Sunday, December 24, 2017

CRIME REPORT ON 24 DEC.

         

1. मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 303/17 दिनांक 24.12.2017 अधीन धारा 18, 29-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में नि0 गुरबचन सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.12.2017 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी पर पुंग में मौजुद था तो समय करीब 02.30 बजे दिन  एक गाडी न0 पी0बी0-10सी0एच0-6015 मण्डी की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया गया तो  गाडी के  डैसबोर्ड के दराज के अन्दर से 383 ग्राम अफीम बरामद हुई । इस मामला में गाडी चालक सुखदीप सिंह सुपुत्र मेवा सिंह गांव भादल थुहा डा0 व त0 अमलोह जिला फतेहगढ पंजाब व उम्र 30 बर्ष व गुरजंट सिंह सुपुत्र नाहर सिंह गांव माजरी किसनैवाली डा0 व त0 अमलोह जिला फतेहगढ पंजाब  व उम्र 45 बर्ष जो इस गाडी में सफर कर रहे थे  को  गिरफतार किया गया है । नि0 गुगबचन सिंह प्रभारी थाना  सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. गृह अतिचार व मारपीट का मामला-

1.अभियोग सँख्या 302/17 दिनांक 23-12-2017 अधीन धारा 452, 354, 504,506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निर्मला देवी धर्मपत्नी प्यारे लाल गांव वारल डा0 घर तलेली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22-12-17 को समय  रात करीब 08.00 बजे  सुरेश कुमार इसके घर में आया व  इसके साथ गाली-गलौच करने लगा व इसके साथ शरारत करी । मु0 आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे है

3. सड़क हादसे के मामले-

1.       अभियोग सँख्या 133/17 दिनांक 23-12-2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0  व 184 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता टेक चन्द  सुपुत्र  नाग राम गांव कलंदर  डा0 द्रंग त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-12-17 को समय करीब 05.45 बजे प्रात  जब यह  9 मील में सडक के किनारे ट्रक में साया था तो  पीछे से एक कार न0 सी0एच0-03सी0-0219 ने  इसके ट्रक को  टक्कर मार दी जिससे  कार चालक व  कार में बैठे एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 कुलमेष अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 212 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 39,700/- रूपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700/- रूपये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 4700/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया है ।

 

                                                                                                   

 

 

 

 

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