब यह दोनों श्याम लाल के घर के पास पहुँचे तो उसने इनका ट्रैक्टर रोककर गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आऱक्षी ललित कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का मामला-
1.अभियोग संख्या 121/17 दिनांक 10.12.2017 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि गुडु राम सुपुत्र मिनका राम निवासी गांव व डा0 कुन्नु तहसील पधर जिला मण्डी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर पत्थर व मिट्टी फैंक रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मु0आ0 रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
4.सङक दुर्घटना के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 122/17 दिनांक 10.12.17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता वन्दना ठाकुर पत्नी नन्द लाल निवासी गाँव लोअर बिजनी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10-12-17 को यह अपनी भतीजी सृष्टी के साथ स्कुटी न0 एच0पी0 33 8798 में कमान्द जा रही थी समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह रुँझ के पास पहुँची तो एक ट्रैक्स न0 एच0पी0 33इ टी0 8211 कटीण्डी की तरफ से तेज गति से आई व इसकी स्कुटी को टक्कर मार दी जिससे इनको चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी बलराज, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.अभियोग संख्या 281/17 दिनांक 11.12.17 अधीन धारा 279, 337,304 (ए) भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता अंकित कुमार सुपुत्र नन्द लाल निवासी गाँव व डा0 अमरपुर तहसील घुमांरवी जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11-12-17 को समय करीब 11.30 बजे दिन एक ट्रैवलर न0 पी0बी0 01 बी 0496 सुन्दरनगर की तरफ से तेज गति से आई, जब यह काँगु के पास पहुँचा तो गाडी के चालक ने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण उपरोक्त गाडी सङक से 100 मीटर नीचे गिर गई जिससे गाडी सवार 06 लोगों (1.) महेन्द्र पाल ठक्कर निवासी म0न0 202, सैक्टर 10 अम्वाला शहर (2.) संतोष रानी पत्नी महेन्द्र पाल ठक्कर निवासी म0न0 202, सैक्टर 10 अम्वाला शहर (3) नीलम सेठी पत्नी हरीश सेठी निवासी म0न0 1323 सैक्टर -09 अम्वाला शहर, (4.) धर्म पाल सुपुत्र जीवन कुमार निवासी म0न0 652 नई मैटल कालोनी, अम्वाला शहर, (5) रविन्द्र कुमार सुपुत्र मेला राम निवासी गाँव व डा0 रायपुरानी , पंचकूला (6) शशि ओबराय पत्नी स्व. चन्द्र प्रकाश निवासी म0न0 204 सैक्टर -10 अम्वाला शहर की मौका पर ही मौत हो गई व 08 लोग घायल हो गये है। सहायक उप निरीक्षक बालक राम , प्रभारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.अभियोग संख्या 147/17 दिनांक 11.12.17 अधीन धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता पंकज शर्मा सुपुत्र अन्नत राम निवासी गाँव शाला डा0 तेबण तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11-12-17 को समय करीब 01.30 बजे दिन यह कोटलु में ख़डा था तो उसी समय एक टिप्पर न0 एच0 पी0 30-4284 थिरनु से करसोग की तरफ आया जिसे लाभ सिंह चला रहा था जब यह कोटलु के पास पहुँचा तो चालक ने गाडी पर से नियत्रंण खो दिया जिस कार टिप्पर सङक से नीचे गिऱ गया। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. व्यक्तिगत क्षेम को संकट उत्पन्न करने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 321/17 दिनांक 10.12.17 अधीन धारा 336,337 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता मुरारी लाल सुपुत्र परीया राम निवासी गाँव छातडू डा0 कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10-12-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने घर छातडू जा रहा था तो जब यह डयोढा के पास पहुँचा तो इसने गोली चलने की आवाज सुनी व गोली का एक छर्रा इसकी वाँई बगल में लगा जिससे खुन बहने लगा। इसने यहाँ वहाँ देखा पर मौका पर कोई भी नहीं था। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 237 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 39 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3900/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 09 चालान व 16,900/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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